Archive | March 28th, 2010

विकास का पैसा बीच से गायब हो जाता है - राहुल

Posted on 28 March 2010 by admin

सुल्तानपुर - कांग्रेस महासचिव व अमेठी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसे बाद भी केंद्र सरकार ने विकास के लिए जितना पैसा दिया है उतना दूसरे राज्यों को नहीं दिया गया है, उन्होने आरोप लगाया कि, विकास के पैसा का फायदा प्रदेश को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह पैसा बीच से गायब हो जाता है।

राहुल ने पार्टी कार्यकताओं से अपील करते हुए कहा है कि नरेगा योजना को ढंग से लागू करने और इसका लाभ सभी को मिले यह सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव जाकर रोजगार कार्ड बनवाए तथा लोगों को काम दिलाकर योजना का पूरा लाभ पहुंचाने में सहयोग करें।

राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी महाविद्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बसपा सरकार पर जमकर हमला किया।उन्होने मायावती सरकार पर विकास की योजनाओं सही अमल न करने का आरोप जड़ा। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए चलाई गई कई योजनाओं नरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये का पैकेज दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार उस पैसे का सही उपयोग तक नहीं कर पा रही और यहां तक कहा कि इन योजनाओं का पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है और बीच में ही पैसा गायब हो जाता है।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि दी गई है। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए भी प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। राहुल ने कहा कि जिलों के विकास के साथ-साथ गरीबों और पिछड़ों के लिए भी केंद्र की संप्रग सरकार हजारों करोड़ दे रही है, लेकिन यह पैसा गरीबों और पिछड़ों तक नही पहुंच पा रहा है।

शुक्रवार को सुल्तानपुर में हुई जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि अभी तक तो कांग्रेस ही नरेगा योजना में गड़बड़ियों की शिकायत करती रही है, लेकिन कल हुई बैठक में तो सभी दलों के लोगों ने भी यह माना कि नरेगा योजना अच्छी है मगर अमल में खामियां है। कहा कि 2012 मिशन मेरा नही मीडिया की देन है मै तो 2012 तक समाजिक परिर्वतन की बात की है। उन्होंने गांधी ने कहा कि मै उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश के रूप में देखना चाहता हूं। गांव के विकास के लिए मनरेगा के द्वारा कार्य कराये जाने में अधिकारियों को पारदर्शिता लाने को कहा है। बाद में रायबरेली जाते समय जायस चौराहे की  एक दूकान पर सामोशे का भी लुफ्त लिया।  राहुल के दौरे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 31 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिन के दौरे पर आ रहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्थानान्तरित किये गये आई0ए0एस0 अधिकारी

Posted on 28 March 2010 by admin

लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार ने आई0ए0एस0 अधिकारी नवदीप रिनवा, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम मेरठ को विशे सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रतीक्षारत् आई0ए0एस0 अधिकारी आशी कुमार गोयल को प्रबन्ध निदेशक,  पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम मेरठ के पद पर स्थानान्तरित कर दिया है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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10.019 हे0 भूमि नगर विकास तथा प्राविधिक शिक्षा विभागों को हस्तान्तरित करने का निर्णय

Posted on 28 March 2010 by admin

अम्बेडकर नगर में मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना एवं मा0 श्री कांशीराम जी इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी के लिए भूमि की व्यवस्था

अकबरपुर राजकीय हवाई पट्टी की 10.019 हे0 भूमि नगर विकास तथा प्राविधिक शिक्षा विभागों को नि:शुल्क हस्तान्तरित करने का निर्णय

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद अम्बेडकर नगर में मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी की स्थापना हेतु अकबरपुर राजकीय हवाई पट्टी की 10.019 हे0 भूमि नगर विकास विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग को देने का निर्णय लिया है।

मन्त्रिपरिषद द्वारा परिचालन के माध्यम से लिए गए निर्णय के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग के स्वामित्व वाली अकबरपुर राजकीय हवाई पट्टी की  2.065 हे0 भूमि नगर विकास विभाग को आवास निर्माण हेतु तथा 7.954 हे0 भूमि, प्राविधिक शिक्षा विभाग को इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।

इस प्रकार मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत बनाये जाने वाले आवासों तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी इंजीनियरिंग कालेज आफ इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी के लिए भूमि की व्यवस्था हो जायेगी।

यह भूमि सम्बन्धित विभागों को इस शर्त के साथ नि:शुल्क देने का निर्णय लिया गया है कि भूमि का स्वामित्व नागरिक उड्डयन विभाग का ही बना रहेगा। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर नगर जिला प्रशासन इण्डियन एयरक्राफ्ट एक्ट-1934 तथा इण्डियन एयरक्राफ्ट रूल्स-1937 के साथ-साथ जारी विभागीय निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा। निर्मित किए जाने वाले भवनों की ऊंचाई 12 मीटर तक ही सीमित रखी जायेगी। उड़ान सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेसिक स्ट्रिप के दोनों ओर कम से कम 150 मीटर तक के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं की जायेगी तथा वर्तमान हवाई पट्टी की तार बाड़/बाउण्ड्रीवाल के दोनों ओर 100 मीटर भूमि विभाग के लिए छोड़ी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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12,672 मी0टन सेला चावल को लेवी से मुक्त करने का निर्णय

Posted on 28 March 2010 by admin

मन्त्रिपरिषद द्वारा इटावा एवं औरैया के 12,672 मी0टन सेला चावल को लेवी से मुक्त करने का निर्णय
राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद भारतीय खाद्य निगम ने सेला चावल की अवशेष लेवी नहीं ली

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद ने परिचालन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 की कानपुर संभाग के जनपद इटावा एवं जनपद औरैया की कुल 12,672 मी0टन कामन सेला चावल को लेवी से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

वर्तमान में कानपुर संभाग के जनपद इटावा में 11868 मी0टन और जनपद औरैया में 804 मी0टन वर्ष 2008-09 का सेला चावल लेवी के रूप में लिया जाना अवशेष है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से अवशेष सेला चावल की डिलीवरी लिये जाने का बार-बार अनुरोध किया गया, किन्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा उक्त अवशेष लेवी नहीं ली गई। ऐसी स्थिति में अवशेष सेला चावल को न तो लेवी के रूप में लिया जा सकता है और न ही खुले बाजार में बेचने की छूट दी जा सकती है। चूंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के किसी भाग में सेला चावल की कोई खपत नहीं है तथा राशन की दुकान में भी इसे वितरित नहीं किया जा सकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मन्त्रिपरिषद ने दोनों जनपदों के 12672 मी0टन सेला चावल को लेवी से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में विकेन्द्रीकृत क्रय प्रणाली के तहत लेवी चावल का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हेतु किया जाता है। प्रदेश की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक चावल का उदग्रहण होने पर उसे केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदानित कर दिया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केवल कामन अरवा चावल का आवंटन एवं वितरण किया जाता है। अत: इस हेतु सेला चावल की आवश्यकता नहीं होती है। लेवी योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये सेला चावल का भण्डारण केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2009-10 की लेवी नीति में यह प्राविधान है कि विगत वर्षो की लेवी की मात्रा का पहले मिल द्वारा सम्प्रदान किया जायगा, इसके बाद वर्तमान वर्ष की लेवी ली जायेगी और कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 राज्य जैव विविधता नियमावली-2010 मंजूर

Posted on 28 March 2010 by admin

राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्य व अधिकार निर्धारित

लखनऊ -   उत्तर प्रदेश मन्त्रि परिद ने परिचालन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली-2010 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। नियमावली द्वारा उ0प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन, सामान्य कार्य व अधिकार, लेखा का रख-रखाव, वित्त पोण आदि की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

राज्य जैव विविधता बोर्ड प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण सम्बन्धी प्रकरणों की पहचान करने के साथ-साथ जैव विविधता के सम्बन्ध में रणनीति और कार्ययोजना तैयार करेगा। बोर्ड प्रदेश सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता तथा मार्ग-दर्शन प्रदान करेगा और जैव विविधता अधिनियम-2002 के उपबन्धों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। राज्य की जैव विविधता नीति तैयार करना, जैव विविधता पार्क की स्थापना करना भी बोर्ड के कार्यो में शामिल होगा। इसके अलावा समुचित अन्तरालों पर बोर्ड द्वारा प्रदेश की जैव विविधता की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट भी जारी की जायेगी। बोर्ड द्वारा जैव विविधता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जैव विविधता समितियों को सुदृढ़ किया जायेगा और इन्हें मार्ग दर्शन प्रदान किया जायेगा।

बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि नियोजन व प्रबन्धन के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता और इस पर निर्भर जीविका का इस प्रकार समन्वय किया जाये, ताकि जैव संसाधनों का संरक्षण और पोशणीय उपयोग किया जा सके। जैवीय संसाधनों और इससे जुड़े परम्परागत ज्ञान की जानकारियों को संकलित करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा डाटाबेस तैयार करने और डाक्यूमेन्टेशन का कार्य किया जायेगा। बोर्ड जैव संसाधनों तथा इससे जुड़े ज्ञान के सम्बन्ध में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के उपाय भी करेगा। जैव विविधता बोर्ड राज्य के किसी जैव संसाधन और उससे जुड़े परम्परागत ज्ञान के सम्बन्ध में अवैध रूप से प्रदान किए गए बौद्धिक सम्पदा अधिकार का विरोध करने के लिए विधि विशेशज्ञों की नियुक्ति सहित अन्य आवश्यक उपाय करेगा। ऐसे क्षेत्रों, जहां से जैव संसाधन और इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त की गई हैं, जैव विविधता बोर्ड इन क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास करेगा।

राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा। प्रदेश के प्रमुख सचिव वन इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे। इनके अलावा पर्यावरण, उद्यान, कृशि विभाग/कृषि शिक्षा, पशुपालन विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एवं प्रमुख वन संरक्षक बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार तीन  वर्ष की अवधि के लिए पांच विशेश सदस्यों को बोर्ड में नामित करेगी। यह गैर-सरकारी सदस्य जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोशणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से जुड़े लाभों में बराबर भागीदारी से सम्बन्धित विशयों के विशेज्ञ होंगे। राज्य सरकार अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक स्तर के किसी अधिकारी को बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी। बोर्ड आवश्यकतानुसार वित्त विभाग, मत्स्य विभाग के किसी अधिकारी या प्रतिष्ठित संस्थानों/गैर सरकारी संगठन के किसी विशेज्ञ को विशे आमन्त्रित के रूप में आमन्त्रित कर सकेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सामाजिक विषमता को मिटाना समाजवाद का सपना है - अखिलेश

Posted on 28 March 2010 by admin

लखनऊ -  जब तक सत्ता  पिछड़ों और किसानों के हाथों में नहीं आएगी तब तक सामाजिक न्याय हासिल नहीं होगा। सामाजिक विमता को मिटाना समाजवाद का सपना है। गैर बराबरी समाप्त करना उसका लक्ष्य है। समाजवादी आन्दोलन से ही सद्भाव आएगा।

ये उद्गार आज यहॉ सहकारिता भवन में कुर्मी महासभा द्वारा आयोजित समाजवादी होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा  मंहगाई बढ़ाकर लोगों की जिदंगी दूभर करने के लिए केन्द्र और राज्य की सरकारें जिम्मेदार हैं। किसानों और उपभोक्तों के हितों से ज्यादा उन्हें मिल मालिकों, पूंजीपतियों और बिचौलियों के लाभ की चिन्ता है। बेकारी बढ़ी है। कानून व्यवस्था गिरी है, ऐसे में होली की भावना का सद्भाव समाज में कैसे पनप सकता है।

श्री यादव ने कहा कि कुछ ताकतें सामाजिक न्याय की बहस को उलझाकर भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। इसका मुंहतोड़ जबाव पिछड़ों की एकजुटता से आगामी विधानसभा चुनावों में दिया जाएगा। अन्याय और बेकारी के खिलाफ समाजवादी  पार्टी ने जो संघर्ष छेड़ रखा है, वह जारी रहेगा।

प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ धर्म निरपेक्षता के पक्षधर हैं। बसपा धोखे की राजनीति करती है जब कि श्री मुलायम सिंह यादव आम जनता के मसले उठाते हैं। वही गरीबों, महिलाओं, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों के सच्चे हमदर्द हैं।

इस समारोह में श्रीमती सुशीला सरोज, सांसद, श्री रामलौट वर्मा पटेल, श्री तिलकराम वर्मा, पूर्व एमएलसी, श्री रविदास मेहरोत्रा, पूर्व विधायक, श्री धर्मानन्द तिवारी, श्री नानकदीन भुर्जी डा0 अखिलेश पटेल, श्री अशोक यादव, श्री सुशील दीक्षित, श्री राजपाल कश्यप, श्री जगन्नाथ यादव, मो0 ऐबाद, श्री ताराचन्द यादव, श्री राममूर्ति वर्मा, श्री सन्दीप पटेल, मो0 हनीफ खान, श्री हरिहर सिंह, श्री रामदास वर्मा, श्री राम सिंह राणा, श्री पीडी0 तिवारी, श्रीमती प्रेमा मिश्रा, श्रीमती परवीन अयूब, श्रीमती कंचना सिंह, श्रीमती चन्द्रा रावत, श्री मुन्ना यादव श्री देवी बक्श सिंह तथा श्री सहजराम यादव की उपस्थित उल्लेखनीय रही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 04 मार्च, 2008 को जारी अधिसूचना में संशोधन

Posted on 28 March 2010 by admin

डीजल आदि पर संशोधित अधिसूचना प्रभावी होने की तिथि के मध्य की अवधि का देय प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज माफ करने का निर्णय

लखनऊ  -  उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 04 मार्च, 2008 को जारी अधिसूचना में संशोधन कर अधिसूचना में स्थानीय क्षेत्र एवं माल के प्रवेश से पूर्व शब्द को निकाल दिए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही मन्त्रिपरिषद द्वारा 01 जनवरी, 2008 से संशोधित अधिसूचना को प्रभावी होने की तिथि के मध्य की अवधि का देय प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज माफ करने का भी फैसला लिया गया है।

प्रदेश सरकार ने ऐसे व्यापारियों को, जिनके द्वारा हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जनवितरण प्रणाली का किरोसीन आयल सम्मिलित नहीं है, की बिक्री पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत देय कर का भुगतान किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2008 में संशोधित अधिसूचना प्रभावी होने की तिथि के मध्य की अवधि का प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ब्याज माफी के आदेश पारित करने का अधिकार कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया है।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद ने परिचालन के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा-6 के तहत हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जनवितरण प्रणाली का किरोसीन आयल सम्मिलित नहीं है, पर दिये जाने वाले रिबेट के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2/765/ग्यारह-9(203)/92-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश- (10)2008, दिनंाक 04 मार्च, 2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मन्जूरी प्रदान कर दी है।

मन्त्रिपरिषद ने दिनांक 04 मार्च, 2008 को जारी अधिसूचना में संशोधन इसलिए किया है, ताकि वैट अधिनियम के अन्तर्गत हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जनवितरण प्रणाली का किरोसीन आयल सम्मिलित नहीं है, पर रिबेट, दोनों स्थितियों में अनुमन्य हो सके। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम के तहत इन वस्तुओं पर कर की देयता स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के पहले हो अथवा बाद में, दोनों स्थितियों में यह रिबेट अनुमन्य होगा।

ज्ञातव्य है कि 01 जनवरी, 2008 से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम लागू होने से पूर्व हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जनवितरण प्रणाली का किरोसीन आयल सम्मिलित नहीं है पर विज्ञप्ति संख्या -क0नि0-2-160/ग्यारह-9 (203)/92-उ0प्र0अधि0-12-2000-आदेश-(2)-2004, दिनांक 15 जनवरी, 2004 द्वारा माल के मूल्य का 5 प्रतिशत प्रवेश कर निर्धारित किया गया था। इन वस्तुओं की बिक्री पर देय व्यापार कर में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की सीमा तक रिबेट प्रदान किया गया था। यह रिबेट दोनों स्थितियों में था, चाहे प्रवेश कर की देयता व्यापार कर की देयता से पूर्व हो अथवा बाद में हो। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि प्रदेश के बाहर से उपभोग हेतु मंगाये जाने वाले डीजल, फर्नेस आयल आदि पर राज्य को प्रवेश कर प्राप्त हो तथा जिन व्यापारियों द्वारा इन वस्तुओं की बिक्री पर कर दिया जा रहा है, उन पर प्रवेश कर का भार न रहे।

व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 दिनांक 01 जनवरी, 2008 से प्रभावी हुआ था, जिसमें रिबेट का प्राविधान नहीं है। अत: उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 6 में तत्समय विद्यमान प्राविधानों के अनुरूप अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2/765/ग्यारह-9 (203)/92-उ0प्र0 अधि0-30-07 -आदेश-(10) 2008, दिनांक 04 मार्च, 2008 द्वारा इन वस्तुओं पर देय प्रवेश कर में वैट अधिनियम में देय कर का रिबेट प्रदान किया गया। यह रिबेट तभी अनुमन्य है यदि स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश करने से पूर्व उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत उस माल पर कर की देयता हो। स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर की देयता होने पर रिबेट अनुमन्य नहीं होता है। आयल कम्पनियों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर डिपो पर माल लाकर बिक्री की जाती है। डिपो से की गई बिक्री के सम्बन्ध में पहले प्रवेश कर का दायित्व आता है तथा बाद में बिक्री के पश्चात उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत भुगतान का दायित्व आता है।

इस प्रकार डिपो से डिपो के स्थानीय क्षेत्र के भीतर की गई बिक्री के सम्बन्ध में रिबेट अनुमन्य न होने से उन नगर निगमों में कीमत अधिक हो जाती है, जहां पर डिपो हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 6 में संशोधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन से शासनादेश संख्या-265/ग्यारह-2-09-9(01)/08 पार्ट-1ए, दिनंाक 01 फरवरी, 2009 द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया कि ऐसे व्यापरियों, जिनके द्वारा उक्त वस्तुओं की बिक्री पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत देयकर का भुगतान किया जा रहा है, से उक्त वस्तुओं पर प्रवेश कर की वसूली तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखी जाय।

अब चूंकि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा ´उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007´ की धारा-6 में वांछित संशोधन हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए धारा-6 के वर्तमान प्राविधानों के अनुरूप दिनांक 04 मार्च, 2008 की अधिसूचना में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी

Posted on 28 March 2010 by admin

मन्त्रिपरिषद द्वारा राज्य ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु वैट प्रणाली के प्रारूप में घोषणा अधिसूचित करने का निर्णय

लखनऊ  -  उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद ने परिचालन द्वारा राज्य ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु वैट प्रणाली के पूर्व उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम-1948 के नियम-25-ख के उपनियम (1) के अधीन यथाविहित प्रपत्र 3-ख में घोषणा के स्थान पर कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा रखते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया है। घोषणा पत्र का प्रारूप प्रक्रिया से सम्बन्धित है। अधिसूचना में इस आशय का स्पष्टीकरण भी जोडने का निर्णय लिया गया है कि कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा 1 जनवरी, 2008 से अधिसूचना की तिथि के बीच के संव्यवहारों के लिए लागू होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य ऊर्जा नीति के क्रियावयन हेतु उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन जारी अधिसूचना सं0-क0नि0 -2-1771/ ग्यारह-9(1)/2004-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(19)-2004 दिनांक 05 जुलाई 2004 द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित राज्य ऊर्जा नीति, 2003 के अधीन उत्पादन (नवीन क्षमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना आद्यौगिक इकाई जिसकी कुल पूंजी निवेश, नीति अवधि के भीतर अर्थात् 31 मार्च, 2009 तक एक हजार करोड़ रूपये या उससे अधिक की हो, को अन्य व्यापारियों के ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर व्यापार कर देय होने के लिए 05 जुलाई, 2004 को अनुज्ञा प्रदान की गई है, यदि ऐसे मालों का विक्रय अन्तत: ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाता है, जिससे कि ऐसी इकाई ऐसे व्यापारियों को उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम के प्रपत्र 3-ख में घोषणा जारी करे।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 निरसित हो गया है। उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 की धारा 81 (2)(क) के अनुसार निरसित अधिनियम के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना जो मूल्य संविर्धत कर अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, जहां तक इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी समझी जायेगी। उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 में दिनंाक 01 जनवरी, 2008 से प्रभावी संशोधन द्वारा निरसित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के समान प्राविधान उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनिमय की धारा 3 की उपधारा (11) में हो गया है। लेकिन प्रपत्र 3-ख के समान उ0प्र0 मूल्य संविर्धत कर अधिनियमावली में नहीं था। मन्त्रिपरिषद द्वारा लिए गए  निर्णय से इस समस्या का समाधान कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पूरा न्याय मिलेगा - अखिलेश

Posted on 28 March 2010 by admin

लखनऊ - विभिन्न जनपदों से आए राजभर -बियार समाज के सैकड़ों प्रतिनिधियों को आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में अगली समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उनको पूरा न्याय मिलेगा और अच्छे पदों पर बिठाया जाएगा। इस समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाई जाएगी।

श्री यादव यहॉ समाजवादी पार्टी मुख्यालय 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में आयोजित राजभर-बियार समाज की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। समाज के प्रतिनिधियों ने उनका फूल मालाओ से स्वागत किया। बैठक में प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0 यादव एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी भी उपस्थित थे।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ बसपा सरकार पत्थर दिल है। जनता की तकलीफों के लिए उसके मन में हमदर्दी नहीं है। उसे पत्थरों, स्मारकों ओर पार्को से प्रेम है। जमीन पर कब्जा करने और राजकोश की लूट का इस सरकार में रिकार्ड बना है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनते ही कन्या विद्या धन की धनराशि बढ़ाई जायेगी ओर बेकारी भत्ता दुबारा शुरू किया जायगा। पिछड़ो और अल्पसंख्यकों के उत्थान के नए कार्यक्रम शुरू किए जाएगें।

राजभर-बियार समाज के प्रतिनिधियों ने संकल्प व्यक्त किया कि वे समाजवादी पार्टी को जब तक सत्ता में नहीं पहुंचा देंगें, चैन से नहीं बैठेंगे। पूर्वाचंल में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की विजय तय की जाएगी लगभग 2 दर्जन जनपदों में राजभरों की बहुतायत है।

बैठक में कहा गया कि श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने ही राजभर-बियार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर न्याय किया था। इसे बसपा ने छीन लिया। समाज का हित श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ही सुरक्षित रह सकता है। समाजवादी पार्टी में ही उनसे समानता का व्यवहार होता है। बसपा सरकार तो धोखा ही देती रही है। इससे सभी निराश और क्षुब्ध है।

प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि बसपा इस समाज की उपेक्षा कर रही है। उसके शासन में विधानसभा अध्यक्ष एवं मन्त्री भले राजभर हों, उनकी स्थिति चाकरों जैसी ही है। इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजभर समाज अपनी ऊर्जा को आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रमाणित कर देगा।

बैठक में प्रदेश सचिव डा0 रामदुलार राजभर, डा0 रमेश राजभर, श्रीमती विद्यावती राजभर, श्री हरिनारायण राजभर, पूर्वराज्य मन्त्री श्री लालताप्रसाद बियार, श्री सत्यनारायण राजभर, श्री लालता बियार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सुशीला राजभर, श्री देवमुनि राजभर, श्री रामचन्द्र राजभर, श्री राजेश्वर, राजभर, जौनपुर, श्री मुन्नी लाल राजभर, श्री रामवृक्ष राजभर, श्री अच्छेकुमार राजभर, पूर्व ब्लाक प्रमुख, श्री कन्हैया राजभर जिला पंचायत सदस्य, वाराणसी आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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सरस मेला मे कम कीमत और सौंदर्य के चलते कला प्रेमी उपभोक्ताओ की उमड़ी भीड़

Posted on 28 March 2010 by admin

लखनऊ - ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राजधानी लखनऊ मे आयोजित सरस मेला मे स्वयं सहायता समूह की मुखिया गुड्डी अहिरवार, गुलाब रानी अहिरवार तथा प्रीतम अहिरवार पहली बार अपने समूह द्वारा उत्पादित बाँस से बने विभिन्न प्रकार के खिलौने तथा दैनिक उपयोग की चीजें लेकर ललितपुर जनपद के मॅंडावरा ब्लाक से आए हैबाँस के उत्पाद की कम कीमत और सौंदर्य के चलते कला प्रेमी उपभोक्ताओ की उमड़ी भीड़ से दो दिन मे ही तीन हजार से अधिक मूल्य की बिक्री से खुशी का इज़हार करते हुए गुड्डी अहिरवार ने बताया कि हम पढ़े लिखे नैइयां लेकिन जो चीज़े हमने बनाई है उसे सभी खूब पसंद कर रहे है

पहली बार टीकम गढ़ .प्र. मे अपने उत्पादो को बेचकर अच्छे अनुभव ने उन्हे लखनऊ सरस मेले मे भाग लेने की हिम्मत मिली गुलाब रानी बताती है कि हमारे झेत्र मे रोजगार के साधन बहुत कम है, जंगली झेत्र होने के कारण लकड़ी और बाँस खूब मिलता है ग्राम्य विकास विभाग ने हमारे स्वयं सहायता समूह को प्रशिझ दिला कर हमे रोजगार का अवसर प्रदान किया है हमारे द्वारा बनाए जा रहे बाँस के खिलौने लंबे समय तक खराब नही होते है तथा देखने मे अच्छे लगते है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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