Archive | May 20th, 2010

राजीव जी की स्मृति में पुष्पांजलि एवं सर्व-धर्म-पाठ का आयोजन

Posted on 20 May 2010 by admin

भारत रत्न-पूर्व प्रधानमन्त्री स्व0 राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस (21मई) पर कल पूर्वान्ह 11.00बजे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय, नेहरूभवन, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ में राजीव जी की स्मृति में पुष्पांजलि एवं सर्व-धर्म-पाठ का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व प्रात: 10.30बजे कालीदास मार्ग स्थित राजीव जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सचिव विजय सक्सेना ने बताया कि पुष्पांजलि एवं सर्व-धर्म-पाठ के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सतीश अजमानी एवं रमेश मिश्रा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया

Posted on 20 May 2010 by admin

मेरठ छावनी परिषद के होने वाले पार्षद पद के चुनाव हेतु उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी ने पूर्व विधायक श्री सतीश अजमानी एवं उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री रमेश मिश्रा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पर्यवेक्षक कल मेरठ पहुंचकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं से विचार-विमर्श करके उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करेंगे व कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कांग्रेस नेता बी.के.पोद्दार के आकिस्मक निधन पर शोक प्रकट किया

Posted on 20 May 2010 by admin

ऐशबाग वार्ड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सन्दीप पोद्दार के पिता, कांग्रेस नेता बी.के.पोद्दार के कल एसजीपीजीआई में किडनी फेल होने से हुए आकिस्मक निधन पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी एवं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने गहरा शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शान्ति एवं शोक सन्तप्त परिजनों को इस असह्य दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ0 जोशी की ओर से आज स्व0 बी.के.पोद्दार की अन्त्येष्टि के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने भैंसाकुण्ड पहुंचकर स्व. पोद्दार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमन्त्री के निर्देश पर इलाहाबाद जनपद की सोरांव तथा उन्नाव की हसनगंज तहसील में आये आंधी-तूफान से मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता

Posted on 20 May 2010 by admin

घायलों के नि:शुल्क इलाज के निर्देश

उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के निर्देश पर आज सुबह इलाहाबाद की सोरांव तहसील के आठ गांवों-मसनी, सराय चन्द्रभानु, काशीपुर, उस्मानपुर, सेवईथ, पुराना फाफामऊ, सरायदीना तथा यूसुफपुर में आयी तेज आंधी और तूफान से मरने वाले 11 लोगों में से 10 मृतकों के परिजनों को आज ही एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। एक मृतक की शिनाख्त कराई जा रही है।

मुख्यमन्त्री ने इस दैवी आपदा में घायल होने वाले 15 लोगों के नि:शुल्क इलाज करने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने उन्नाव जनपद के हसनगंज तहसील के तीन गांवों-दरिहट, मिर्जापुर तथा मदनखेड़ा में आंधी-तूफान से मरने वाले चार लोगों के आश्रितों को एक-एक लाख की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिये। निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रितों को धनराशि का वितरण कर दिया गया है।

मुख्यमन्त्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी सहानुभूति एवं संवेदना व्यक्त करते हुए इस दैवी आपदा में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

मुख्यमन्त्री ने प्रभावित गांवों का भ्रमण करके क्षतिग्रस्त मकानों का तत्काल सर्वे कर आपदा राहत निधि से क्षतिपूर्ति वितरित करने के भी निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही आंधी-तूफान से बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि दैवी आपदा की स्थिति आने पर जिले के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचें और प्रभावित लोगों की हर सम्भव सहायता करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनगणना में नगरवासी सहयोग करें - मुशीर अहमद

Posted on 20 May 2010 by admin

सुलतानपुर - भारत की जनगणना 2011 का महा अभियान नगर पालिका परिशद क्षेत्र में शुरू हो गया। जनगणना के मद्दे नज़र पूरे नगर में 25 सुपरवाइजर , 190 प्रगणक सहायक, 07 लिपिक पालिका द्वारा लगाये गये हैं। जनगणना 16मई से शुरू होकर 30 जून 2010 तक मकान सूची करण का कार्य किया जायेंगा। जनगणना निदेशालय के आदेशानुसार प्रथम दिन नगर में निवास करने वाले तथा उपलब्ध वीआईपी जिनमें नगर के प्रथम नागरिक प्रवीण कुमार अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका,विधायक ओ0 पी सिंह, एमएलसी ओम प्रकाश त्रिपाठी,जिला जज , जिलाधिकारी , पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य दण्डाधिकारी की जनगणना मुशीर अहमद अधिशाशी अधिकारी/ चार्ज जनगणना अधिकारी नगर पालिका परिशद द्वारा किया गयां । जनगणना कार्य में लगे रियाज मोहम्मद गिरजा शंकर श्रीवास्तव, उमेश चन्द्र श्रीवास्तव,घनश्याम श्रीवास्तव आदि रहे। जनगणना अधिकारी नगर वासियो से अपील किया है कि इस  राष्ट्रीय कार्य में सुपावाइजरों व प्रगणकों का सहयोग करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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योजनाओं का लाभ जनता को अवश्य मिलना चाहिए - केन्द्रीय दल

Posted on 20 May 2010 by admin

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज का सही उपयोग करने की दी सलाह
पानी व अन्ना प्रथा की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कई  योजनाओं पर भी की गई चर्चा
दो वर्षो में 6 हजार से अधिक तालाब खोदे जाएंगे

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के तहत विभागवार बनाई गई योजनाओं का लाभ जनता को अवश्य मिलना चाहिए। यह निर्देश जिला स्तरीय अधिकरियों को केन्द्र की ओर से आई टीम ने दिए। इस दौरान जिले के सिंचाई, लघु सिंचाई, डीपीएपी, वनविभाग, पशुपालन विभाग, दुग्ध विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान व मण्डी परिषद द्वारा 409.54 करोड़ के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए। जिसमें वन विभाग व डीपीएपी को 5.87 करोड़ रुपया बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज से प्राप्त भी हो चुके हैं।

गुरुवार को बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के बारे में चर्चा करने के लिए आए केन्द्रीय दल के बी के बहुगुणा प्रशासन एवं वित्त अपर सचिव भारत सरकार व डा. आलोक सिक्का तकनीकी विशेषक/अपर सचिव भारत सरकार ने विभाग वार अधिकारियों से पैकेज पर चर्चा की। उनका कहना था कि इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। साथ ही मुख्यरूप से बुन्देलखण्ड में वर्षा के पानी का सदुपयोग हो तथा अन्ना प्रथा को समाप्त करने के लिए भी सभी मिलकर जागरूकता लाएं। उन्होंने कहा कि वन विभाग वन क्षेत्रा में वृक्षारोपण करे तो लघु व सिंचाई विभाग तथा भूमि संरक्षण और कृषि विभाग इन योजनाओं को इस प्रकार से संचालित करे कि वन व जल संचयन का लाभ लोगों को मिल सके।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी पी के श्रीवास्तव ने बुंन्देलखण्ड विकास निधि कमेटी के सामने विभागवार केन्द्रांश व राज्यांश के साथ लाभर्थीअंश का जिक्र करते हुए बताया कि जनपद के दस विभागों द्वारा इस योजना में काम किया जाना है जिसमें केन्द्रांश 136.96 करोड़, राज्यांश 10.21 करोड़, लाभर्थी अंश 8.57 करोड़, मनरेगा 65.07 करोड़, एसीए 185. 57 करोड़ रुपये देगा। बैठक के दौरान केन्द्रीय प्रतिनिधि श्री सिक्का ने कहा कि इन योजनाओं को लागू करने में केन्द्र भरपूर सहयोग करेगा। लेकिन उसको सदुपयोगी व कारगर बनाने में मनरेगा की तरह काम न कर समय से पूरा करें। इस बीच उन्होंने कहा कि पानी की कमी को देखते हुए जल संचयन के क्षेत्रा में वर्ष 2010-11 में 3 हजार 91 तालाब व वर्ष 2011-12 में 3 हजार 91 तालाब बनवाए जाए तभी पानी की समस्या से जूझ रहे यहां के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलवाया जा सकेगा।

इसके पूर्व जिलाधिकारी विशाल राय ने केन्द्रीय सचिवों को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए सभी को प्रोजेक्ट के अनुसार भरपूर मेहनत करनी होगी। तभी यह योजना अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेगी। बैठक में उप कृषि निदेशक एम ए सिद्दीकी, जलनिगम अधिशासी अभियन्ता जे पी सिंह, जिला कृषि अधिकारी एच एन राजपूत, भूमिसंरक्षण अधिकारी जीपी कुशवाहा, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई के एस लाल, डीएफओ बीके चोपड़ा समेत सभी सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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राम मन्दिर निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश समेत केन्द्र में पार्टी की सरकार का गठन जरूरी - शाही

Posted on 20 May 2010 by admin

लखनऊ- अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के प्रति अपनी संकल्पबद्धता को दोहराते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश समेत केन्द्र में पार्टी की सरकार का गठन जरूरी है।

शाही ने अपने पहले संववादाता सम्मेलन में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, भगवान राम देश के करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केन्द्र हैं और भाजपा अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर भव्य मन्दिर के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। यह दावा करते हुए कि जिस दिन उत्तर प्रदेश और केन्द्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बन जायेगी, उस दिन राम मन्दिर निर्माण का रास्ता साफ हो जायेगा, शाही ने कहा, ऐसा होने के लिए जरूरी है कि भाजपा उप्र में मजबूत हो, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलेगा, तभी केन्द्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी

बुधवार को शाही के स्वागत समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वरुण गांधी के इस ऐलान पर कि उप्र में भाजपा की सरकार बनने पर मायावती की मूर्तियों की जगह भगवान श्रीराम की मूर्तियां लगा दी जायेगी, शाही ने कहा कि भाजपा देश के कानून और संविधान का सम्मान करती है और जो भी किया जायेगा इसी दायरे में किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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111 हिन्दू व मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह 7 जून को करायेगा मंसूरी समाज

Posted on 20 May 2010 by admin

लखनऊ - ऑल इण्डिया जमीअतउल मंसूर के तत्वावधान में 07 जून 2010 को मंसूरी समाज के लोगो द्वारा 111 हिन्दू व मुस्लिम गरीब जोड़ों का सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मंसूरी समाज के सभी राजनैतिक दलों मे मौजूद सीनियर लीडर सहित लगभग हजारों लोगों के एकत्र होने की उम्मीद है।

उक्त जानकारी देते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजक मो. रहूप मंसूरी व ऑल इण्डिया जमीअतउल मंसूर प्रादेशिक महामन्त्री सलीम अहमद मंसूरी ने यहा लखनऊ में बताया कि मंसूरी समाज के लोगो द्वारा दिनांक 07 जून 2010 को दिन सोमवार को श्री गांधी इण्टर कालेज, स्टेन रोड, उरई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आयोजक श्री  मंसूरी ने बताया कि इस अवसर पर एक समारोह का भी आयोजन किया है जिसमें केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अब्दुल अली अजीजी मंसूरी, यू0पी0 एग्रो के चेयर मैन राज्य मन्त्री जावेद इकबाल मंसूरी सपा विधायक डा. आर.ए. उस्मानी, विधायक इरफान सोलंकी, सहित पूर्व विधायक हाफिज इरषाद मंसूरी ऑल इण्डिया जमीअतउल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल सलाम मंसूरी महामन्त्री रियाज मंसूरी, प्रदे अध्यक्ष हाजी मरूर मंसूरी  आदि शामिल होगे।

सामूहिक शादी के आयोजक मो. रहूप  मंसूरी ने बताया कि यह पहला मौका है जब मंसूरी समाज द्वारा हिन्दू मुस्लिम लड़के-लड़कियों की शादी का आयोजन पहली बार एक ही पण्डाल में आयोजित किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भूगर्भ जल के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास हेतु प्रस्तावित विधेयक वेबसाइट पर अपलोड

Posted on 20 May 2010 by admin

मुख्य सचिव द्वारा विधेयक पर 45 दिनों में जनमानस से सुझाव एवं प्रतिक्रिया देने की अपील

लखनऊ - मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने आज मीडिया सेन्टर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भूजल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा, प्रबन्ध, नियोजन एवं विनियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा लोकहित में एक अधिनियम बनाने का निश्चय किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावित अधिनियम को जनमानस के सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु आज यहां भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट  पर अपलोड किया जा रहा है। ड्राट भूजल अधिनियम के प्राविधानों पर जनमानस की प्रतिक्रिया एवं सुझाव 45 दिवस के अन्तर्गत अर्थात विलम्बतम 05 जुलाई 2010 तक आमन्त्रित है। सुझाव एवं प्रतिक्रिया ईमेल पर या निदेशक भूगर्भ विभाग उ0प्र0 नवां तल इंदिरा भवन अशोक मार्ग, लखनऊ के पते पर प्रेषित किये जा सकते हैं।

मुख्य सचिव श्री गुप्ता ने बताया कि प्रस्तावित अधिनियम राज्य में भूगर्भ जल के सुरक्षा एवं विकास के प्रबन्धन, नियन्त्रण एवं विनियमन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रदेश में विगत वर्षो में भूगर्भ जल के अनियिन्त्रत एवं तेजी से हो रहे दोहन के फलस्वरूप कई क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है, जिससे भूजल उपलब्धता की दृष्टि से चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा राज्य के कई भागों, शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भूजल के जलाशयों में कमी आई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास हेतु भूगर्भ जल का दोहन आवश्यक है, किन्तु इसके साथ-साथ इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं परिरक्षण के लिए उसका प्रबन्ध, नियन्त्रण एवं विनियमन विशेषकर संकटग्रस्त क्षेत्र में किया जाना समय की मांग भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 138 विकास खण्ड संकटग्रस्त की श्रेणी में हैं और यदि इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं प्रबन्धन हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो शीघ्र ही अधिकांश विकास खण्ड संकटग्रस्त की श्रेणी में होंगे, जो प्रदेश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, और अधिकांश क्रियाकलाप बन्द हो जायेंगे, जो क्रियाकलाप होंगे भी, वे अधिक खर्चीले होंगे।

श्री गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित  विधेयक को नाम एवं विस्तार तथा परिभाषाओं, भूजल प्राधिकरण के गठन इसके कृत्य अधिकार शक्तियों, भूजल सम्भरण तथा विविध जिसमें दण्ड इत्यादि के प्राविधान हैं, चार अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रस्तावित एक्ट सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगा तथा यह सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में गैर नोटीफाइड, सेमी क्रिटिकल, अतिदोहित एवं  क्रिटिकल  क्षेत्रों हेतु अलग-अलग प्राविधान है।

नॉन नोटीफाइड शहरी क्षेत्र में 0.5 हार्स पावर तक के प्रयुक्त करने वाले भूजल उपभोक्ता पर कोई नियन्त्रण फिलहाल नहीं होगा। 0.5 हार्स पावर से अधिक के पम्पसेट स्थापित करने हेतु रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से सेल्फ रेगुलेशन लागू होगा तथा भूजल दोहन सीमा प्रत्येक शहरी क्षेत्र  हेतु बल्क यूजर के लिए निर्धारित सीमा तक होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज अनिवार्य होगा। 0.5 हार्स पावर से अधिक क्षमता के पम्प विक्रय करने पर विक्रेता को प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

शहरी क्षेत्र के बल्क यूजर को निर्धारित मात्रा में आर0डब्लू0एच0/आर0 (रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज) करना होगा तथा भूजल का दोहन निर्धारित सीमा तक करने का प्रतिबन्ध होगा। बल्क यूजर से भूजल  दोहन हेतु  फीस लेने का भी प्राविधान है तथा इसके लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वह पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर से रिचार्ज स्ट्रक्चर, पम्पसेट इत्यादि का निरीक्षण निर्धारित फीस देकर वर्ष में दो बार करायें।

नॉन नोटीफाइड ग्रामीण क्षेत्र में फिलहाल 7.5 हार्स पावर तक के पम्पसेट प्रयुक्त/स्थापित करने वाले भूजल उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिबन्ध/नियन्त्रण लागू नहीं होगा। 7.5 हार्स पावर से अधिक के पम्पसेट स्थापित करने हेतु वाटर यूजर एसोशिएशन के माध्यम से सेल्फ रेगुलेशन लागू होगा तथा भूजल का दोहन प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र हेतु बल्क यूजर के लिए निर्धारित सीमा तक ही करने का प्रतिबन्ध होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज अनिवार्य होगा। 7.5 हार्स पावर से अधिक क्षमता के पम्प विक्रय करने पर विक्रेता को प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र के बल्क यूजर को निर्धारित मात्रा में  आर0डब्लू0एच0/आर0 करना होगा   तथा भूजल का दोहन निर्धारित सीमा तक ही करने का प्रतिबन्ध होगा। बल्क यूजर से भूजल  दोहन हेतु फीस लेने का भी प्राविधान है तथा इसके लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वह पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर से रिचार्ज स्ट्रक्चर, पम्पसेट इत्यादि का निरीक्षण निर्धारित फीस देकर वर्ष में दो बार करायें।

नोटीफाइड एरिया (सेमी क्रिटिकल एरिया लेवेल-1) शहरी क्षेत्र में 0.5 हार्स पावर तक के पम्प सेट स्थापित करने हेतु रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशियेशन के माध्यम से सेल्फ रेगुलेशन लागू होगा। आर0डब्लू0एच0/आर0 अनिवार्य होगा। 0.5 हार्स पावर  से अधिक के पम्पसेट पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से स्थापित किये जा सकेंगे तथा ऐसे  मामलों में निर्धारित सीमा तक आर0डब्लू0एच0/आर0 अनिवार्य होगा। भूजल का दोहन  निर्धारित सीमा तक ही करने का प्रतिबन्ध होगा। 0.5 हार्स पावर से अधिक क्षमता के पम्प विक्रय करने पर विक्रेता को प्राधिकरण को सूचित करना अनिवार्य होगा।

शहरी क्षेत्र के बल्क यूजर पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही नये नलकूप/कूप निर्मित करा सकेंगे। भूजल का दोहन निर्धारित सीमा तक ही करने का प्रतिबन्ध होगा। आर0 डब्लू0एच0/आर0 अनिवार्य होगा तथा इसकी न्यूनतम सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। बल्क यूजर से फीस लेने का भी प्राविधान है तथा उसके लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वह पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर से रिचार्ज स्ट्रक्चर, पम्पसेट इत्यादि का निर्धारित फीस देकर वर्ष में दो बार निरीक्षण करायें।

नोटीफाइड ग्रामीण क्षेत्र में 7.5 हार्स पावर तक के पम्पसेट स्थापित करने हेतु वाटर यूजर एसोशियेशन के माध्यम से सेल्फ रेगुलेशन लागू होगा। आर0डब्लू0एच0/आर0 अनिवार्य होगा। 7.5 हार्स पावर से अधिक के पम्पसेट पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही स्थापित किये जा सकेंगे। भूजल का दोहन निर्धारित सीमा तक ही होगा तथा ऐसे मामलों में निर्धारित सीमा तक आर0डब्लू0एच0/आर0 अनिवार्य होगा। 7.5 हार्स पावर से अधिक क्षमता के पम्प विक्रय करने पर विक्रेता को प्राधिकरण को सूचित करना अनिवार्य होगा।

बल्क यूजर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही नलकूप/कूप निर्मित करा सकेंगे तथा उनके लिए आर0डब्लू0एच0/आर0 अनिवार्य होगा तथा इसकी न्यूनतम सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। बल्क यूजर निर्धारित सीमा तक ही भूजल दोहन कर सकेंगे। बल्क यूजर के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वह पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर से रिचार्ज स्ट्रक्चर, पम्पसेट इत्यादि का निरीक्षण वर्ष में दो बार निर्धारित फीस देकर करायें।
अतिदोहित/क्रिटिकल एरिया (लेविल-2 एवं 3) क्षेत्रों में नये कूपों/नलकूपों का निर्माण पूर्णत: प्रतिबन्धित किया गया है, यद्यपि कामर्शियल एवं इन्डस्ट्रियल यूजर्स को छोड़कर शेष सभी यूजर्स को मानव आवश्यकता/पेय जल हेतु वाटर सप्लाई के लिए नलकूप/कूप के निर्माण की अनुमति पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर की देख-रेख में होगी। भूजल के सभी वर्तमान एवं नये उपभोक्ताओं को पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर की देख रेख में आर0डब्लू0एच0/आर0 तकनीकी अपनाना अनिवार्य होगा तथा आर0डब्लू0एच0 /आर0 की न्यूनतम सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। भूजल उपभोक्ता को आर0डब्लू0 एच0/आर0 स्ट्रक्चर पम्पसेट इत्यादि का निरीक्षण भी पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर से वर्ष में दो बार निर्धारित फीस देकर करना होगा। बल्क यूजर के लिए भूजल दोहन की सीमा भी निर्धारित होगी।

कामर्शियल एवं इन्डस्ट्रियल यूजर के लिए नान नोटीफाइड एवं सेमी क्रिटिकल (लेविल-1) क्षेत्र में नलकूप/कूप बनाने हेतु ऐसे यूजर पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर को आवेदन करेंगे और पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर के निर्देशन एवं देख-रेख में ही कूप/नलकूप का निर्माण करायेंगे। भूजल दोहन की सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को आर0डब्लू0एच0/आर0 विधियां अपनाना अनिवार्य होगा और इसकी न्यूनतम सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। इनके लिए यह भी अनिवार्य  होगा कि वह पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर से रिचार्ज स्ट्रेक्चर, पम्पसेट इत्यादि का निरीक्षण वर्ष में दो बार निर्धारित फीस देकर करायें। इस श्रेणी के भूजल उपभोक्तओं से प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा भूजल दोहन हेतु फीस भी ली जा सकेगी।

अतिदोहत/क्रिटिकल (लेविल-2 एवं 3) में कामर्शियल एवं इन्डस्ट्रियल यूजर को नये नलकूप/कूप स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। वर्तमान उपभोक्ताओं को आर0डब्लू0एच0/ आर0 विधियां अपनाना अनिवार्य होगा और इसकी न्यूनतम सीमा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगी। ऐसे क्षेत्रों में यह भी आवश्यक होगा कि कामर्शियल एवं इन्डस्ट्रियल यूजर पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर से रिचार्ज स्ट्रक्चर, पम्पसेट इत्यादि का निरीक्षण निर्धारित फीस देकर वर्ष में दो बार करायें। इस अधिनियम में भूजल सम्भरण एवं वर्षा जल संचयन हेतु भी व्यापक प्राविधान किये गये हैं।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर0 के0 शर्मा, प्रमुख सचिव लघु सिंचाई, श्री सुशील कुमार व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिपाहियों की भर्ती में हेराफेरी के मामले सामने आये - सपा

Posted on 20 May 2010 by admin

लखनऊ - समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा उत्तर प्रदेश में 35 हजार सिपाहियों की भर्ती में हेराफेरी के मामले अब सामने आये हैं। इस भर्ती में धांधली करते हुए फेल को पास, पास को फेल किया गया है। अधिक अंक पाकर भी फेल घोषित छात्रों की एक बड़ी तादाद अपनी फरियाद हाईकोर्ट तक ले जाने की सोच रहे हैं। जो चुने गए हैं उनके प्रशिक्षण की भी सुचारू व्यवस्था नहीं है। न पर्याप्त प्रशिक्षक हैं, न प्रशिक्षुकों के लिए आवास तथा अन्य बुनियादी व्यवस्थाएं। सूबे के 8 पुलिस ट्रेनिगं संस्थानों में इतनी क्षमता भी नहीं है कि इतने जवानों को ट्रेनिगं दी जाए। इससे प्रतीत होता है कि मुख्यमन्त्री के इशारे पर सिर्फ धन उगाही के लिए ही सिपाही भर्ती का नाटक किया गया है।

मुख्यमन्त्री मायावती ने गद्दी सम्हालते ही समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भर्ती 18 हजार पुलिस-पीएसी के जवानों को बर्खास्त कर दिया था। उनकी कथित अनियमित भर्ती के लिए कई पुलिस अफसरों को दोषी ठहराया गया था। जिन नौजवानों को बर्खास्त किया गया था उनका क्या दोष था, यह बताने में सरकार असमर्थ रही है। उनकी जिन्दगी से खेलकर मायावती सरकार ने बहुत ही अनुचित एवं निन्दनीय कार्य किया था। बर्खास्त नौजवानों में बड़ी तादाद अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग की थी।

बसपा सरकार का काम भयादोहन से चलता है। समाजवादी पार्टी सरकार में भर्ती पुलिस-पीएसी के सिपाहियों की बर्खास्तगी के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ गया। लेकिन नीचे से ऊपर तक वसूली के अभियान को कायम रखने के लिए 35 हजार सिपाहियों की भर्ती का अब नया नाटक कर इस सरकार ने जनता के साथ गन्दा छल किया है। अब इस पर पर्दा डालने के लिए अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी जा रही है।
समाजवादी पार्टी मानती है कि बसपा सरकार ने भर्ती के नाम पर धन संग्रह का जो अभियान चला रखा है, उससे प्रदेश तबाही की ओर जा रहा है। विकास के बजाए ऐसे घोटालों से न तो प्रतिव्यक्ति आय बढ़नेवाली है और नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा की स्थिति में बदलाव आने वाला है। गरीब नौजवानों की हाय व्यर्थ नहीं जाएगी। इस सरकार के दिन अब गिने चुने रह गए है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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