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अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिये अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठाने पर 10 संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर

Posted on 08 May 2018 by admin

लखनऊ: 08 मई, 2018
जनपद सम्भल की 05 तथा जनपद अमरोहा की 05 संस्थाओं के द्वारा केन्द्रीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अपात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने का दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। प्रकरण में अन्य संस्थाओं की जाॅच प्रक्रियाधीन है उनपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
यह जानकारी आज यहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी गयी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में आवेदित व अग्रसारित छात्र/छात्राओं के डेटा का संयुक्त निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण श्री आर0पी0सिंह द्वारा किये गये रेण्डम सत्यापन के बाद दी गयी जाॅच रिपोर्ट में जनपद मुरादाबाद की 03, अमरोहा की 05 तथा सम्भल की 12 शिक्षण संस्थायें जो संगीत अध्ययन केन्द्र व तकीनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में संचालित हैं द्वारा अपात्र होने के बाद भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया। इन 20 संस्थाओं के कुल 2328 छात्र/छात्राओं का डेटा शिक्षण संस्थाओं से अग्रसारित होने के उपरान्त जनपद स्तर से छात्रवृत्ति हेतु अगले स्तर पर अग्रसारित हुआ था। इन सभी छात्रों के खातों के संचालन पर संयुक्त निदेशक द्वारा गत 12 फरवरी, 2018 एवं 13 फरवरी, 2018 को तत्काल रोक लगाये जाने के निर्देश जारी करने के साथ अपनी रिपोर्ट निदेशक के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी। इन संगीत अध्ययन केन्द्रों मे ंसे अधिकांश की प्रयाग संगीत समिति से या तो सम्बद्धता है अथवा पूर्व में रही है। ये केन्द्र तथा इनके संचालित कोर्स केन्द्रीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार पात्रता श्रेणी मे ंनहीं आते हैं। इस तथ्य की रिपोर्ट संज्ञान में आने के तत्काल बाद संबंधित जनपद के जिलाधिरियों को विस्तृत जाॅच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

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