Archive | May 8th, 2018

अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिये अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठाने पर 10 संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर

Posted on 08 May 2018 by admin

लखनऊ: 08 मई, 2018
जनपद सम्भल की 05 तथा जनपद अमरोहा की 05 संस्थाओं के द्वारा केन्द्रीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अपात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने का दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। प्रकरण में अन्य संस्थाओं की जाॅच प्रक्रियाधीन है उनपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
यह जानकारी आज यहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी गयी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में आवेदित व अग्रसारित छात्र/छात्राओं के डेटा का संयुक्त निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण श्री आर0पी0सिंह द्वारा किये गये रेण्डम सत्यापन के बाद दी गयी जाॅच रिपोर्ट में जनपद मुरादाबाद की 03, अमरोहा की 05 तथा सम्भल की 12 शिक्षण संस्थायें जो संगीत अध्ययन केन्द्र व तकीनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में संचालित हैं द्वारा अपात्र होने के बाद भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया। इन 20 संस्थाओं के कुल 2328 छात्र/छात्राओं का डेटा शिक्षण संस्थाओं से अग्रसारित होने के उपरान्त जनपद स्तर से छात्रवृत्ति हेतु अगले स्तर पर अग्रसारित हुआ था। इन सभी छात्रों के खातों के संचालन पर संयुक्त निदेशक द्वारा गत 12 फरवरी, 2018 एवं 13 फरवरी, 2018 को तत्काल रोक लगाये जाने के निर्देश जारी करने के साथ अपनी रिपोर्ट निदेशक के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी। इन संगीत अध्ययन केन्द्रों मे ंसे अधिकांश की प्रयाग संगीत समिति से या तो सम्बद्धता है अथवा पूर्व में रही है। ये केन्द्र तथा इनके संचालित कोर्स केन्द्रीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार पात्रता श्रेणी मे ंनहीं आते हैं। इस तथ्य की रिपोर्ट संज्ञान में आने के तत्काल बाद संबंधित जनपद के जिलाधिरियों को विस्तृत जाॅच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

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राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के आनलाइन स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी जारी

Posted on 08 May 2018 by admin

स्थानान्तरण की प्रक्रिया आगामी 10 मई से शुरू होकर 11 जून, 2018 तक पूरी

स्थानान्तरण की सूचना शिक्षकों के मोबाइल पर प्राप्त होगी
लखनऊ: 08 मई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के आनलाइन स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी जारी कर दी है। राजकीय शिक्षकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया आगामी 10 मई से शुरू होकर 11 जून, 2018 तक पूरी हो जायेगी।
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक (कार्यवाहक) श्री साहब सिंह निरंजन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 से 11 मई, 2018 तक एनआईसी द्वारा वेबसाइट नचेमबहजजण्नचेकबण्हवअण्पद पर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूची जोनवार, संवर्गवार तथा विद्यालय का स्तर एवं शिक्षकों के रिक्त पद की संख्या विद्यालयवार एवं जोनवार प्रपत्र ‘अ’ में विद्यालयों की सूची तथा प्रपत्र ‘ब’ में विषयवार रिक्तियों की संख्या पूर्ण कर डिजिटल हस्ताक्षर से लाॅक करेंगे। स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा 12 मई से 21 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के उपरान्त शिक्षकों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओ.टी.पी. आयेगा, जो उनका पासवर्ड होगा। आवेदक शिक्षक प्रिंट किये गये आवेदन पत्र को प्रधानाचार्य की संस्तुति के पश्चात 22 मई तक आवेदन पत्र को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 23 मई से 24 मई तक जनपद के आवेदकों की उपस्थिति में उनके प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। इसके उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आवेदन पत्रों का भलीभांति परीक्षण कर अपने डिजिटल हस्ताक्षर से लाॅक कर 25 मई तक आॅनलाइन पोर्टल पर अग्रसारित किये जायेंगे।
एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के प्राप्त आवेदन पत्रों की 26 से 30 मई तक प्रोसेसिंग की जायेगी तथा 31 मई से 01 जून तक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण आदेश अपर शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश जारी होने के उपरान्त 02 जून से 11 जून के बीच स्थानान्तरित शिक्षक कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
माध्यमिक शिक्षक ने बताया कि आॅनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट उंकीलंउपोीपोींण्दपबण्नचण्पद पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफर होने के बाद आवेदकों के मोबइल पर भी स्थानान्तरण की सूचना प्रेषित हो जायेगी तथा इससे शिक्षकों को कहीं इधर-उधर पता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

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संविदा कर्मीयों के बकाये का हुआ भुगतान

Posted on 08 May 2018 by admin

सूचना न देने पर हुआ रू0 10,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित

लखनऊ: 08 मई, 2018
जनपद अमरोहा निवासी श्री सचिन चैधरी ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गजरौला, अमरोहा को आवेदन-पत्र देकर सूचनाएं चाही थी कि विभाग में कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, क्या नियमों के तहत कर्मचारियों का भुगतान किया जा रहा है, कितने कर्मियों का भुगतान अब भी लम्बित है, आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की जानकारी चाही थी, मगर विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गजरौला, अमरोहा को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, परन्तु प्रतिवादी ने न तो वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की सूचना वादी को उपलब्ध करायी है, और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी जानबूझकर वादी को सूचना उपलब्घ नहीं करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गजरौला, अमरोहा को वादी को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध 10,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
आयोग की अगली सुनवाई के दौरान अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गजरौला, अमरोहा से श्री चमन सिंह उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि संविदा कर्मचारियों के बकाये का कुल रू0 15,52,047.00 (रू0 पन्द्रह लाख, बावन हजार, सैंतालीस) का भुगतान कर दिया गया है।
एक अन्य वाद में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शामली निवासी श्री आदित्य कुमार ने खण्ड शिक्षा अधिकारी, शामली को आवेदन-पत्र देकर सूचनाएं चाही थी कि प्रार्थी का जुलाई माह वेतन रोके जाने सम्बन्धी समस्त पत्रावलियों की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये, परन्तु विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की विस्तृत जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने खण्ड शिक्षा अधिकारी, शामली को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया। श्री भारत भूषण उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि वादी के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में उनके बकाये का कुल 50,000 (रू0 पचास हजार) का भुगतान कर दिया गया है।

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प्रदेश के आबकारी मंत्री कल सड़क सुरक्षा अभियान का करेंगे शुभारम्भ

Posted on 08 May 2018 by admin

लखनऊ: 08 मई, 2018
प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री श्री जय प्रताप सिंह कल 09 मई को विवांता ताज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा अभियान ‘कर्बिन्ग इरेस्पाॅसिबल कन्सप्शन इनिशिएटिव’’ का शुभारम्भ करेंगे। आबकारी मंत्री इस कार्यक्रम के तहत अभियान होर्डिंग का अनावरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष आईएसडब्ल्यूएआई श्री अमृत किरण सिंह, प्रमुख सचिव सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट श्री मनोज सिंह एवं डीजीपी उ0प्र0 शासन श्री ओ.पी. सिंह भी उपस्थित रहेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा पर पैनल चर्चा का भी आयोजन किया जाएगा। प्रमुख सचिव आबकारी विभाग, श्रीमती कल्पना अवस्थी, एडीजीपी उ0प्र0 पुलिस श्री एम.के. वंशल, कार्यकारी अध्यक्ष आईएसडब्ल्यूएआई श्री अमृत किरण सिंह एवं डियाजियो इंडिया से श्री नवदीप सिंह मेहरम इस पैनल चर्चा में भाग लेंगे।

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नवनिर्मित राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के 100 शैय्यायुक्त नवीन चिकित्सालय भवन का लोकार्पण

Posted on 08 May 2018 by admin

औषधि निर्माण का लाइसेंस दिये जाने हेतु आनलाइन एप का शुभारम्भ

आयुष विभाग आम जनमानस को बेहतर इलाज व सुविधाऐं
मुहैय्या करा रहा है- डा0 धर्म सिंह सैनी
लखनऊः 08 मई, 2018
जो लोग मुफलिसी में जी रहे है उनका बेहतर इलाज आयुष विधा से किया जा सकता है। इस विधा में गुणवत्तायुक्त व बेहतर परिणाम देने वाली दवाइयों उपलब्ध है, इसमें किसी जांच या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस विधा का प्रचार प्रसार कर उसे लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।
ये विचार प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास डा0 धर्मसिंह सैनी ने आज बिजनौर रोड पर औरंगाबाद खालसा स्थित नवनिर्मित राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के 100 शैय्यायुक्त नवीन चिकित्सालय भवन का लोकार्पण तथा प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माताओं को औषधि निर्माण का लाइसेंस दिये जाने हेतु आनलाइन एप का शुभारम्भ के उपरान्त व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि यूनानी पद्धति के माध्यम से हम आम जनता को बेहतर इलाज उपलब्ध करा सकते है।
आयुष राज्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आयुष विभाग आम जनमानस को बेहतर इलाज व सुविधाऐं मुहैय्या करा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेण्डर जन-जन तक पहुंचे, जिससे आम जनमानस यूनानी विधा की तरफ उन्मुख हो। उन्होंने कहा कि आुयष डाक्टर यदि सच्चे दिल से गरीबों का इलाज करेंगे तो भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आयेगी। उन्होंने यूनानी व आयुर्वेद विधा के डाक्टरों से अपेक्षा की है कि वे ऐसी दवा ईजाद करे जिससे आम जनमानस बीमारियों से बचा रह सके।
सचिव, आयुष श्री मुकेश मेश्राम ने कहा कि प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माताओं को औषधि निर्माण लाइसेन्स दिये जाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि आगामी अक्टूबर माह में आयुष मेले का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सभी विधाओं के डाक्टरों को सम्मानित किया जायेगा।
इस अवसर पर निदेशक यूनानी निदेशक, होम्योपैथ, निदेशक आयुर्वेद तथा छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे।

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‘प्रवासी भारतीय दिवस 2019’ के लिए स्वाती सिंह ने शीर्ष अधिकारियों संग की बैठक

Posted on 08 May 2018 by admin

लखनऊः 08 मई, 2018
प्रदेश की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एन0आर0आई0 श्रीमती स्वाती सिंह ने आज कहा कि ‘प्रवासी भारतीय दिवस 2019’ में प्रतिभाग करने वाले प्रवासियों को उनके प्रवास के दौरान उनके स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि आयोजन की पुख्ता तैयारियों के लिए विभागवार कमेटी बना ली जाये। श्रीमती स्वाती सिंह आज सचिवालय स्थित नवीन भवन के पारिजात सभाकक्ष में ‘प्रवासी भारतीय दिवस 2019’ के आयोजन के मद्देनजर शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थीं।
ज्ञात हो कि आगामी पन्द्रहवां ‘प्रवासी भारतीय दिवस-2019’ वाराणसी में दिनांक 21,22 एवं 23 जनवरी, 2019 को आयोजित किया जा रहा है। प्रवासियों को आयोजन उपरान्त कुम्भ मेला क्षेत्र, प्रयागराज भ्रमण भी कराया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव सूचना एवं पर्यटन श्री अवनीश अवस्थी ने सभी विभागों से आयोजन हेतु तैयारियों का विवरण और उन पर व्यय का अनुमानित ब्यौरा तैयार करने को कहा, जिससे उसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर आगामी निर्देश प्राप्त किए जा सके। उन्होंने सूचना निदेशक श्री उज्ज्वल कुमार से कहा कि कार्यक्रम की ब्रान्डिग के अनुमानित बजट को यथाशीघ्र तैयार करवाया जाये। प्रमुख सचिव सूचना ने आयोजन में आने वाले प्रवासियों को स्विस काटेज में रूकवाने तथा परिवहन के लिए वाराणसी की संकीर्ण सड़कों और भीड़भाड़ के दृष्टिगत छोटे वाहनों के उपयोग का सुझाव दिया।
वाराणसी मण्डल के आयुक्त श्री दीपक अग्रवाल ने प्रवासियों को ठहराने की व्यवस्था पर वृहद चर्चा करते हुए वित्तीय उपलब्धता को ध्यान में रखकर व्यवस्थायें करने को कहा। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एन0आर0आई0 ने आयोजन से राजस्व प्राप्ति के लिए निजी संस्थानों को विज्ञापन हेतु स्थान उपलब्ध कराने तथा निर्मित की गई अस्थाई व्यवस्थाओं को कुछ समय तक पर्यटकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर अधिकारियों से विचार करने को कहा।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एन0आर0आई0, श्रीमती स्वाती सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रमुख सचिव सूचना एवं पर्यटन श्री अवनीश अवस्थी, परिवहन आयुक्त एवं एम0डी0 यू0पी0एस0आर0एफ0सी0 श्री पी0 गुरू प्रसाद, आयुक्त वाराणसी मण्डल श्री दीपक अग्रवाल, विशेष सचिव एन0आर0आई0 श्री आलोक कुमार पाण्डे, निदेशक सूचना श्री उज्ज्वल कुमार, विशेष सचिव संस्कृति सुश्री वंदना वर्मा, कुम्भ मेला के सभी अधिकारी तथा रेलवे की व्यवस्था हेतु आई0आर0सी0टी0सी0 के वरिष्ठ अधिकारी सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018 पर परिचर्चा

Posted on 08 May 2018 by admin

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक$5 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि नहीं होगी

नये प्रवेश लेने वाले छात्रों के शुल्क लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं

प्रबन्ध तन्त्र की शंकाओं का परिचर्चा में निराकरण

लखनऊ: 08 मई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार का मन्तव्य यह है कि शिक्षा गुणवत्तापरक हो, शिक्षा की गुणवत्ता में न केवल वृद्धि होती रहे, बल्कि विद्यालयों में पठन-पाठन की प्रक्रिया में भी सुधार हो। सरकार का पूरा प्रयास है कि विद्यालयों एवं अभिभावकों दोनों की कठिनाइयां दूर हों तथा प्रबन्ध तन्त्र को भी कोई परेशानी न हो। अच्छी एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में निजी विद्यालयों का अहम योगदान है और हम इसे विस्मृत नहीं करना चाहते। सरकार इस भ्रान्ति को दूर करना चाहती है कि सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा आज यहां आशियाना स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018 के क्रियान्वयन पर परिचर्चा के लिए आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अलग-अलग प्रदेशों के शुल्क ढांचे, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालयों के अभिमत, निजी विद्यालय संगठनों, अभिभावकों, शिक्षक संघों से व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात ही शुल्क नियंत्रण हेतु यह अध्यादेश लाया गया है। इस अध्यादेश में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि विद्यालय प्रबन्धतन्त्र एवं अभिभावकों के बीच शुल्क वृ़िद्ध को लेकर किसी तरह का संशय न रहे। नये विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए शुल्क निर्धारण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। पुराने बच्चों के लिए फीस केवल उस स्थिति में ही बढ़ायी जा सकती है, यदि नया पे कमीशन लागू किया गया हो या कोई सेस (उपकर) प्रभारित हुआ हो, अन्यथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) तथा छात्र से वसूल किये गये शुल्क के 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।

परिचर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा श्री संजय अग्रवाल ने लखनऊ क्षेत्र के विभिन्न जनपदों लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर आदि से आये निजी क्षेत्र के विद्यालयों के प्रबन्धतन्त्रों द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं एवं शंकाओं को बखूबी दूर किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शुल्क वृद्धि को लेकर किसी तरह की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नये प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए स्कूल अपने फीस स्ट्रक्चर को जो चाहे घोषित करे, उस पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। मात्र पुराने विद्यार्थियों से मनमाने शुल्क की वसूली को रोकने के लिए एक निश्चित सीमा तक ही फीस वृद्धि की इजाजत दी गयी है। स्पोर्टस शुल्क, विकास शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क वसूली आदि के विषय में पूछे गये प्रश्नों का अपर मुख्य सचिव ने विधिवत उत्तर देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। परिचर्चा बेहद सौहार्द पूर्ण एवं शान्ति के माहौल में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर प्रबन्धतन्त्र के साथ-साथ वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यादेश को लागू कराने में आ रही कठिनाइयों का भी समाधान किया गया।
बैठक में राज्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा, श्री संदीप सिंह, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती संध्या तिवारी, विशेष सचिव वी. चन्द्रकला, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री साहब सिंह निरंजन के अलावा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न जनपदों से आये निजी स्कूलों के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित थे।

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प्राथमिक विद्यालयों में आर.ओ. वाटर संयत्र की स्थापना हेतु 14.19 करोड़ रुपये स्वीकृत

Posted on 08 May 2018 by admin

लखनऊ: 08 मई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के फोटोवोल्टाइक आर.ओ. संयत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा 14 करोड़ 19 लाख 85 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में आर.ओ. वाटर संयत्र की स्थापना राज्य योजना के तहत करायी जायेगी। उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक से कहा गया है कि वे प्रस्तावित योजना में विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग तथा तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं, जिसके लिए स्वीकृति की गयी है। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

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पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रूपये की धनराशि मंज़ूर

Posted on 08 May 2018 by admin

लखनऊः 08 मई, 2018

राज्य सरकार ने प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि जिला योजना के तहत मंज़ूर की गई है।
इस सम्बन्ध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह धनराशि प्रदेश के 50 जनपदों-सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोज़ाबाद, मथुरा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, रायबरेली, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरेया, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, गोण्डा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर तथा आज़मगढ़-में स्थापित पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण पर व्यय होगी।

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पशु प्रजनन सुविधाओं के सुधार व विस्तार हेतु लगभग 10.31 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत

Posted on 08 May 2018 by admin

लखनऊः 08 मई, 2018

प्रदेश सरकार ने गायों/भैसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की जिला योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 10.31 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है।
इस सम्बन्ध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।

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