लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय एवं राज्यानुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों आदि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान से आच्छादित हैं, को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।
मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.11.2008 तक के अवशेष अन्तर वेतन का भुगतान तभी अनुमन्य होगा जब भारत सरकार दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.03.2010 तक की अवधि के वेतन व्यय भार का 80 प्रतिशत वहन करने के लिए धनराशि अवमुक्त कर देगी। अवशेष/अन्तर वेतन का वास्तविक भुगतान केन्द्र सरकार से वास्तव में प्राप्त होने वाली धनराशि की साइज/अनुपात को संज्ञान में लेते हुए ही किया जायेगा। देय अवशेष धनराशि का आधा भुगतान वर्ष 2010-11 में तथा शेष आधा भुगतान वर्ष 2011-12 में किया जायेगा और भुगतान की पद्धति राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान होगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 191.60 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्ययभार आयेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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