मतगणना की वीडियोंग्राफी के निर्देश, अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश वर्जित रहेगा
पंचायत निर्वाचन में ग्रामप्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के पदों की मतगणना का कार्य एक साथ कराया जायेगा। प्रत्येक विकास खण्ड की न्याय पंचायतों को दो चरणों में विभक्त किया गया है। जनपद के 15 विकास खण्डों में कुल 115 न्याय पंचायत है। इनमें प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को 61 न्याय पंचायतें और द्वितीय चरण में 30 अक्टूबर से मतगणना हेतु 54 न्याय पंचायतें सम्मिलित की गई है।
जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये है कि मतगणना कार्य की प्रारम्भ से अन्त तक वीडियोग्राफी कराई जायेगी। उन्होंने मतगणना स्थल के वाहर भी पर्याप्त वैरिकेटिंग व प्रकाश व्यवस्था हेतु निर्देश दिये है ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल में प्रवेश न कर सके।
आज कलक्ट्रेट सभागार में सुपर जोनल , जोनल,अपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा उनके काउन्टर पार्ट पुलिस अधिकारीयों की बैठक में जिलाधिकारी तथा डी.आई.जी. एन्टनी देवकुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुपालन और व्यवस्थाओं को सुदृढ बनाने हेतु विस्तार से निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि ध्वनि विस्तारक यन्त्रों की समुचित व्यवस्थाएं रखे और आर.ओ. या वरिश्ठ अधिकारी समय-समय पर सूचनांए प्रसारित करते रहे। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु दो जनरेटर लगाये और पैट्रौमैक्स आदि की भी व्यवस्था रहे। एक जनरेटर सांय 4 बजे से ही चालू रखें। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर बीडी, माचिस, लाइटर, ज्वलनशील पदार्थ ले जाना वर्जित है। कोई मतगणना एजेन्ट या प्रत्याशी अपने साथ मोबाइल फोन नही ले जा सकेगें । केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी अपने साथ टार्ज ला सकते है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना केन्द्रो पर निगरानी हेतु वाच टावर भी बनाये जायेगें जिन पर दूरबीन सहित सुरक्षा कर्मी तैनात रहेगें । उन्होंने बताया कि जनपद में धारा 144 लागू है। कोई भी प्रत्याशी विजय जुलुस नही निकाल सकेगा। मतगणना केन्द्र के 200 मीटर से अधिक दूरी पर वाहन पािर्कंग की व्यवस्था रहेगी। प्रत्याशी/ निर्वाचन अभिकत्र्ताओं तथा ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के लिए अलग-अलग वाहन पािर्कग की व्यवस्था की जायेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि मतगणना केन्द्रो पर मच्छरों की रोकधाम हेतु फोगिंग सुनििश्चत करायें। नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें तथा स्वास्थ्य विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में आपसी समन्वय के साथ फोगिंग /दवाओं के छिडकाव आदि की व्यवस्था सुनििश्चत करें।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का ड्यूटी कार्ड ही पास माना जायेगा। मतगणना अभिकत्र्ताओं को पास/परिचय पत्र व्लाक स्तर से जारी किये गये है। उन्होंने कडी चेतावनी दी है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मतगणना केन्द्र परिसर में प्रवेश न कर सकेगा।
उन्होंने बताया के मतगणना केन्द्र पर सुपर जोनल, जोनल, मजिस्ट्रेट, के अतिरिक्त आन्तरिक व्यवस्था हेतु स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी लगाये गये है। मतगणना कार्मिको के जलपान/भोजन की समुचित व्यवस्था रहेगी। प्रथम िशफ्ट के जो मतगणना कर्मी रात्रि में विकास खण्ड परिसर या मतगणना परिसर में रूकना चाहते है उनके ठहरने व सोने आदि की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये गये है।
अपर जिलाधिकारी (भू0आ0) वी.के. सिंह ने बताया कि नामांकन और चुनाव के समय जो सहायक निर्वाचन अधिकारी तैनात किये गये थे अब मतगणना में इनकी न्याय पंचायतों परिर्वतन किया गया है । आज निर्वाचन आयोग के पे्रक्षक पी.के. अग्रवाल की उपस्थित में रैण्डमाइजेशन द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारियों की न्याय पंचायतवार तैनाती की गई है साथ ही यह भी सुनििश्चत किया गया है कि मतगणना स्थल पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही उन्हें न्याय पंचायत के नाम की जानकारी दी जाये।उन्होंने स्पश्ट किया है कि मतगणना के लिए उम्मीदवार तथा उनके अभिकत्र्ता का पास बनेगा परन्तु मतगणना के दौरान टेबिल के पास एक समय में एक ही व्यक्ति उपस्थित रह सकेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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