Archive | March 26th, 2011

नव गठित राश्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण कार्यालय का आयुक्त द्वारा उद्घाटन

Posted on 26 March 2011 by admin

पिश्चमी उ0 प्र0 के 24 जिलों के 397 प्राचीन स्मारक के अनुरक्षण का दायित्व
स्मारकों के साथ उनके परिवेश पर भी ध्यान दें-अभिजात

chairman-national-monument-authority-and-commissioner-agra-amrit-abhijat-during-a-presentation-session-of-the-competent-authorityनव गठित  “राश्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (National  Monuments Authority) के कमिश्नरी परिसर में स्थापित कार्यालय का मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने फीता काटकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्राधिकरण की पहली बैठक में पावर पाइन्ट प्रिजेन्टेशन द्वारा प्राधिकरण के कार्यो और इसके अन्तर्गत राश्ट्रीय संस्मारको एवं पुराताित्वक स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

श्री अभिजात ने कहा कि व्यक्ति का परिवेश भी उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है जिसके बिना उसकी पहचान अधूरी है। इसी प्रकार स्मारकों के रख रखाव के साथ उनके परिवेश की सुव्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। उन्होंने स्मारकों के आसपास अतिक्रमण आदि पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिये।

उन्होंने बताया  कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में दिनांक 30.03.2010 की अधिसूचना द्वारा प्रमुख संशोधन एवं विधिमान्यकरण किये गये हैं, जो राश्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन संस्मारकों और पुरातत्ववीय स्थलों के परिवेश अथवा मूल विन्यास के अनुरक्षण के अलावा अनधिकृत निर्माण और अवैध अतिक्रमणों को सख्ती से रोकने से सम्बन्धित है। इस अधिनियम के अन्र्तगत निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं अनुमति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ´´राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण´´ गठित करने का प्रावधान है और आयुक्त, आगरा मण्डल, को सक्षम प्राधिकारी े नामित किया गया है। आगरा मण्डल के अधीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों यथा आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बिजनौर, बरेली, बदायंू, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फरूZखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हाथरस(महामाया नगर), ज्योतिब फुले नगर, काशीराम नगर (कासगञ्ज), कन्नौज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ्फर नगर, पीलीभीत एवं सहारनपुर में व्याप्त 397 राश्ट्रीय महत्व के प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थलों के प्रतिनिषिद्व अथवा विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण/नव-निर्माण/मरम्मत/जिणोZद्धार/सार्वजनिक निर्माण/पुननिZर्माण अथवा खनन कार्य हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सीधे आवेदन किया जा सकता है।

अधीक्षण पुरातत्व विद आई.डी.द्विवेदी ने इस अधिनियम की मुख्य बातों की जानकारी देते हुए बताया कि संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के न्यूनतम ´प्रतिनिषिद्व क्षेत्र´ और ´विनियमित क्षेत्र´ की सीमाएं संरक्षित क्षेत्र से क्रमश: 100 मीटर और प्रतिनिषिद्व क्षेत्र के आगे 200 मीटर निर्धारित की गई है। प्रतिनिषिद्व क्षेत्र में किसी सार्वजनिक परियोजना अथवा अन्य किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर दो साल तक कारावास अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों किये जा सकते हैं। विनियमित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण, नवनिर्माण/मरम्मत /जीणोZद्धार आदि करने पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर दो साल तक कारावास अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों किये जा सकते हैं। प्रतिनिषिद्व क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व हुये निर्माण की मरम्मत/जीणोZद्वार/नवीनीकरण तथा विनियमित क्षेत्र में मरम्मत/जीणोZद्वार/नवीनीकरण/निर्माण/पुननिर्माण आदि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।

श्री द्विवेदी ने बताया 23 जनवरी 2010 के बाद, जिस किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना या विनियमित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति का उल्लन्धन करता है तो वह दो वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों, दण्ड का भागी होगा। अधिक जानकारी हेतु विवरण  पुरातत्व विभाग की वेबसाइट - www.asi.nic.in  पर उपलब्ध है।

इस अवसर पर अपर आयुक्त नागेन्द्र प्रताप एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थि थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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सडकों पर जाम लगाने की प्रवृत्ति पूर्णत: विधि विरूद्व और सञ्ज्ञेय अपराध है

Posted on 26 March 2011 by admin

नागरिकों द्वारा सडकों पर जाम लगाने की प्रवृति पूर्णत: विधि विरूद्व है। यह सञ्ज्ञेय अपराध है और ऐसा कृत्य करने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जाम के कारण सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त को जाता है और शान्ति व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अरूण प्रकाश ने इसकी रोकधाम के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु यह आदेश दिये हैं।उन्होंने बताया कि प्राय: यह देखने में आया है कि आगरा महानगर में मुख्य राजमार्गो पर जाम लगाने की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है। राजमार्ग पर एक्सीडेन्ट होने पर अथवा राजमार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों में किसी प्रकार की घटना होने पर अथवा क्षेत्रीय निवासी अपनी किन्ही मांगों को लेकर राजमार्गो  पर आकर जाम लगा देते है जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।

उन्होंने आदेश में कहा है कि कोई भी घटना घटित होने पर जिसमें जन समुदाय आक्रोिशत हो अथवा तत्काल कार्यवाही की कोई जनहित की मांग जिसे क्षेत्रीय निवासी प्रशासन के सञ्ज्ञान में लाना चाहते है, के सम्बन्ध में सम्बधित व्यक्ति निकटतम पुलिस चौकी/पुलिस थाने पर जायेगें तथा वहां पर उपलब्ध पुलिस कर्मचारी/पुलिस अधिकारी को अपनी समस्या/मांग के सम्बन्ध में अवगत करायेगें। उक्त पुलिस चौकी/थाने से वायरलैस सैट द्वारा सिटी कन्ट्रोल रूम को सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किये जाने हेतु सूचना दी जायेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सम्बधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट -नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी अबिलम्व उक्त पुलिस चौकी/थाने पर पहुंचकर समस्या का समाधान करायेगें। उन्होंने महानगर में अवस्थापित सभी विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये हेंै कि मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना दिये जाने पर वे भी तत्काल पुलिस चौकी/थाने पर पहुंचकर समस्या के समाधान में सहयोग करेंगें।

उन्होंने आदेश दिये हैं कि इस निर्धारित की जा रही व्यवस्था के विपरीत यदि कोई व्यक्ति/समुदाय विधि के विपरीत जाम लगाने की कार्यवाही करते हैं तो उनके विरूद्व विधान के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सम्बन्धित चौकी/थाने पर उपरोक्त मांग/समस्या के सम्बन्ध में आने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई मांग /समस्या का रिकार्ड एक पञ्जिका में रखने की व्यवस्था की जाये और यह पञ्जिका अन्य अभिलेखों के साथ चौकी /थाने पर संचित रखी जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम

Posted on 26 March 2011 by admin

समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में दिनांक 30.03.2010 की अधिसूचना द्वारा प्रमुख संशोधन एवं विधिमान्यकरण किये गये हैं, जो राट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन संस्मारकों और पुरातत्ववीय स्थलों के परिवेश अथवा मूल विन्यास के अनुरक्षण के अलावा अनधिकृत निर्माण और अवैध अतिक्रमणों को सख्ती से रोकने से सम्बन्धित है। इस अधिनियम के अन्र्तगत निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं अनुमति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ´´राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण´´ गठित करने का प्रावधान है और आयुक्त, अगारा मण्डल, को सक्षम प्राधिकारी को नामित किया गया है। आगरा मण्डल के अधीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों यथा आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बिजनौर, बरेली, बदायंू, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फरूZखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हाथरस(महामाया नगर), ज्योतिभा फुले नगर, काशीराम नगर (कासगञ्ज), कन्नौज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ्फर नगर, पीलीभीत एवं सहारनपुर में व्याप्त 397 राट्रीय महत्व के प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थलों के प्रतिनिषिद्व अथवा विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण/नव-निर्माण/मरम्मत/जिणोZद्धार/सार्वजनिक निर्माण/पुननिZर्माण अथवा खनन कार्य हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सीधे आवेदन किया जा सकता है।

इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

1.    संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के न्यूनतम ´प्रतिनिषिद्व क्षेत्र´ और ´विनियमित क्षेत्र´ की सीमाएं संरक्षित क्षेत्र से क्रमश: 100 मीटर और प्रतिनिषिद्व क्षेत्र के आगे 200 मीटर निर्धारित की गई है।
2.    प्रतिनिषिद्व क्षेत्र में किसी सार्वजनिक परियोजना अथवा अन्य किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर दो साल तक कारावास अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों किये जा सकते हैं।
3.    विनियमित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण, नवनिर्माण/मरम्मत /जीणोZद्धार आदि करने पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर दो साल तक कारावास अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों किये जा सकते हैं।
4.    प्रतिनिषिद्व क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व हुये निर्माण की मरम्मत/जीणोZद्वार/नवीनीकरण तथा विनियमित क्षेत्र में मरम्मत/जीणोZद्वार/नवीनीकरण/निर्माण/पुननिर्माण आदि की अनुमति सक्षम प्राधिाकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
5.    23 जनवरी 2010 के बाद, जिस किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना या विनियमित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति का उल्लन्धन करता है तो वह दो वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनों, दण्ड का भागी होगा।
6.    अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट - www.asi.nic.in पर उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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बसपा सरकार की तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली

Posted on 26 March 2011 by admin

भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरीश द्विवेदी ने 23 मार्च को प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार, मंहगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश भर में हुए धरने तथा 24 मार्च को गैस, बिजली, खाद एवं आवश्यक चीजों की किल्लत के विरूद्ध प्रदेश भर के जिला आपूर्ति कार्यालयों एवं विद्युत उपकेन्द्रो पर हुए तालाबन्दी को सफल बताया। प्रदेश भाजयुमों आध्यक्ष श्री द्विवेदी की ओर से बयान जारी करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल मिश्रा ने  बताया की बसपा सरकार की तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। प्रदेश सरकार चारों तरफ से धन वसूली में लगी है। उसके पास बेरोजगारों एवं नवयुवकों के लिए कोई एजेण्डा नहीं है। कमजोरों एवं दलितों की पार्टी आज गुण्डों, माफियों एवं बलात्कारियो पार्टी बन गई है। उसके गुर्गे वसूली कर रहे है। कोई भी कार्य किसी भी विभाग में बिना किसी चढ़ावे के नहीं हो रहा है।

भाजयुमों प्रदेश अध्यक्ष द्विवेदी ने आगे कहा है कि सरकार पुलिस के बल पर गुण्डागदीZ कर रही है उसने 23 मार्च को शान्ति पूर्वक धरना कर रहे प्रतापगढ़, फरूZखाबाद, बस्ती, गोरखपुर, सन्तकबीर नगर, आदि कई जिलों में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की तथा मथुरा, चित्रकूट एवं सोनभद्र में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उन्होंने आने वाले दिनों में बसपा के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने के लिए कहा तथा साथ ही 4 अप्रैल को होने वाले विधान सभा घेराव को 5 अप्रैल को किये जाने की सूचना दी।

विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रदेश भर के भाजयुमों के हजारों कार्यकर्ता 5 अप्रैल को लखनऊ पंहुचेंगे। भाजयुमों आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार एवंं आतंक के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन

Posted on 26 March 2011 by admin

आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह व्यापार प्रकोश्ठ के जिलाध्यक्ष के0पी0 अवस्थी शाहाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। जिसमें केन्द्रीय मन्त्री प्रदीप जैन प्रदेश अनुशासन समिति के प्रभारी रामकृश्ण द्विवेदी आदि नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की नीति एवं प्रचार प्रसार के मात्र को जनतान्त्रिक तरीके से जनता में प्रचार एवं प्रसार करने के लिए उपस्थित कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। लगन एवं मेहनत करने के लिए पदाधिकारियों को अपने सम्बोधन में पे्ररित किया। उपस्थित लोगों में महिला अध्यक्ष सुधा तिवारी युवा नेता शिशभूशण शुक्ला उर्फ शोले, रञ्जन दीक्षित, घनश्याम श्रीवास्तव, “यामलाल आदि नेता शामिल हुए।

हरदोई शहर में आज अघोशित रूप से जन समुदाय िशव मिन्दरों में िशवजी की प्रतिमा के निकट नन्दी स्वरूपों ठीक उसी प्रकार दूधपान करवाया। जैसा कि पूर्व वशोZ में गणेश जी की प्रतिमा के दूधपान करवाया गया था। महिलाएं इस योगदान में सबसे आगे रही, बाद में मिन्दरों की धुलाई एवं पुछाई शाम को पुजारियों के द्वारा किया गया। यह स्वत: जानकारी समुदाय को कहा से किस प्रकार से प्राप्त हुयी इसके विशय में भी अलग-अलग माध्यमों का लोगों ने अपने अपने स्तर से जानकारी दी।

विश्वविद्यालय की परीक्षाए आज से महाविद्यालयों में प्रारम्भ हुयी, विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र न तो विश्वविद्यालय से डाक द्वारा प्राप्त हुए न ही कोई महाविद्यालय में सुचारित रूप से वितरण का कार्य किया गया। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र अपने अपने माध्यम से किसी प्रकार प्राप्त किया, अव्यवस्था पूरे जिला स्तर पर व्यापक रूप से अभाव रहा। कही-कही पर प्रथम दिवस में ही मुन्ना भाईयों का जोर जोर से उपयोग किया गया। नकल विरोधी दस्ते का कही भी दबाव देखने में नहीं आया प्रशासन की अपनी असमर्थता सर्वविधित है।

मुख्य विकास अधिकारी के प्रांगण में कर्मचारियों का प्रिशक्षण िशविर देखरेख में चल रहा है। कर्मचारियों को प्रिशक्षण देने वाले अधिकारी स्वयं ही नहीं जानते कि उन्हें प्रिशक्षण की उक्त रेखा किस प्रकार कर्मचारियों को दी जाए। अव्यवस्थाओं एवं अधिकारियों का अकारणमयणता प्रकट रूप से दिखाई पड़ रही थी और कर्मचारी अपने अपने स्तर से निवारण करने में लगे थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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2 एस0ओ0 व 85 सिपाहियों को एसपी ने किया कार्यमुक्त

Posted on 26 March 2011 by admin

एसपी गोविन्द अग्रवाल ने जनपद के विभिन्न थानों पर तैनात 85 सिपाहियों को कार्यमुक्त कर दिया है।

इन सिपाहियों का स्थानान्तरण गैर जनपदों में हुआ है। पड़ोसी जनपद के मूल निवासी होने के कारण डीजीपी ने स्थानान्तरण के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में धम्मौर थाना प्रभारी रहे टी0बी0 सिंह व गोसाईगञ्ज थानाध्यक्ष आर0के0 सिंह को कार्यमुक्त किया गया है।

दोनों पक्षों पर नए थानाध्यक्षों की तैनाती नहीं की गई है। एसपी गोविन्द अग्रवाल ने बताया है कि डीजीपी के आदेश के अनुपालन में पुलिस कर्मियों व थानाध्यक्षों को कार्यमुक्त किया गया है।

बड़े पैमाने पर सिपाहियों को कार्यमुक्त किए जाने से पुलिस बल की कमी हुई है लेकिन जल्द ही अन्य जनपदों से स्थानान्तरित पुलिस कर्मी आ जाएंगे। जिससे स्थिति सामान्य हो जाए

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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मानव संसाधन मन्त्री का एस0एफ0आई0 ने फूंका पुतला

Posted on 26 March 2011 by admin

एस0एफ0आई0 ने मानव संसाधन मन्त्री कपिल सिब्बल के द्वारा बी0एच0यू0, आई0टी0 को, आई0आई0टी0 बनाने का एस0एफ0आई0 छात्र संगठन ने विरोध कर पुतला फूंका।

प्रदेश अध्यक्ष शंशाक पाण्डेय ने कहा कि मा0 कपिल सिब्बल द्वारा उठाया गया। यह कदम सिर्फ मुनाफाखोरी को जन्म देगी, जो कि पूरी तरह से छात्र विरोधी कदम है। जिलाध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि देश में सरकारी कॉलेजों की संख्या बहुत कम है और जो कॉलेज हैं, उनमें भी सीटें इतनी कम है कि प्रत्येक छात्र िशक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसे में आई0टी0 को बी0एच0यू0 से अलग करना छात्र विरोधी कदम है। कपिल सिब्बल जी को नये कालेजों को खुलवाना चाहिए। िशक्षा की गुणवत्ता की तरफ ध्यान देना चाहिए, जबकि ऐसा न करके उच्च शिक्षा मन्त्री मुनाफाखोरी में जुटे हुये हैं। इस तरह से संस्थान के विधेयक में संसोधन करना जो कि छात्र हित में न हो एस0एफ0आई0 ऐसे हर कदम को विरोध करती है। कार्यक्रम में सुमित प्रताप सिंह, महेश तिवारी, अमित सिंह, अतुल सोनी, अरविन्द पाल, हैप्पी, पंकज सिंह, अमित समेत दर्जन भर छात्र मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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रात्रि 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डी0जे0 और बैण्ड

Posted on 26 March 2011 by admin

नगर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने चेतते हुए शुक्रवार को नगर कोतवाली में डी0जे0, बैण्ड, होटल और मैरिजहाल को लेकर बैठक की गई। जिसमें नगर में बारातों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम एवं बारात में होने दुव्यवहारों के रोकथाम के लिए बैठक की गई। जिसमें पुलिस प्रशासन के अपर पुलिस अधीक्षक, सी0ओ0 सिटी, नगर कोतवाल मौजूद रहे।

आज नगर की आम जनता दिन-ब-दिन बढ़ रहे प्रदूषण से त्रस्त हो चुकी है। जिसका खामियाजा आज बच्चें, बूढ़ें और जवान सभी छेल रहे हैं। आज लोगों के बिमारियों में अपना सहयोग प्रदान कर रही ा यह समस्या लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी हैं ा जिसको प्रशासन नज़र अन्दाज नहीं कर सकती है। जिसकों देखते हुए आज नगर कोतवाली में डी0जे0, बैण्ड और मैरिजहाल के मालिकों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने डी0जे0 और बैण्ड मालिकों को हिदायत दी है, कि आप सभी लोग रात में 10 बजे के बाद साउण्ड को तेज नहीं बजा सकते है। साथ ही वहीं हर्ष फायरिंग को लेकर भी सख्त हिदायत दी। साथ ही यह भी कहा कि अगर आप लोगों को साउण्ड बजाना है तो चार स्पीकर से अधिक नहीं बजा सकते हैं। वहीं मैरिज हाल और होटल व्यवसायी को भी सख्त हिदायत दी गई कि आप लोग भी जब बुकिंग ले तो अपने ग्राहकों से यह अवश्य पंूछ लें कि आप लोगों में कोZ बारात में बन्दूक, रिवाल्वर आदि को लाना और फायरिंग  करना वर्जित है और उन्हें बारातियों की बुकिंग करने का आदेश दिया। कोतवाली में की गई बैठक में नगर के सभी डी0जे0, बैण्ड, होटल और मैरिज हाल के व्यवसायी आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विद्युत विभाग ने बारह लाख के बकायेदार राजकीय इण्टर कालेज का कनेक्शन काटा

Posted on 26 March 2011 by admin

•    परीक्षोपरान्त कापियों का कलेक्शन अन्धेरे में

विद्युत विभाग की डिक्टेटरिशप के चलते बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का एक मात्र संकलन केन्द्र  राजकीय इण्टर कालेज अन्धेरे में डूब गया और कालेज की विद्युत लाइन काट दी गई। कारण कालेज विद्युत विभाग का 12 लाख का बकायेदार है।

बताते चलें जिले में हाईस्कूल व इण्टर कालेज की बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन परीक्षोपरान्त राजकीय इण्टर कालेज में होता है। जहॉ पर लगभग 60 से 65 किमी0 तक के विद्यालयों की उत्तर पुस्तिकायें रात्रि के 09 बजे तक आती हैं ऐसे में विजली न रहने से कार्य बाधित हो रहा हैं। राजकीय इण्टर कालेज के प्राचार्य उमेश चन्द्र शुक्ला सक इस बाबत जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज तक कभी भी विजली का बिल नहीं भेजा गयां ऐस्ी दशा में बिजली के बिल का भुगतान नहीं हो पाया परन्तु आज जब उत्तर प्रदेश के  सबसे बड़े बोर्ड की परीक्षा हो रही है तो क्या अभी ही विद्युत कनेक्शन काटना था र्षोर्षो श्री शुक्ला ने बताया कि विद्यालय 50 हजार रू0 पार्ट टाइम जमा भी कर रहा है तब भी विद्युत अभियन्ता प्रभात कुमार मोगा  ने नहीं जमा किया। श्री मोगा किसी भी हालत में पचास प्रतिशत घनरािश से कम नहीं जमा करने की बात कर रहे हैं। श्री शुक्ला ने कहा कि विद्युत कनेक्शन  कटने के कारण कार्य बाधित हाने की बात जिलाधिकारी  से कर दी गई है। इस बारे में जब जिला विद्यालय निरीक्षक सी एल चौरसिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एस डी एम से कहा गया है शीघ्र की कनेक्शन जुड़ जायेगा। विद्युत विभाग के आलाधिकारी की दबंगई व मनमानी कार्यशैली इस बात से चलती है कि जब किसी का विद्युत बिल का भ्रगतान दस कजार भी बाकी रहता है तो विभाग उसे आर सी जारी कर देता है तो उक्त विद्यालय के उपर जब 12 लाख का बकाया था तो आज तक विद्यालय को आर सी क्यों नहीं जारी किया गया तो आज जब परीक्षा चल रही तो कनेक्शन काटने का क्या प्रयोजन र्षोर्षो इस बारे में जब अधिशाशी अभियन्ता से बात करने की कोिशश दूरभाश से की गई तो सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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