मंत्रिपरिषद ने राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति- 2013 में संशोधन विषयक पूर्व में जारी शासनादेश को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। निर्णय के अनुसार नई चीनी मिल स्थापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। पूर्व में स्थापित चीनी मिलों में को-जनरेशन इकाई स्थापित करने अथवा आसवनी स्थापित करने या पूर्व में स्थापित चीनी मिलों में आसवनी तथा/अथवा को-जनरेशन इकाई स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय किए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूर्व में स्थापित चीनी मिलों की क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय किए जाने पर भी स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है।
यह भी व्यवस्था की गई है कि पूर्व में स्थापित को-जनरेशन इकाई अथवा आसवनी की क्षमता विस्तार के लिए या पूर्व में स्थापित चीनी मिलों में आसवनी एवं को-जनरेशन की क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय किए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति की जाएगी। नई चीनी मिल, आसवनी एवं को-जनरेशन इकाई स्थापित करने पर भी स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री में छूट अथवा छूट न प्राप्त करने की दशा में प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट अथवा प्रतिपूर्ति के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छूट प्राप्त करने हेतु कम्पनी/इकाई को बैंक गारण्टी देनी होगी, जो व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने तक वैध रहेगी। यदि किसी कारणवश कम्पनी/इकाई स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट नहीं प्राप्त कर पाती है तो व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् उसे स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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