Posted on 30 July 2010 by admin
मन्त्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर (संशोधन) विधेयक-2010 के आलेख को अनुमोदित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में व्यापार कर व्यवस्था के स्थान पर 01 जनवरी, 2008 से वैट व्यवस्था लागू की गई है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम-2008 अधिनियमित हुआ है। पूर्व व्यवस्था में प्रदेश की सीमाओं पर जांच चौकियां स्थापित थी। प्रदेश के बाहर से प्रदेश में होते हुए अन्य प्रदेश को जाने वाले करयोग्य माल के सम्बन्ध में पारगमन प्राधिकार पत्र (बहती) जारी व खारिज किये जाने का कार्य भी जांच चौकियों पर सम्पादित होता था। जांच चौकियों से व्यापारियों एवं उद्यमियों को होने वाली असुविधा को दूर करने तथा अबाध व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाने की दृष्टि से दिनांक 30/31-07-2009 की मध्य रात्रि से वाणिज्य कर विभाग की जांच चौकियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पारगमन प्राधिकार पत्र की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। इस क्रम में अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने, व्यापारियों की कुछ समस्याओं के समाधान हेतु कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने तथा राजस्व हित में कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने के लिए कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा प्रस्ताव किया गया
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 30 July 2010 by admin
मन्त्रिपरिषद ने बाबू बनारसी दास एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा निजी क्षेत्र में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक-2010 पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन्त्रिपरिषद के आदेश से निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु शासन के आदेश 06 फरवरी, 2008 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के जारी दिशा-निर्देश में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में बाबू बनारसी दास एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा निजी क्षेत्र में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर नियमानुसार पृथक अधिनियम द्वारा बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 30 July 2010 by admin
मन्त्रिपरिषद ने महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा वापस किए गए इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक-2009 को ही पुन: पारित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 30 July 2010 by admin
मन्त्रिपरिषद ने आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक-2010 पर विचार एवं पारित करने हेतु विधान मण्डल में पुर:स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह विश्वविद्यालय आई0एफ0टी0एम0 सोसाइटी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन्त्रिपरिषद के आदेश से निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु शासन के आदेश 06 फरवरी, 2008 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के जारी दिशा-निर्देश में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में आई0एफ0टी0एम0 सोसाइटी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा निजी क्षेत्र में मुरादाबाद में आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर नियमानुसार पृथक अधिनियम द्वारा आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 30 July 2010 by admin
मन्त्रिपरिषद ने मोनाड एजुकेशनल सोसाइटी, शंकर विहार, दिल्ली द्वारा निजी क्षेत्र में हापुड़ में मोनाड विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक-2010 पर विचार एवं पारित कराने हेतु विधान मण्डल में पुर:स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन्त्रिपरिषद के आदेश से निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु शासन के आदेश 06 फरवरी, 2008 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के जारी दिशा-निर्देश में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में मोनाड एजुकेशनल सोसाइटी, शंकर विहार, दिल्ली द्वारा निजी क्षेत्र में हापुड़ में मोनाड विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर नियमानुसार पृथक अधिनियम द्वारा मोनाड विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 30 July 2010 by admin
महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा वापस किए गए जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक-2009 को ही पुन: पारित कराने हेतु विधान मण्डल से अनुरोध किए जाने के प्रस्ताव को मन्त्रिपरिषद ने आज अनुमोदित कर दिया है।
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 30 July 2010 by admin
मन्त्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम 9 (1) में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-9 (1) के अनुसार कर या अतिरिक्त कर का भुगतान प्रदेश के अन्दर नकद रूप से या ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है। बाहर से प्रदेश के अन्दर आने वाले वाहनों के स्वामियों द्वारा यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद रूप में किया जाता है, इससे अनावश्यक विलम्ब होता है तथा वाहन स्वामियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
इस समस्या को दूर करने के लिए ई-भुगतान (ई-पेमेन्ट) का प्राविधान भी किया गया है। इस प्राविधान के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (सातवां संशोधन) नियमावली-2010 प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 30 July 2010 by admin
राज्य सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (आई0पी0सी0) में अिग्रम जमानत की व्यवस्था को प्रदेश में कतिपय शर्ताें के अधीन लागू करने का निर्णय लिया है। इस आशय के विधेयक के मशविदे को उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न हुई मन्त्रिपरिषद की बैठक अनुमोदित कर दिया गया।
वर्तमान में आई0पी0सी0 की धारा-438 को कतिपय संशोधनों के साथ विधेयक के माध्यम से पुरस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मन्त्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम-1976 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-438 में विर्णत अिग्रम जमानत की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। गृह विभाग के आदेशानुसार 04 मई, 2010 द्वारा इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रदेश के महाधिवक्ता, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य एवं पुलिस महानिदेशक सदस्य व सचिव गृह को संयोजक सदस्य के रूप में नामित किया गया था। इस समिति ने अिग्रम जमानत की व्यवस्था को कतिपय शर्ताें के अधीन लागू करने की संस्तुति की थी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 30 July 2010 by admin
उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिशद् की बैठक में प्रदेश के अशासकीय/असहायिक मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय/ विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।
मन्त्रिपरिशद् द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के ऐसे 28 अशासकीय/असहायिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को चालू िशक्षा सत्र 01 जुलाई, 2010 से अनुदान सूची पर रखे गये हैं, जो 31 दिसम्बर, 2000 व उससे पूर्व से स्थायी मान्यता प्राप्त हैं तथा 11 अक्टूबर, 2008 को जारी शासनादेश के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।
इन विद्यालयों में पूर्व मध्यमा स्तर पर एक प्रधानाचार्य व तीन अध्यापक, उत्तम मध्यमा स्तर पर एक प्रधानाध्यापक व चार अध्यापक तथा शास्त्री/आचार्य स्तर पर एक प्रधानाचार्य व पांच अध्यापक, एक लिपिक व एक अनुचर का पद अनुमन्य किया गया है।
अनुदान सूची पर लिये जाने वाले विद्यालयों में कार्यरत् िशक्षकों/िशक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु अनुमन्यता आदेश जारी करते समय आरक्षण सम्बन्धी प्राविधानों का पालन करना आवश्यक होगा। इन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने पर लगभग 06 करोड़, 55 लाख, 48 हजार रूपये का आवर्तक व्ययभार आयेगा।
उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 30 July 2010 by admin
योजना में बी0पी0एल तथा अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों की छात्रायें सम्मिलित होंगीयोजना से निर्धन परिवारों व्यवसायिक शिक्ष
उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में संचालित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित पात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2010-11 से सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह योजना सत्र 2010-11 में प्रथम वर्ष में प्रवेश करनें वाली छात्राओं से लागू की जायेगी।
मन्त्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक वषीZय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को योजना के तहत एक साइकिल एवं दस हजार रुपये तथा दो-वषीZय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल तथा द्वितीय वर्ष में पन्द्रह हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। तीन-वषीZय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल, द्वितीय-वर्ष में दस हजार रुपये व तृतीय-वर्ष में पन्द्रह हजार रुपये दिये जायेगें। वर्ष 2010-11 के बजट में इस योजना हेतु 5.96 करोड़ रुपये का प्राविधान है।
इस योजना से लाभािन्वत होने वाली छात्राओं के लिए पात्रता की शर्ते निधारित कर दी गई है, जिसके अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाली छात्रायें ही इस योजना में लाभािन्वत होने हेतु आवेदन पत्र दे सकेंगी। योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवारों के साथ-साथ अन्त्योदय श्रेणी के कार्डधारक परिवारों की पात्र लाभार्थी छात्राओं को भी सम्मलित किया जायेगा क्योंकि अन्त्योदय श्रेणी के कार्डधारक परिवारों की आय बी0पी0एल0 श्रेणी कार्डधारक परिवारों की न्यूनतम आय से आरम्भ होती है। योजना के माध्यम से निर्धन परिवारों की छात्राओं का व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करनें के प्रति उत्साहवर्धन होगा तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ेगी।
इसके अलावा योजना का लाभ अविवाहित छात्राओं को ही अनुमन्य होगा। इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली साइकिल तथा धनराशि की सुविधा छात्राओं को पूर्व से मिलने वाली अन्य सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति आदि के अतिरिक्त होगी।
व्यवसायिक शिक्षा में बालिकाओं को अधिक से अधिक आकषिZत करनें के उद्देश्य से क्रियािन्वत होने वाली इस कल्याणकारी योजना से कोई भी पात्र छात्रा वंचित न रह जाय, यह सुनिश्चित करनें के लिए इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। पात्र छात्राओें का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति योजना को पूरी तरह पारदशीZ तरीके से क्रियािन्वत करनें के लिए पूर्णरुप से जिम्मेदार होगी। यह समिति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर सत्र के दिसम्बर माह की अन्तिम तिथि (31 दिसम्बर) तक पात्रता के अनुसार निर्णय लेगी। सम्बंधित शैक्षणिक सत्र के जनवरी माह की विलम्बतम 20 तारीख (20 जनवरी) तक सम्बंधित छात्रा को साइकिल उपलब्ध करा दी जायेगी तथा अनुमन्य धनराशि को छात्रा के बैंक खाते में अन्तरित कराने का दायित्व भी समिति का होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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