मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को निर्गत नीति की व्यवस्थानुसार भवनों के आवंटन प्रक्रिया निर्धारण विषयक दिनांक 26 अगस्त, 2014 को निर्गत शासनादेश में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इसके अनुसार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवंटन की प्रक्रिया निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। अर्थात भवनों के आवंटन की प्रक्रिया विषयक उक्त शासनादेश के जारी होने के पूर्व भवनों के आवंटन आदि के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही कर ली गई है तो मान्य रहेगी। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस शासनादेश के अनुसार की जाएगी। भवनों के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के साथ ही उनका आवंटन किया जा सकेगा ताकि लाभार्थियों को आवंटन की जानकारी रहे। आवंटन की तिथि से 03 साल के भीतर भवन पूर्ण कर लाभार्थी को भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा। भवनों की कीमत आवंटन की तिथि को निर्धारित कीमत ही रहेगी। भवन निर्माण की समानुपातिक निर्माण की प्रगति के अनुसार जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होगा, आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से भवन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि आवंटन की तिथि से 03 साल में भवन का निर्माण न होने पर लाभार्थी द्वारा जमा की गई धनराशि का 15 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगी। इसके अलावा अनुबंध के अनुसार विकासकर्ता पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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