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उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली-1993 में तृतीय संशोधन किये जाने का निर्णय

Posted on 07 May 2010 by admin

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली-1993 में तृतीय संशोधन/प्रख्यापन को अनुमोदित कर दिया गया है।

मन्त्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद अब उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली-1993 में तृतीय संशोधन करते हुए नियम-4 के उपनियम-2 में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। अब पूर्व के बोरिंग प्राविधिज्ञ ग्रेड-एक, बोरिंग प्राविधिज्ञ और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ इन श्रेणी के पदों के जगह बोरिंग प्राविधिज्ञ और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ मात्र दो श्रेणी के पद होगें। राज्य में बोरिंग प्राविधिज्ञ के कुल 1109 और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ के 1233 पद हैं।

इसी प्रकार नियम-5 में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती के स्रोतों का विवरण दिया गया है, जिसमें सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ के पद पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती तथा बोरिंग प्राविधिज्ञ के पद पर सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ से पदोन्नति की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा नियम-15 में सीधी भर्ती की प्रक्रिया हेतु लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 10 अंक की व्यवस्था की गई है जबकि नियम-21 में संवर्ग के पदधारकों के वेतनमान की व्यवस्था की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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