Posted on 20 October 2010 by admin
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी अमृत अभिजात ने आदेश दिये है कि पंचायत निर्वाचन के तृतीय चरण में 22 अक्टूबर को सम्बन्धित विकास खण्ड और विकास खण्ड की सीमा से 8 किमी की परिधि में स्थित आबकारी /भांग के समस्त अनुज्ञापन मतदान के दिन मतदान की समाप्ति तक बन्द रहेगें। इन बन्दियों के लिए अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकर देय नही होगा।
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
Posted on 20 October 2010 by admin
बूथ पर अराजकता फैलाने पर मौके पर होगी गिरफ्तारी
मतपत्र-मतपेटिका लूटने का प्रयास करने पर देखते ही गोली मारने के आदेश
शस्त्र थानों में जमा न कराने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश
जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तीसरे चरण में 22 अक्टूबर को चार विकास खण्डों अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर तथा फतेहपुर सीकरी में निर्वाचन होगा। प्रशासन द्वारा निर्वाचन हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनििश्चत कर ली गई हैं। जिलाधिकारी अमृत अभिजात तथा डी.आई.जी. एन्टनी देवकुमार ने आज पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हाल में सुपर जोनल, जोनल, तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशोZ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनपद में स्वतन्त्र, निश्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढंग से मतदान कराने हेतु प्रशासन कृत संकल्प है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि मतदान दिवस पर निर्वाचन वाले क्षेत्रों में अनधिकृत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के चलाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। ऐसे वाहनों को देखते हुए सूजा से पंचर कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान तथा सदस्य ग्राम पंचायत के पद के उम्मीदवार के लिए कोई वाहन अनुमन्य नही है। जिला पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए एक-एक वाहन अनुमन्य है इसके लिए भी सम्बधित आर.ओ. से लिखित अनुुमति पत्र लेकर वाहन के शीशे पर प्रदिशZत करना होगा। इन वाहनों में ड्राइवर तथा प्रत्याशी सहित केवल तीन व्यक्ति ही अनुमन्य है। दो से ज्यादा व्यक्ति पाये जाने पर वाहन जब्त कर लिया जायेगा।
श्री अभिजात ने कहा कि सम्बन्धित एस.डी.एम तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी लोगों के शस्त्रों को थानों में जमा कराये। जिन लोगों ने शस्त्र अभी थानों मे जमा न किये हो उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मतदान केन्द्र पर गडवडी करने वालों को तत्काल गिरफ्तार कर ससंगत धाराओं में जेल भेजें। मतपत्र तथा मत पेटिका लूटने का प्रयास करने वालों को देखते ही गोली मारने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि लोकतन्त्र में निर्वाचन के पवित्र कार्य में बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रो पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायें ताकि हर स्थिति पर नज़र रहे।
उन्होंने कहा कि तृतीय चरण के लिए आज सांय 5 बजे से प्रचार समाप्त हो गया है। यदि कोई वाहन प्रचार करता पाया जाये तो उसे तुरन्त सीज करें। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों/जनपदों से आये वाहरी व्यक्तियों पर कडी नज़र रखें।
डी.आई.जी. एन्टनी देवकुमार ने कहा कि सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और निश्पक्षता व दक्षता के साथ अपने उत्तर दायित्वों का निर्वहन करें। संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर संवेदनशीलता के कारणों पर नज़र रखें। किसी भी व्यक्ति को अराजकता और माहौल विगाडने की छूट नही है। ऐसे तत्वों को चिन्तित कर कार्यवाही कराये ।
उन्होंने बताया कि सभी थानो,जोनल मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकरियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट / पुलिस अधिकारी को वायर लैस सेट उपलब्ध कराये गये है। निर्वाचन सम्बन्धित सभी अधिकारियों के दूरभाश के साथ-साथ ग्राम स्तर के व्यक्तियों के टेलीफोन नम्बर भी अंकित किये गये है। पुलिस अधीक्षक (का)अशफाक अहमद ने पुलिस प्रबन्धकों की विस्तार से जानकारी दी।
मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तृतीय चरण में 330 मतदान केन्द्रों पर 811 मतदान स्थल बनाये गये है । इस चरण में चार सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा सुपर जोनल पुलिस अधिकारी, चार क्रिटिकल एरिया मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, 20 जोन में जोनल मजिस्ट्रेट,जोनल पुलिस अधिकारी तथा 88 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किये गये है। तृतीय चरण में ग्राम पंचायत सदस्यों के 2263 पदा,ें ग्राम प्रधान के 169 पदों, क्षेत्र पंयायत सदस्य के 307 और जिला पंचायत सदस्य के 12 पदों के लिए निर्वाचन होगा
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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