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Archive | मुजफ्फरनगर

सऊदी अरब में मुजफ्फरनगर के युवक को फांसी

Posted on 13 June 2010 by admin

जलालाबाद  : सऊदी अरब में रह रहे जलालाबाद क्षेत्र के हसनपुर लुहारी गांव के युवक को हत्या के आरोप में वहां की शरई अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। उस पर बुलंदशहर के युवक को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारने का आरोप है। फांसी पर लटकाने का दिन शुक्रवार मुकर्रर हुआ है।

हसनपुर लुहारी गांव के अंसारियों वाली गली में हाफिज काला का परिवार रहता था। करीब दस वर्ष पूर्व यह परिवार दिल्ली चला गया था और वहां सेना बाग इलाके में रहने लगा था। हाफिज काला का एक बेटा शाबिर अली (40 वर्ष) सऊदी अरब में एक शेख के घर चालक की नौकरी करता है। इसी शेख के घर में बुलंदशहर निवासी सारिक भी कोई काम करता था।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों सारिक और शाबिर के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। उसी दौरान चाकू लगने से एजाज की मौत हो गई। मालिक की सूचना पर सऊदी अरब पुलिस ने आरोपी शाबिर को हिरासत में ले लिया। शुक्रवार को उसे स्थानीय शरई अदालत में पेश किया गया। अदालत में उसका गुनाह साबित होने पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। शुकंवार की रात शाबिर के परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई और तभी से परिजन सदमे में हैं।

सऊदी सरकार का नियम है कि किसी आरोपी को सजा से मुक्ति दी जा सकती है, यदि मरने वाले का सबसे निकटतम संबंधी आरोप वापस ले ले। शनिवार की सुबह दिल्ली में रह रहे शाबिर के कुछ परिजन हसनपुर लुहारी पहुंचे और यहां के कुछ गणमान्य लोगों को साथ लेकर बुलंदशहर गए।

बुलंदशहर में मृतक के परिजनों से वार्ता भी की गई, परंतु उन्होंने लाश भारत आने और उसका अंतिम संस्कार होने तक किसी भी तरह का आश्वासन देने से इनकार कर दिया है। हसनपुर लुहारी के प्रधान ने बताया कि वैसे तो शाबिर का परिवार बहुत पहले दिल्ली चला गया था। परंतु, इस गांव से उनका अभी भी भावनात्मक लगाव है।


Vikas Sharma
bundelkhandlive.com
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बसपा विधायक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया

Posted on 25 May 2010 by admin

सर्कस में काम करने वाली नेपाली लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी बसपा विधायक मोहम्मद अलीम और उनके भाई मोहम्मद यूनुस के अदालत में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 21 जून तक उसका तामील सुनिश्चित करने को कहा है।

अभियोजन सूत्रों के अनुसार इस सम्बंध में अदालत ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक को भी पत्र भेजा है। पुलिस ने पांच जून 2003 को अपोलो सर्कस की 48 लड़कियों को मुक्त कराया था तथा सर्कस के मालिक अलीम और उनके भाई यूनुस के खिलाफ यौन उत्पीड़न, अवैध हिरासत आदि का मामला दर्ज किया था।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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