योजना में बी0पी0एल तथा अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों की छात्रायें सम्मिलित होंगीयोजना से निर्धन परिवारों व्यवसायिक शिक्ष
उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में संचालित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित पात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2010-11 से सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह योजना सत्र 2010-11 में प्रथम वर्ष में प्रवेश करनें वाली छात्राओं से लागू की जायेगी।
मन्त्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक वषीZय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को योजना के तहत एक साइकिल एवं दस हजार रुपये तथा दो-वषीZय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल तथा द्वितीय वर्ष में पन्द्रह हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। तीन-वषीZय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल, द्वितीय-वर्ष में दस हजार रुपये व तृतीय-वर्ष में पन्द्रह हजार रुपये दिये जायेगें। वर्ष 2010-11 के बजट में इस योजना हेतु 5.96 करोड़ रुपये का प्राविधान है।
इस योजना से लाभािन्वत होने वाली छात्राओं के लिए पात्रता की शर्ते निधारित कर दी गई है, जिसके अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाली छात्रायें ही इस योजना में लाभािन्वत होने हेतु आवेदन पत्र दे सकेंगी। योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवारों के साथ-साथ अन्त्योदय श्रेणी के कार्डधारक परिवारों की पात्र लाभार्थी छात्राओं को भी सम्मलित किया जायेगा क्योंकि अन्त्योदय श्रेणी के कार्डधारक परिवारों की आय बी0पी0एल0 श्रेणी कार्डधारक परिवारों की न्यूनतम आय से आरम्भ होती है। योजना के माध्यम से निर्धन परिवारों की छात्राओं का व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करनें के प्रति उत्साहवर्धन होगा तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ेगी।
इसके अलावा योजना का लाभ अविवाहित छात्राओं को ही अनुमन्य होगा। इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली साइकिल तथा धनराशि की सुविधा छात्राओं को पूर्व से मिलने वाली अन्य सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति आदि के अतिरिक्त होगी।
व्यवसायिक शिक्षा में बालिकाओं को अधिक से अधिक आकषिZत करनें के उद्देश्य से क्रियािन्वत होने वाली इस कल्याणकारी योजना से कोई भी पात्र छात्रा वंचित न रह जाय, यह सुनिश्चित करनें के लिए इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। पात्र छात्राओें का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। समिति योजना को पूरी तरह पारदशीZ तरीके से क्रियािन्वत करनें के लिए पूर्णरुप से जिम्मेदार होगी। यह समिति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर सत्र के दिसम्बर माह की अन्तिम तिथि (31 दिसम्बर) तक पात्रता के अनुसार निर्णय लेगी। सम्बंधित शैक्षणिक सत्र के जनवरी माह की विलम्बतम 20 तारीख (20 जनवरी) तक सम्बंधित छात्रा को साइकिल उपलब्ध करा दी जायेगी तथा अनुमन्य धनराशि को छात्रा के बैंक खाते में अन्तरित कराने का दायित्व भी समिति का होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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