मन्त्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम 9 (1) में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-9 (1) के अनुसार कर या अतिरिक्त कर का भुगतान प्रदेश के अन्दर नकद रूप से या ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है। बाहर से प्रदेश के अन्दर आने वाले वाहनों के स्वामियों द्वारा यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद रूप में किया जाता है, इससे अनावश्यक विलम्ब होता है तथा वाहन स्वामियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
इस समस्या को दूर करने के लिए ई-भुगतान (ई-पेमेन्ट) का प्राविधान भी किया गया है। इस प्राविधान के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (सातवां संशोधन) नियमावली-2010 प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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