मन्त्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर (संशोधन) विधेयक-2010 के आलेख को अनुमोदित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में व्यापार कर व्यवस्था के स्थान पर 01 जनवरी, 2008 से वैट व्यवस्था लागू की गई है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम-2008 अधिनियमित हुआ है। पूर्व व्यवस्था में प्रदेश की सीमाओं पर जांच चौकियां स्थापित थी। प्रदेश के बाहर से प्रदेश में होते हुए अन्य प्रदेश को जाने वाले करयोग्य माल के सम्बन्ध में पारगमन प्राधिकार पत्र (बहती) जारी व खारिज किये जाने का कार्य भी जांच चौकियों पर सम्पादित होता था। जांच चौकियों से व्यापारियों एवं उद्यमियों को होने वाली असुविधा को दूर करने तथा अबाध व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाने की दृष्टि से दिनांक 30/31-07-2009 की मध्य रात्रि से वाणिज्य कर विभाग की जांच चौकियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पारगमन प्राधिकार पत्र की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। इस क्रम में अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने, व्यापारियों की कुछ समस्याओं के समाधान हेतु कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने तथा राजस्व हित में कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने के लिए कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा प्रस्ताव किया गया
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com