मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी शासनादेशों द्वारा निर्धारित कम्प्यूटर में डोएक सोसाइटी का सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र होने की अतिरिक्त अनिवार्य अर्हता से छूट प्रदान करते हुए केवल वर्तमान चयन वर्ष तक उपलब्ध उक्त पद की रिक्तियों को भरे जाने के लिए उ0प्र0 पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 एवं सपठित उ0प्र0 ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 में प्राविधानित/विहित अर्हता के अनुसार ही भर्ती की कार्यवाही कराए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
एकीकृत मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण एवं
छूटी हुई अन्य विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बकाया
ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना तथा
औद्योगिक ऋण प्रबन्धन योजना को लागू किए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उद्यमियों को बकाया ऋणों के भुगतान में सहूलियत देने तथा प्रदेश के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से एकीकृत मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण एवं छूटी हुई अन्य विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) तथा औद्योगिक ऋण प्रबन्धन योजना को पुनः दो माह तक लागू किए जाने का निर्णय लेते हुए योजना के संचालन से संबंधित नियमावली को अनुमोदित कर दिया है।
योजना का लाभ रूग्ण/बन्द लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाइयां/ऋणी जिन्होंने बकाया पिछली छः किश्तों का लगातार भुगतान नहीं किया है अथवा जिनमें पिछले तीन वर्षाें से उत्पादन शून्य है तथा वर्तमान में बन्द है अथवा लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाइयां, जो पूर्व में कभी नहीं चली हों अथवा उ0प्र0 वित्तीय निगम की धारा-29 के अन्तर्गत कार्यवाही के अधीन अथवा नीलाम की जा चुकी इकाइयां अथवा ऐसी बकायादार इकाइयां जिनके विरुद्ध ऋण की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो, पाने की पात्र होंगी। इस योजना के बारे में शासनादेश जारी होने की तिथि से 01 माह तक योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा ओ0टी0एस0 संबंधी आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने की अधिकतम अवधि 02 माह होगी।
इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त समाधान स्वीकृत होने पर इकाई/ऋणी को मूलधन की पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी। तदुपरान्त ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। जो रूग्ण/बन्द इकाइयां मूलधन का एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकती हैं उनसे मूलधन दो त्रैमासिक किश्तों में 50 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा तथा 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए पात्र इकाइयों/ऋणी को मूलधन का 10 प्रतिशत धनराशि आवेदन पत्र के साथ अग्रिम रूप से जमा करनी होगी, जिसका समायोजन योजनान्तर्गत एकमुश्त मूलधन/अन्तिम किश्त (जो लागू हो) जमा करने के दौरान किया जाएगा।
पात्रता की परिधि में आने वाली इकाईयों/ऋणी को जिला उद्योग केन्द्र ऋण के मामले में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा शासन के एजेन्ट के रूप में वितरित किए गए ऋण के मामले में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वित्तीय निगम एवं उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के ऋण के मामले में प्रबन्ध निदेशक/अधिकृत अधिकारी पात्रता प्रमाणन हेतु सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किए जाएंगे, जो इकाई से संबंधित मामले को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को ओ0टी0एस0 योजना का लाभ देने के लिए अधिकृत होंगे।
दिनांक 31 मार्च, 2013 को बकायादारों के ऊपर योजनावार बकाया कुल मूलधन, ब्याज एवं उसके कुल योग की सूचना महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अपनी योजनाओं के लिए तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम अपनी योजना के लिए एवं उ0प्र0 लघु उद्योग निगम अपनी योजना के लिए अपनी-अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे तथा उसकी सूचना उद्योग निदेशक को दी जाएगी। निदेशक उद्योग उसे उद्योग निदेशालय की वेबसाइट पर डालेंगे और उक्त सूचना के आधार पर ही बकायेदार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। योजना की समाप्ति की अन्तिम तिथि तक ही आवेदन स्वीकार होंगे। डाक से प्राप्त विलम्बित आवेदन पत्रों/चेक क्लीयरेन्स में विलम्ब पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। योजना अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात जो भी बकायादार रह जाते हैं उनके विरूद्ध सख्ती से वसूली की कार्यवाही होगी। योजना की समाप्ति के पश्चात इस प्रकार के बकायेदारों के प्रत्यावेदन कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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