Archive | May 7th, 2010

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं उ0प्र0 डार्क रूम सहायक सेवा नियमावली, 2010 मंजूर

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उ0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं डार्क रूम सहायक सेवा नियमावली, 2010 के प्रख्यापन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 डार्क रूम सहायक सेवा नियमावली, 2010 में डार्क रूम सहायक के पदों पर भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती रखा गया है। सेवा नियमावली के प्रख्यापन होने से इस संवर्ग के कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी विसंगतियां/नियुक्तियां आदि समस्याओं का निराकरण सम्भव हो सकेगा।

ज्ञातव्य है कि डार्क रूम सहायक सेवा नियमावली, 2010 में पदों की संख्या-10 है। इनका वेतनमान/वेतन बैण्ड 5,200-20,200 रूपये एवं ग्रेड वेतन 1,900 रूपये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली-1993 में तृतीय संशोधन किये जाने का निर्णय

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली-1993 में तृतीय संशोधन/प्रख्यापन को अनुमोदित कर दिया गया है।

मन्त्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद अब उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली-1993 में तृतीय संशोधन करते हुए नियम-4 के उपनियम-2 में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। अब पूर्व के बोरिंग प्राविधिज्ञ ग्रेड-एक, बोरिंग प्राविधिज्ञ और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ इन श्रेणी के पदों के जगह बोरिंग प्राविधिज्ञ और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ मात्र दो श्रेणी के पद होगें। राज्य में बोरिंग प्राविधिज्ञ के कुल 1109 और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ के 1233 पद हैं।

इसी प्रकार नियम-5 में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती के स्रोतों का विवरण दिया गया है, जिसमें सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ के पद पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती तथा बोरिंग प्राविधिज्ञ के पद पर सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ से पदोन्नति की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा नियम-15 में सीधी भर्ती की प्रक्रिया हेतु लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 10 अंक की व्यवस्था की गई है जबकि नियम-21 में संवर्ग के पदधारकों के वेतनमान की व्यवस्था की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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होमगार्ड्स के अधिकारियों को 9 एम0एम0 प्रतिबन्धित बोर की पिस्टल उपलब्ध कराने का निर्णय

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में होमहोमगार्ड्स के अधिकारियों को 9 एम0एम0 प्रतिबन्धित बोर की पिस्टल उपलब्ध कराने का निर्णय विभाग के आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत 9 एम0एम0 की प्रतिबन्धित बोर की पिस्टल को होमगाड्Zस के 106 अधिकारियों के उपयोगार्थ क्रय किये जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है।

मन्त्रिपरिषद ने दिनों-दिन बढ़ रहे जोखिम पूर्ण कार्यो एवं आतंकी चुनौतियों के बीच कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस बल के सहयोगी के रूप में होमगार्ड्स के अधिकारियों को 9 एम0एम0 प्रतिबन्धित बोर
की पिस्टल उपलब्ध कराने का निर्णय विभाग के अधिकारियों की महती भूमिका को देखते हुए यह मंजूरी दी है।

निर्णय के अनुसार सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत 04 डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, 12 मण्डलीय कमाण्डेण्ट, 58 जिला कमाण्डेण्ट, 12 कमाण्डेण्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र तथा 20 वैतनिक निरीक्षकों को अर्थात कुल 106 अधिकारियों को 9 एम0एम0 पिस्टल दी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय एवं राज्यानुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने का निर्णय

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय एवं राज्यानुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों आदि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान से आच्छादित हैं, को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.11.2008 तक के अवशेष अन्तर वेतन का भुगतान तभी अनुमन्य होगा जब भारत सरकार दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.03.2010 तक की अवधि के वेतन व्यय भार का 80 प्रतिशत वहन करने के लिए धनराशि अवमुक्त कर देगी। अवशेष/अन्तर वेतन का वास्तविक भुगतान केन्द्र सरकार से वास्तव में प्राप्त होने वाली धनराशि की साइज/अनुपात को संज्ञान में लेते हुए ही किया जायेगा। देय अवशेष धनराशि का आधा भुगतान वर्ष 2010-11 में तथा शेष आधा भुगतान वर्ष 2011-12 में किया जायेगा और भुगतान की पद्धति राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान होगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 191.60 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्ययभार आयेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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उ0प्र0 शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली-2010 के प्रख्यापित किये जाने का निर्णय

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में राज्य के 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डॉयट) में उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली-2010 को प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मन्त्रिपरिषद ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य में गुणात्मक सुधार एवं प्रशिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु इन पदों पर नियमित प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली-2010 के प्रख्यापित किया है। इस नियमावली में प्रवक्ता संवर्ग के 1190 पद तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के नियन्त्रणाधीन अन्य संस्थानों के संवर्गीय 83 पद अर्थात 1273 पदों को सम्मिलित किया गया है। यह सभी पद अराजपत्रित समूह ´ग´ के हैं। लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले इन सभी पदों के नियुक्त प्राधिकारी निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्रेटर नोएडा के कर्मियों को छठे वेतन आयोग का लाभ

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् की बैठक में वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। यह लाभ कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा।

मन्त्रिपरिषद् के निर्णय के अनुसार इन कर्मचारियों/अधिकारियों को समय वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय कर्मियों की भान्ति अनुमन्य होगी। पुनरीक्षित वेतन संरचना से आने वाले व्यय भार को प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य होगा, जिसे शासनादेश निर्गत होने के माह की पहली तारीख से देय होगा तथा 01 जनवरी, 2006 से देय अवशेष का भुगतान राजकीय कर्मचारियों के सापेक्ष किस्तों में किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नोएडा के कर्मियों को छठे वेतन आयोग का लाभ

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -   उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् की बैठक में नोएडा के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य में गठित वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ कतिपय शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया है।

मन्त्रिपरिषद् के निर्णय के अनुसार इन कर्मचारियों/अधिकारियों को समय वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय कर्मियों की भान्ति अनुमन्य होगी। पुनरीक्षित वेतन संरचना से आने वाले व्यय भार को प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। यह पुनरीक्षित वेतनमान कतिपय शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य होगा।

पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य होगा, जिसे शासनादेश निर्गत होने के माह की पहली तारीख से देय होगा तथा 01 जनवरी, 2006 से देय अवशेष का भुगतान राजकीय कर्मचारियों के सापेक्ष किस्तों में किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं एक्स-रे तकनीशियन सेवा नियमावली, 2010 के प्रख्यापन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उ0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं एक्स-रे तकनीशियन सेवा नियमावली, 2010 के प्रख्यापन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एक्सरे तकनीशियन के पदों पर भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती रखा गया है। सेवा नियमावली के प्रख्यापन हो जाने से इस संवर्ग के कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी विसंगतियां/नियुक्तियां आदि समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

ज्ञातव्य है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में एक्सरे तकनीशियन सेवा नियमावली में पदों की संख्या-17 है, जिसमें 11 स्थायी एवं 06 पद अस्थायी है। इनका वेतनमान/वेतन बैण्ड 5,200-20,200 रूपये एवं ग्रेड वेतन 2,800 रूपये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2010 के प्रख्यापन का कार्योत्तर अनुमोदन

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2010 में के प्रख्यापन को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि तृतीय संशोधन प्रकरण की महत्ता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-1125/पांच-11-2010-एन (92)/86टी0सी0, दिनांक 17.04.2010 को मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के अनुमोदनोपरान्त इस प्रतिबंध के साथ सम्पन्न कर ली गई थी कि आगामी मन्त्रिपरिषद् की बैठक में प्रकरण विशेष पर मन्त्रिपरिषद् का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। संशोधन की अधिसूचना दिनांक 17.04.2010 को निर्गत हो चुकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मन्त्रिपरिषद द्वारा पी0पी0पी0 माडल पर जनपद मेरठ में आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण को मंजूरी

Posted on 07 May 2010 by admin

पशुवधशाला का निर्माण 101 करोड़ रुपये की लागत से होगा

लखनऊ -   उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न  मन्त्रिपरिषद की बैठक में नगर निगम मेरठ के बोर्ड की बैठक दिनांक 20 मार्च, 2010 की कार्यवाही के अंश मा0सदन द्वारा पी0पी0पी0 माडल के अनुसार पशुवधशाला के आधुनिकीकरण तथा कन्सेशन एग्रीमेन्ट का प्रारूप बहुमत के आधार पर अस्वीकार किया गया, को प्रतिषेधित करने तथा ग्राम घोसीपुर, तहसील-सदर, जनपद-मेरठ में आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कार्य करने हेतु नगर निगम मेरठ को शासन से निर्देश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही ग्राम घोसीपुर में 5.260 हेक्टेयर अधिग्रहीत भूमि पर आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया गया।

मन्त्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि पर्यावरणीय प्रदूषण और व्यापक जन समस्याओं के दृष्टिगत मेरठ पशुवधशाला के आधुनिकीकरण के माडल के आधार पर प्रदेश के अन्य नगर निगमों के अधीन स्थापित पशु वधशालाओं का भी आधुनिकीकरण किया जाये।

ज्ञातव्य है कि नगर निगम, मेरठ के बोर्ड द्वारा दिनांक 20.03.2010 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मा0 सदन द्वारा पी0पी0पी0 माडल के अनुसार पशुवधशाला के आधुनिकीकरण तथा कन्सेशन एग्रीमेन्ट का प्रारूप बहुमत के आधार पर अस्वीकार किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं नगर निगम अधिनियम 1959 के प्राविधानों के दृष्टिगत आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कराया जाना नगर निगम का बाध्यकारी दायित्व होने के कारण, मन्त्रिपरिषद ने नगर निगम मेरठ के इस प्रस्ताव को प्रतिषेधित करते हुए आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण करने के लिए मेरठ नगर निगम को शासन से निर्देश जारी करने का निर्णय लिया।

पशुवधशाला का निर्माण मेरठ नगर निगम द्वारा सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (पी0पी0पी0) मॉडल के आधार पर कराया जायेगा। यह पशुवधशाला घोसीपुर (मेरठ) में 5.260 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जायेगी तथा इस आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण पर 101.76 करोड़ रुपये व्यय होगा। पशुवधशाला के निर्माण का कार्य 2 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मेरठ जनपद की वर्तमान पशुवधशाला आबादी के बीच आ गई है। इस पशुवधशाला को आबादी से दूर तथा नगर से बाहर  आधुनिक पशुवधशाला के रूप में निर्मित कराये जाने के लिए ग्राम घोसीपुर में भूमि नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत की गई है, जो राजस्व अभिलेखों में नगर निगम मेरठ के नाम दर्ज भी करायी जा चुकी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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