Archive | May, 2013

सिप्सा के ट्रांजिशन प्लान के अन्तर्गत मुख्यतः पाइलट परियोजनाएं

Posted on 21 May 2013 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि प्रदेश में अभिनव योजनाओं में सिप्सा के ट्रांजिशन प्लान के अन्तर्गत मुख्यतः पाइलट परियोजनाएं चलाकर धनराशि  का व्यय किया जाएगा तथा जिन योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी उसे पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर लागू किया जायेगा। यूएसएड द्वारा संचालित आई0एफ0पी0एस0 परियोजना की समाप्ति के उपरान्त सिप्सा के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशन प्लान के अन्तर्गत परियोजना की अवशेष धनराशि रु0 187 करोड़ को आगामी 5 वर्षों में परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपयोग करने हेतु योजनावार अनुमति प्रदान की जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में सिप्सा की 25वीं गवर्निंग बाॅडी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिप्सा परिवार नियोजन एवं  आर0सी0एच0 के क्षेत्रों में तकनीकी परामर्श एजेन्सी के रूप मे राज्य सरकार के लिए कार्य करेगी। इस हेतु इसे स्टेट टेक्नीकल सर्पोट यूनिट के रूप में जाना जायेगा।
श्री रंजन ने  परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रदेश में गिरते हुए मानकों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं को लगातार परिवार कल्याण के क्षेत्र में कार्य करते हुए सुलझाया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हर स्तर पर परिवार कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराया जाय। उन्होंने कहा कि एनआरएचएम को तकनीकी सहायता देने हेतु सिप्सा द्वारा एक एम0ए0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में एन0आर0एच0एम0 द्वारा परामर्श शुल्क भी दिया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रवीर कुमार, परियोजना निदेशक सिप्सा श्री अमित घोष, परामर्शी मुख्यमंत्री श्री आमोद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसानों को लाभ पहुॅंचाने के लिए सरकार द्वारा धान, दलहन एवं तिलहन के बीजों पर अनुदान

Posted on 21 May 2013 by admin

उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ पहुॅंचाने के लिए सरकार द्वारा धान, दलहन एवं तिलहन के बीजों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को वर्ष 2013-14 में उन्नतशील प्रमाणित बीजों पर धान की प्रमोशनल प्रजाति पर 900 रू0 प्रति कुन्तल अनुदान तथा मेन्टीनेन्स प्रजातियों पर 700 रूपये प्रति कुन्तल का अनुदान दिया जा रहा है। कृषि मंत्री आनन्द सिंह ने आज यहाॅं यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को दलहनी फसलों की प्रमोशन प्रजातियों पर 3000 रू0 प्रति कुन्तल तथा मेन्टीनेन्स प्रजातियों पर 1800 रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दलहन की फेज आडर प्रजातियों पर भी 1200 रू0 का अनुदान देय है। उन्होंने बताया कि इन अनुदानों में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान शामिल है। श्री सिंह ने बताया कि दलहनी फसलों की प्रमोशनल प्रजातियों पर 2000 रू0 प्रति कुन्तल तथा मेन्टीनेन्स प्रजातियों पर 1800 रू0 प्रति कुन्तल अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईब्रिड धान की समस्त प्रजातियों पर 1000 रू0 प्रति कुन्तल का अनुदान दिया जा रहा तथा हाई ब्रिड बाजरा एवं मक्का पर 5000 रू0 प्रति कुन्तल का अनुदान दिया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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महिला कल्याण द्वारा समस्त स्थानान्तरण आदेशों को स्थगित करने के निर्देश

Posted on 21 May 2013 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अरूण कुमारी कोरी ने कार्यवाहक निदेशक, महिला कल्याण द्वारा जारी किये गये समस्त स्थानान्तरण आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्थानान्तरण से संबंधित मूल पत्रावली सचिव, महिला कल्याण के माध्यम से तीन दिन में तलब कर ली है।
ज्ञातव्य है कि महिला कल्याण निदेशालय द्वारा बड़ी संख्या में स्थानान्तरण आदेश 14 व 15 मई की तिथि में गत 20 मई तक निर्गत किये गये है। स्थानान्तरण सूची में प्रस्तावित कुछ कर्मियों को निदेशालय भी बुलाया गया था। इस संबंध में महिला कल्याण राज्य मंत्री को काफी गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री राजेन्द्र वर्मा के निधन पर गहरा दुःख

Posted on 21 May 2013 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, बी0एल0 जोशी ने अपने पूर्व प्रमुख सचिव, लव वर्मा के पिता श्री राजेन्द्र वर्मा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कन्नौज और मथुरा जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु पर भी गहरा दुःख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक सन्देश में दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बी0एल0 जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री, स्व0 राजीव गाँधी की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की ।

Posted on 21 May 2013 by admin

edited-pks_2969उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, बी0एल0 जोशी ने राजभवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व प्रधानमंत्री, स्व0 राजीव गाँधी की पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री राजीव गांधी देश के युवा एवं उदीयमान नेता थे, जिन्हें देश ने आतंकवाद के कारण खोया है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक सपूत आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं। हमें आतंक विरोधी शपथ केवल दोहराने से नहीं, बल्कि इस अभिशाप को दूर करने का प्रण दिल से करना चाहिए।
श्री जोशी ने इस अवसर पर राजभवन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानव-जाति के सभी वर्गो के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुॅचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। शपथ में यह भी कहा गया है कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल एवं प्रमुख सचिव, राजीव कपूर ने पूर्व प्रधानमंत्री, स्व0 राजीव गाॅधी के चित्र पर माल्र्यापण किया तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्व0 राजीव गाँधी को श्रद्धांजलि दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए कम्प्यूटर में डोएक सोसाइटी के सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र से छूट प्रदान करने का निर्णय

Posted on 21 May 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी शासनादेशों द्वारा निर्धारित कम्प्यूटर में डोएक सोसाइटी का सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र होने की अतिरिक्त अनिवार्य अर्हता से छूट प्रदान करते हुए केवल वर्तमान चयन वर्ष तक उपलब्ध उक्त पद की रिक्तियों को भरे जाने के लिए उ0प्र0 पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 एवं सपठित उ0प्र0 ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 में प्राविधानित/विहित अर्हता के अनुसार ही भर्ती की कार्यवाही कराए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
एकीकृत मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण एवं
छूटी हुई अन्य विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बकाया
ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना तथा
औद्योगिक ऋण प्रबन्धन योजना को लागू किए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उद्यमियों को बकाया ऋणों के भुगतान में सहूलियत देने तथा प्रदेश के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से एकीकृत मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण एवं छूटी हुई अन्य विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) तथा औद्योगिक ऋण प्रबन्धन योजना को पुनः दो माह तक लागू किए जाने का निर्णय लेते हुए योजना के संचालन से संबंधित नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।
योजना का लाभ रूग्ण/बन्द लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाइयां/ऋणी जिन्होंने बकाया पिछली छः किश्तों का लगातार भुगतान नहीं किया है अथवा जिनमें पिछले तीन वर्षाें से उत्पादन शून्य है तथा वर्तमान में बन्द है अथवा लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाइयां, जो पूर्व में कभी नहीं चली हों अथवा उ0प्र0 वित्तीय निगम की धारा-29 के अन्तर्गत कार्यवाही के अधीन अथवा नीलाम की जा चुकी इकाइयां अथवा ऐसी बकायादार इकाइयां जिनके विरुद्ध ऋण की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो, पाने की पात्र होंगी। इस योजना के बारे में शासनादेश जारी होने की तिथि से 01 माह तक योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा ओ0टी0एस0 संबंधी आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने की अधिकतम अवधि 02 माह होगी।
इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त समाधान स्वीकृत होने पर इकाई/ऋणी को मूलधन की पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी। तदुपरान्त ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। जो रूग्ण/बन्द इकाइयां मूलधन का एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकती हैं उनसे मूलधन दो त्रैमासिक किश्तों में 50 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा तथा 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए पात्र इकाइयों/ऋणी को मूलधन का 10 प्रतिशत धनराशि आवेदन पत्र के साथ अग्रिम रूप से जमा करनी होगी, जिसका समायोजन योजनान्तर्गत एकमुश्त मूलधन/अन्तिम किश्त (जो लागू हो) जमा करने के दौरान किया जाएगा।
पात्रता की परिधि में आने वाली इकाईयों/ऋणी को जिला उद्योग केन्द्र ऋण के मामले में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा शासन के एजेन्ट के रूप में वितरित किए गए ऋण के मामले में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वित्तीय निगम एवं उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के ऋण के मामले में प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत अधिकारी पात्रता प्रमाणन हेतु सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किए जाएंगे, जो इकाई से संबंधित मामले को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को ओ0टी0एस0 योजना का लाभ देने के लिए अधिकृत होंगे।
दिनांक 31 मार्च, 2013 को बकायादारों के ऊपर योजनावार बकाया कुल मूलधन, ब्याज एवं उसके कुल योग की सूचना महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अपनी योजनाओं के लिए तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम अपनी योजना के लिए एवं उ0प्र0 लघु उद्योग निगम अपनी योजना के लिए अपनी-अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे तथा उसकी सूचना उद्योग निदेशक को दी जाएगी। निदेशक उद्योग उसे उद्योग निदेशालय की वेबसाइट पर डालेंगे और उक्त सूचना के आधार पर ही बकायेदार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। योजना की समाप्ति की अन्तिम तिथि तक ही आवेदन स्वीकार होंगे। डाक से प्राप्त विलम्बित आवेदन पत्रों/चेक क्लीयरेन्स में विलम्ब पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। योजना अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात जो भी बकायादार रह जाते हैं उनके विरूद्ध सख्ती से वसूली की कार्यवाही होगी। योजना की समाप्ति के पश्चात इस प्रकार के बकायेदारों के प्रत्यावेदन कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद शाहजहांपुर में कैमुना एग्रो लि0 को नई चीनी मिल स्थापित करने की अनुमति

Posted on 21 May 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने चीनी उद्योग को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति- 2013 के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर में कैमुना एग्रो लि0 द्वारा नई चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा भविष्य में ऐसे प्रकरणों में विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत भी कर दिया है।
इस चीनी मिल की स्थापना से शाहजहांपुर के अतिरिक्त जनपद बदायूं, फर्रूखाबाद, हरदोई के गन्ना किसान लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित चीनी मिल जनपद शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील के ग्राम दहेना स्थित शाहजहांपुर-फर्रूखाबाद मार्ग के किनारे लगभग 80 एकड़ भूमि में स्थापित की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चीनी उद्योग को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति- 2013 में संशोधन विषयक पूर्व में जारी शासनादेश अनुमोदित

Posted on 21 May 2013 by admin

मंत्रिपरिषद ने राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति- 2013 में संशोधन विषयक पूर्व में जारी शासनादेश को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। निर्णय के अनुसार नई चीनी मिल स्थापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। पूर्व में स्थापित चीनी मिलों में को-जनरेशन इकाई स्थापित करने अथवा आसवनी स्थापित करने या पूर्व में स्थापित चीनी मिलों में आसवनी तथा/अथवा को-जनरेशन इकाई स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय किए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूर्व में स्थापित चीनी मिलों की क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय किए जाने पर भी स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है।
यह भी व्यवस्था की गई है कि पूर्व में स्थापित को-जनरेशन इकाई अथवा आसवनी की क्षमता विस्तार के लिए या पूर्व में स्थापित चीनी मिलों में आसवनी एवं को-जनरेशन की क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय किए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति की जाएगी। नई चीनी मिल, आसवनी एवं को-जनरेशन इकाई स्थापित करने पर भी स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट अथवा प्रतिपूर्ति के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छूट प्राप्त करने हेतु कम्पनी/इकाई को बैंक गारण्टी देनी होगी, जो व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने तक वैध रहेगी। यदि किसी कारणवश कम्पनी/इकाई स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट नहीं प्राप्त कर पाती है तो व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् उसे स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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स्थानीय निकाय, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों के सामान्य कोटि के पदों के कार्मिकों को राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन बैण्ड, गे्रड वेतन तथा संवर्गीय ढांचा प्रदान करने का निर्णय

Posted on 21 May 2013 by admin

  • निर्णय से लगभग 70 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे

मंत्रिपरिषद ने स्थानीय निकाय, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों के सामान्य कोटि के पदों के कार्मिकों को राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन बैण्ड एवं गे्रड वेतन तथा संवर्गीय ढांचा कतिपय संशोधनों के साथ प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
ज्ञातव्य है कि वेतन समिति (2008) द्वार स्थानीय निकाय, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों के सामान्य कोटि के पदों, जिनमें चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, अवर अभियन्ता, वाहन चालक, लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, कम्प्यूटर संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग आदि पद सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में संस्तुतियां बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।
समिति द्वारा मुख्य रूप से उक्त श्रेणी के कार्मिकों को राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं गे्रड वेतन तथा संवर्गीय ढांचा निर्धारित किए जाने की संस्तुतियां की गईं थी, जिन्हें कतिपय संशोधनों के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
समिति की संस्तुतियां स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप उक्त संस्थाओं के कुल 1.25 लाख कर्मियों में से लगभग 60 प्रतिशत कर्मचारी अर्थात् लगभग 70 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उक्त संस्तुतियां स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि एवं स्वयं के स्रोतों से हुई आय से वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप राजकीय कर्मियों एवं निकाय के कर्मियों के वेतन भत्तों एवं संवर्गीय ढांचे में काफी हद तक समानता स्थापित हो जाएगी। इसी के साथ कर्मचारी संगठनों द्वारा लम्बी अवधि से राजकीय कर्मियों के समान वेतन भत्ते एवं संवर्गीय ढांचा दिए जाने की मांग की पूर्ति हो गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

Posted on 21 May 2013 by admin

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
  • लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना का निर्णय
  • उपचार के अलावा कैंसर के क्षेत्र में शोध, शैक्षणिक कार्यक्रम व मानव संसाधन के प्रशिक्षण की भी सुविधा

मंत्रिपरिषद ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित कैंसर संस्थान के संबंध में कोई भी निर्णय देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत भी कर दिया है।
प्रदेश के निवासियों को कैंसर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु अत्याधुनिक उच्च स्तरीय रेफरल कैंसर संस्थान चक गंजरिया फार्म में मेडिसिटी के अंतर्गत 100 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। प्रस्तावित संस्थान का स्वरूप उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए विजन डाॅक्यूमेंट की संस्तुतियों पर आधारित होगा। यह संस्थान प्रारम्भ में 500 बिस्तरों (जो 1000 हजार बिस्तरों तक विस्तारीकरण की सुविधाओं से युक्त होगा) का होगा। इसमें प्रारम्भिक निदान से लेकर अंतिम स्टेज तक की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। उपचार के अलावा कैंसर के क्षेत्र में शोध, शैक्षणिक कार्यक्रम व मानव संसाधन (मेडिकल तथा पैरामेडिकल) के प्रशिक्षण की सुविधा भी संचालित की जाएगी। संस्थान की स्थापना एवं संचालन पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। इसे प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायतता भी प्रदान की जाएगी।
संस्थान के लिए चक गंजरिया फार्म की निर्धारित भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के सिग्नेचर बिल्डिंग व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा। प्रस्तावित कैंसर संस्थान को रेफरल संस्थान के रूप में सफलतापूर्वक विकसित करने हेतु प्रदेश के मेडिकल काॅलेजों एवं संस्थानों को कैंसर उपचार संबंधी सुविधाओं से सुदृढ़ कराया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए 25 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था भी की गई है।
प्रदेश में कैंसर रोगियों के सही आंकलन तथा पूरे प्रदेश में समुचित कैंसर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस संस्थान के अधीन एक जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री की भी स्थापना की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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