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सडकों पर जाम लगाने की प्रवृत्ति पूर्णत: विधि विरूद्व और सञ्ज्ञेय अपराध है

Posted on 26 March 2011 by admin

नागरिकों द्वारा सडकों पर जाम लगाने की प्रवृति पूर्णत: विधि विरूद्व है। यह सञ्ज्ञेय अपराध है और ऐसा कृत्य करने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जाम के कारण सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त को जाता है और शान्ति व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अरूण प्रकाश ने इसकी रोकधाम के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु यह आदेश दिये हैं।उन्होंने बताया कि प्राय: यह देखने में आया है कि आगरा महानगर में मुख्य राजमार्गो पर जाम लगाने की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है। राजमार्ग पर एक्सीडेन्ट होने पर अथवा राजमार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों में किसी प्रकार की घटना होने पर अथवा क्षेत्रीय निवासी अपनी किन्ही मांगों को लेकर राजमार्गो  पर आकर जाम लगा देते है जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।

उन्होंने आदेश में कहा है कि कोई भी घटना घटित होने पर जिसमें जन समुदाय आक्रोिशत हो अथवा तत्काल कार्यवाही की कोई जनहित की मांग जिसे क्षेत्रीय निवासी प्रशासन के सञ्ज्ञान में लाना चाहते है, के सम्बन्ध में सम्बधित व्यक्ति निकटतम पुलिस चौकी/पुलिस थाने पर जायेगें तथा वहां पर उपलब्ध पुलिस कर्मचारी/पुलिस अधिकारी को अपनी समस्या/मांग के सम्बन्ध में अवगत करायेगें। उक्त पुलिस चौकी/थाने से वायरलैस सैट द्वारा सिटी कन्ट्रोल रूम को सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किये जाने हेतु सूचना दी जायेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सम्बधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट -नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी अबिलम्व उक्त पुलिस चौकी/थाने पर पहुंचकर समस्या का समाधान करायेगें। उन्होंने महानगर में अवस्थापित सभी विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये हेंै कि मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना दिये जाने पर वे भी तत्काल पुलिस चौकी/थाने पर पहुंचकर समस्या के समाधान में सहयोग करेंगें।

उन्होंने आदेश दिये हैं कि इस निर्धारित की जा रही व्यवस्था के विपरीत यदि कोई व्यक्ति/समुदाय विधि के विपरीत जाम लगाने की कार्यवाही करते हैं तो उनके विरूद्व विधान के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सम्बन्धित चौकी/थाने पर उपरोक्त मांग/समस्या के सम्बन्ध में आने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई मांग /समस्या का रिकार्ड एक पञ्जिका में रखने की व्यवस्था की जाये और यह पञ्जिका अन्य अभिलेखों के साथ चौकी /थाने पर संचित रखी जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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