Archive | January 14th, 2015

सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन का निर्णय

Posted on 14 January 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को निर्गत नीति की व्यवस्थानुसार भवनों के आवंटन प्रक्रिया निर्धारण विषयक दिनांक 26 अगस्त, 2014 को निर्गत शासनादेश में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इसके अनुसार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवंटन की प्रक्रिया निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। अर्थात भवनों के आवंटन की प्रक्रिया विषयक उक्त शासनादेश के जारी होने के पूर्व भवनों के आवंटन आदि के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही कर ली गई है तो मान्य रहेगी। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस शासनादेश के अनुसार की जाएगी। भवनों के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के साथ ही उनका आवंटन किया जा सकेगा ताकि लाभार्थियों को आवंटन की जानकारी रहे। आवंटन की तिथि से 03 साल के भीतर भवन पूर्ण कर लाभार्थी को भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा। भवनों की कीमत आवंटन की तिथि को निर्धारित कीमत ही रहेगी। भवन निर्माण की समानुपातिक निर्माण की प्रगति के अनुसार जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होगा, आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से भवन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि आवंटन की तिथि से 03 साल में भवन का निर्माण न होने पर लाभार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि का 15 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी। इसके अलावा अनुबंध के अनुसार विकासकर्ता पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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सत्र 2014-15 के लिए शीरा नीति निर्धारित

Posted on 14 January 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने शीरा सत्र 2014-15 के लिए शीरा नीति निर्धारित कर दी है। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 15 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा। चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 15 प्रतिशत आरक्षित करने की दशा में वार्षिक निकासी अनुपात 1ः5.66 रखा गया है। शीरा वर्ष की प्रथम छमाही अर्थात् 01 नवम्बर से 30 अप्रैल तक आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य प्रत्येक माह में निकासी अनुपात 1ः9 रखा गया है। द्वितीय छमाही अर्थात् 01 मई से 31 अक्टूबर तक यह अनुपात 1ः5.66 रखा गया है।
यह व्यवस्था इस शर्त के साथ है कि माह के अंत में यदि चीनी मिल आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की निकासी के अनुपात को बनाए रखने में असफल होती है, तो आगामी माह में उसकी निकासी में अनुपात की यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी और ऐसी चीनी मिल के लिए शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1ः5.66 का अनुपात रखना बाध्यकारी होगा।
अनारक्षित शीरे के शीघ्र निस्तारण हेतु नीति में विशेष प्राविधान यह किया गया है कि यदि मिल द्वारा किए गए टेण्डर के सापेक्ष कोई आॅफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नहीं होता है, जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं, तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (1ः9 के निकासी के अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत की मात्रा स्वतः कम हो जाएगी। आगामी माह में इस प्रकार परिवर्तित की गई मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्री सेल शीरे की मात्रा, जो पिछले माह में न बिकी हो, को विक्रय/उठान किए जाने हेतु मिल स्वतंत्र होगी, जिस पर 1ः5.66 का अनुपात लागू नहीं होगा।
इस नीति के अनुसार शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर प्रदेश के अन्दर खपत के लिए 11 रुपए प्रति कुन्तल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर 15 रुपए प्रति कुन्तल होगी। देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर 11 रुपए प्रति कुन्तल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर 15 रुपए प्रति कुन्तल की दर रखी गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सोलर फोटोवोलटैइक इरिगेशन पम्प की स्थापना के लिए अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा देने का निर्णय

Posted on 14 January 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सोलर फोटोवोलटैइक इरिगेशन पम्प की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त 45 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत वर्ष 2014-15 में प्रदेश के समस्त जनपदों में 5,000 सोलर फोटोवोलटैइक इरिगेशन पम्प की स्थापना की जाएगी, जिनमें 1800 वाॅट के 1350 पम्प, 3000 वाॅट के 3500 पम्प तथा 4800 वाॅट के 150 पम्प स्थापित होंगे। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में 86.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
ज्ञातव्य है कि लघु एवं सीमांत कृषकों को 1800 वाॅट तथा 3000 वाॅट के सोलर फोटोवोलटैइक इरिगेशन पम्प की स्थापना के लिए 30 प्रतिशत तथा 4800 वाॅट के पम्प हेतु लघु, सीमांत एवं अन्य कृषकों के लिए 30 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने 1800 तथा 3000 वाॅट के सोलर इरिगेशन पम्प पर 45 प्रतिशत एवं 4800 वाॅट के सोलर इरिगेशन पम्प पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नगरीय परिवहन निदेशालय की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव मंजूर

Posted on 14 January 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम की नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत गठित नगरीय परिवहन निदेशालय की संरचना में परिवर्तन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। नगरीय परिवहन निदेशालय को पूर्णतः क्रियाशील किए जाने के उद्देश्य से निदेशालय के स्वरूप में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किए जाने, कतिपय पदों को जोड़े जाने के परिप्रेक्ष्य में 5 पदों-अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, वित्त नियंत्रक, उप निदेशक व सहायक निदेशक को स्वीकृत किए जाने पर कतिपय शर्तों के अधीन सहमति प्रदान की गई है। इन पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।
नगरीय परिवहन निदेशालय के निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे। इस पद पर ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की तैनाती को वरीयता दी जाएगी, जो नगरीय परिवहन के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखते हों।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पैडी हस्क पर वैट 04 प्रतिशत करने का निर्णय

Posted on 14 January 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पैडी हस्क पर कर की दर 12.5 प्रतिशत के साथ-साथ 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर से घटाकर 4 प्रतिशत कर की दर की अनुसूची में रखने का निर्णय लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स काॅलेज, लखनऊ में वेलोड्रोम स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी

Posted on 14 January 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स काॅलेज, लखनऊ में वेलोड्रोम स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्माण के लिए 16793.70 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस वेलोड्रोम के निर्मित हो जाने से भविष्य में राष्ट्रीय खेलों की साइक्लिंग प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सकेगा। वेलोड्रोम के तहत आधुनिक तकनीक के आठ टैªक एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यह वेलोड्रोम उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला इनडोर स्टेडियम होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

Posted on 14 January 2015 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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मुख्यमंत्री से लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रधान सलाहकार डाॅ0 ई0 श्रीधरन ने भेंट कर परियोजना की प्रगति से अवगत कराया

Posted on 14 January 2015 by admin

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज उनके सरकारी आवास पर लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रधान सलाहकार डाॅ0 ई0 श्रीधरन ने भेंट कर परियोजना की प्रगति से अवगत कराया। डाॅ0 ई0 श्रीधरन ने मुख्यमंत्री को बताया कि परियोजना हेतु रोलिंग स्टाॅक तथा सिग्नलिंग के कार्य हेतु टेण्डर जारी कर दिए गए हैं। इस टेण्डर को 18 ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खरीदा गया है।
डाॅ0 ई0 श्रीधरन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि लखनऊ मेट्रो रेल का कार्य त्वरित गति से चल रहा है तथा इस कार्य को निर्धारित लक्ष्य तिथि के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि परियोजना के भारत सरकार से अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के स्तर से भारत सरकार से अनुरोध किया जाना आवश्यक होगा।
मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा परियोजना हेतु केन्द्र सरकार से अनुमोदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर से शीघ्र अनुरोध किए जाने का आश्वासन भी दिया।
भेंट के दौरान मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री
श्री राकेश बहादुर, प्रमुख सचिव आवास श्री सदाकान्त तथा लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के प्रबन्ध निदेशक श्री कुमार केशव मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री ने सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलम्बित करने के निर्देश दिए

Posted on 14 January 2015 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी श्री केदार नाथ सिंह तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी
श्री धर्मेन्द्र सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने के निर्देश दिए हंै।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त अधिकारियांे के अमर्यादित आचरण के सम्बन्ध में मीडिया में आयी खबरों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी की आख्या में दोनों अधिकारियों के खिलाफ आरोप की पुष्टि की गयी। मुख्यमंत्री ने इस पर गम्भीर रुख अपनाते हुए उक्त अधिकारियों को निलम्बित करने के निर्देश दिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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मिलावटी शराब की बिक्री में लिप्त लोगों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायः मुख्य सचिव

Posted on 14 January 2015 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने प्रमुख सचिव आबकारी एवं प्रमुख सचिव गृह को निर्देश दिये हैं कि मिलावटी शराब की बिक्री में लिप्त लोगों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि मिलावटी शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रदेश में एक सघन जांच अभियान चलाकर इसमें लिप्त लोगों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। उन्होंने सख्त लहजों में अधिकारियों को निर्देश दिये कि भविष्य में किसी भी क्षेत्र में अवैध एवं मिलावटी शराब की बिक्री पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज अपने कार्यालय कक्ष में संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अवैध मद्य निष्कर्षण एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी एवं आबकारी अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित कर ऐसे लोगों के विरूद्ध  अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाय जो अवैध शराब एवं निष्कर्षण के कार्यों में विधि विरूद्ध रूप से संलिप्त हों। उन्होंने कहा कि अभियान में छापेमारी के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाय।
श्री रंजन ने कहा कि आबकारी तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर प्रदेश के अन्दर अवैध मदिरा के  अड्डों तथा अवैध चल रही भट्टियों की सूची तैयार करायी जाय ताकि ऐसे स्थलों एवं संलिप्त व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध मद्य निष्कर्षण एवं बिक्री के अपराध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध साक्ष्य संकलित कर गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाय तथा उससे अर्जित चल एवं अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही भी इस अधिनियम के अन्तर्गत कराई जाय। उन्होंने कहा कि अवैध मदिरा के निष्कर्षण एवं तस्करी के मामलों में कैरियर वाहनों के अलावा इस प्रकार की घटनाओं को संचालित करने वाले संगठित गिरोहों/माफियाओं का चिन्हांकन करते हुए उनके विरूद्ध व्यापक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा ऐसी घटनाओं में लिप्त लोगों के नम्बर सर्विलांस पर लेने पर भी विचार किया जाय ताकि निरन्तर अनुश्रवण के माध्यम से उनके विरूद्ध आर्थिक एवं संगठित अपराध सिद्ध करने में सुविधा रहे। उन्होंने कहा कि तस्करी/अवैध मदिरा के बिक्री के उन्मूलन एवं नियन्त्रण हेतु जनपद स्तर पर पुलिस लाइन से विशेष सशस्त्र पुलिस टीम का गठन किया जाय जो आबकारी विभाग की टीम को सहयोग करने के साथ अपने स्तर से भी संदिग्ध स्थानों/व्यक्तियों पर निगरानी रखते हुए कठोर कार्यवाही कर सकंे। उन्होंने कहा कि मदिरा के अवैध व्यापार अथवा तस्करी में पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों को सरकारी ठेके आदि के लिए कोई चरित्र प्रमाण पत्र अथवा सस्त्र अनुज्ञापन निर्गत किये गये हों तो उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि श्री रजन ने कहा कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश आने वाले मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाय तथा चेकिंग के दौरान यदि अरूणांचल प्रदेश के लिए मदिरा का कोई वाहन संज्ञान में आता है तो उसकी तलाशी अवश्य लिया जाय। हरियाणा राज्य से तस्करी को निष्प्रभावी करने हेतु हरियाणा एवं दिल्ली से उत्तर प्रदेश में तस्करी के प्रमुख गेटवे जनपदों जैसे  सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, मथुरा एवं अलीगढ जनपदों के आने जाने वाले रास्तों पर विशेष नजर रखी जाये, जिससे अवैध शराब के प्रदेश में प्रवेश पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध शराब व जहरीली शराब के प्रकरणों में पंजीकृत अभियोगों में संबंधित द्वारा प्रभावी पैरवी एवं उनकी विवेचना पूर्ण कराकर आरोप पत्र न्यायालय में शीघ्र प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि अभिसूचना संकलन हेतु बीट कान्सटेबिल के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मियों जैसे-लेखपाल, ए.एन.एम, ग्राम प्रधान, आॅगनबाडी कार्यकत्र्री इत्यादि को भी प्रोत्साहित किया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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