लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् की बैठक में नोएडा के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य में गठित वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ कतिपय शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया है।
मन्त्रिपरिषद् के निर्णय के अनुसार इन कर्मचारियों/अधिकारियों को समय वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय कर्मियों की भान्ति अनुमन्य होगी। पुनरीक्षित वेतन संरचना से आने वाले व्यय भार को प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। यह पुनरीक्षित वेतनमान कतिपय शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य होगा।
पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य होगा, जिसे शासनादेश निर्गत होने के माह की पहली तारीख से देय होगा तथा 01 जनवरी, 2006 से देय अवशेष का भुगतान राजकीय कर्मचारियों के सापेक्ष किस्तों में किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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