सूचना न देने पर हुआ रू0 10,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित
लखनऊ: 08 मई, 2018
जनपद अमरोहा निवासी श्री सचिन चैधरी ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गजरौला, अमरोहा को आवेदन-पत्र देकर सूचनाएं चाही थी कि विभाग में कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, क्या नियमों के तहत कर्मचारियों का भुगतान किया जा रहा है, कितने कर्मियों का भुगतान अब भी लम्बित है, आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की जानकारी चाही थी, मगर विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गजरौला, अमरोहा को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, परन्तु प्रतिवादी ने न तो वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की सूचना वादी को उपलब्ध करायी है, और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी जानबूझकर वादी को सूचना उपलब्घ नहीं करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गजरौला, अमरोहा को वादी को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध 10,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
आयोग की अगली सुनवाई के दौरान अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गजरौला, अमरोहा से श्री चमन सिंह उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि संविदा कर्मचारियों के बकाये का कुल रू0 15,52,047.00 (रू0 पन्द्रह लाख, बावन हजार, सैंतालीस) का भुगतान कर दिया गया है।
एक अन्य वाद में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शामली निवासी श्री आदित्य कुमार ने खण्ड शिक्षा अधिकारी, शामली को आवेदन-पत्र देकर सूचनाएं चाही थी कि प्रार्थी का जुलाई माह वेतन रोके जाने सम्बन्धी समस्त पत्रावलियों की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये, परन्तु विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की विस्तृत जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने खण्ड शिक्षा अधिकारी, शामली को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया। श्री भारत भूषण उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि वादी के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में उनके बकाये का कुल 50,000 (रू0 पचास हजार) का भुगतान कर दिया गया है।