मंत्रिपरिषद ने शीरा सत्र 2014-15 के लिए शीरा नीति निर्धारित कर दी है। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 15 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा। चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 15 प्रतिशत आरक्षित करने की दशा में वार्षिक निकासी अनुपात 1ः5.66 रखा गया है। शीरा वर्ष की प्रथम छमाही अर्थात् 01 नवम्बर से 30 अप्रैल तक आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य प्रत्येक माह में निकासी अनुपात 1ः9 रखा गया है। द्वितीय छमाही अर्थात् 01 मई से 31 अक्टूबर तक यह अनुपात 1ः5.66 रखा गया है।
यह व्यवस्था इस शर्त के साथ है कि माह के अंत में यदि चीनी मिल आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की निकासी के अनुपात को बनाए रखने में असफल होती है, तो आगामी माह में उसकी निकासी में अनुपात की यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी और ऐसी चीनी मिल के लिए शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1ः5.66 का अनुपात रखना बाध्यकारी होगा।
अनारक्षित शीरे के शीघ्र निस्तारण हेतु नीति में विशेष प्राविधान यह किया गया है कि यदि मिल द्वारा किए गए टेण्डर के सापेक्ष कोई आॅफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नहीं होता है, जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं, तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (1ः9 के निकासी के अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत की मात्रा स्वतः कम हो जाएगी। आगामी माह में इस प्रकार परिवर्तित की गई मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्री सेल शीरे की मात्रा, जो पिछले माह में न बिकी हो, को विक्रय/उठान किए जाने हेतु मिल स्वतंत्र होगी, जिस पर 1ः5.66 का अनुपात लागू नहीं होगा।
इस नीति के अनुसार शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर प्रदेश के अन्दर खपत के लिए 11 रुपए प्रति कुन्तल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर 15 रुपए प्रति कुन्तल होगी। देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर 11 रुपए प्रति कुन्तल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर 15 रुपए प्रति कुन्तल की दर रखी गई है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com