मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पैडी हस्क पर कर की दर 12.5 प्रतिशत के साथ-साथ 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर से घटाकर 4 प्रतिशत कर की दर की अनुसूची में रखने का निर्णय लिया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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