Archive | October, 2010

जातिगत आधार पर सही जनगणना भारत में सभव नहीं ज् डॉ. वैदिक

Posted on 27 October 2010 by admin

अंग्रेजी की अनिवार्यता को बिना समाप्त किये देश में सर्वशिक्षा अभियान अधूरा

जातिगत आधार पर सही जनगणना भारत में सभव नहीं। उच्च न्यायालय ने भी आर्थिक आधार पर पिछडे़ लोगों को आरक्षण देने की बात कही है। जनमना जाति जड़ता का प्रतीक है। शिक्षा में जाति के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर आरक्षण दिया जाय। उक्त बातें पीटीआई के पूर्व सपादक व चिन्तक डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त की।

गनपत सहाय महाविद्यालय में बाबू गनपत सहाय जयन्ती में मुय अतिथि के पधारे डॉ. वैदिक ने सुलतानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगे कहा कि भारत में वैज्ञानिक आधार पर जाति के आधार पर जनगणना नहीं हो सकती। क्योंकि एक जिले में 2 लोग सूद्र हैं, दूसरे जिले में यही लोग अपने को वैश्य बताते हैं तो तीसरे जिले में उन्हीं के वंशज अपने को राजपूत कहलाते हैं। एक प्रान्त में जो लोग ब्राह्मणों की तरह जाने जाते हैं, वहीं दूसरे जगह सूद्र हैं। एक ही जाति में रोटी और बेटी का व्यवहार नहीं है। जाति व्यवस्था का प्राण है ऊंच-नीच का भाव। मैं ऊंचा और तू नींचा, इसके बिना जाति व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए जे.एच. हट्टन ने का है कि जाति जनगणना कभी भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो सकती। जनगणना पर 40 अरब रूपया खर्च किया जा रहा है। यह सब राजनेताओं का खेल है। नेता लोग अन्दर से यह समर्थन करते हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना न हो किन्तु वोट की राजनीति के आगे वह मजबूर हैं। जाति के आधार पर वोट मांगे और योग्यता को नज़रअन्दाज किया गया तो इसका विरोध होगा। समाज में प्रेम बढ़े यह मैं चाहता हंू। यह तभी होगा जब देश से जातिवाद का उन्मूलन हो।

डॉ. वैदिक से अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाये बिना सर्वशिक्षा अçायान बिलकुल विफल हो जायेगा। किसी भी विदेशी भाषा को बच्चों पर थोपने वाली सरकार यदि सर्वशिक्षा की बात कहती है, तो इससे बड़ी पाखण्ड क्या होगा। जिस देश में बीस करोड़ बच्चे प्राथमिक शालाओं में भतीü होते हैं और उनमें से साढ़े उन्नीस करोड़ बच्चे अंग्रेजी के कारण बीए तक नहीं पहुंच पाते। उस देश में सर्वशिक्षा कैसे हो सकती है। किसी विषय में अगर बच्चे सबसे अधिक फेल होते हैं तो वह अंग्रेजी है।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का रट्टा लगाने में उनकी ताकत सबसे अधिक खर्च होती है। उनमें हीनता का भाव भी पनपता है। अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण गरीबों व वंचितों के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए देश में चल रही अंग्रेजी की अनिवार्य शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए। प्रत्येक विषय की पढ़ाई उच्चतम स्तर तक मातृ भाषा के माध्यम से होनी चाहिए। डॉ. वैदिक ने आगे कहा कि मैं विदेशी भाषाओं के पढ़ने-पढ़ाने का विरोधी नहीं हूं। मैं स्वयं विदेशी भाषाओं का जानकार हूं और उसका प्रयोग भी करता हंू। विदेशी ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाने के लिए विदेशी भाषाओं का जमकर प्रयोग होना चाहिए, किन्तु छात्रों पर अनिवार्य रूप से थोपना वैसे ही है जैसे हिरन की पीठ पर घास लादना। हिन्दुस्तान की सरकारें व नेतागण इस मुद्दे पर बिलकुल मौन हैं। दुभाüग्य है इस मुद्दे पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। इस विषय पर देश में जबरदस्त आन्दोलन चलना चाहिए। अंग्रेजी की अनिवार्यता एक प्रकार का निष्कृष्ट जातिवाद है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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बसपा इसौली विधायक एवं उनके ब्लाक प्रमुख भाई सहित नव लोगों पर अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज

Posted on 27 October 2010 by admin

•    कानूनगो रामकुमार यादव की पत्नी मझवारा से है प्रधान पद की उम्मीदवार
•    पर्चा न उठाने पर मिल रही थी हत्या की धमकी

जिले के इसौली विधान सभा सीट से बसपा विधायक चन्द्र भद्र सिंह उर्फ सोनू एवं उनके भाई धनपतगंज ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सहित नौ लोगों के विरूद्ध फैजाबाद जनपद की बीकापुर कोतवाली में अपहरण, हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बीकापुर में कानूनगो के पद पर पदस्थ विधायक सोनू सिंह के गांव मांयग से सटे गांव मझवारा निवासी रामकुमार यादव की पत्नी कमला यादव प्रधान पद की उम्म्ीदवार हैं। आरोप है कि विधायक के गुर्गो ने उसे नाम वापस लेने के लिए धमकाया था और उसके पति की हत्या कर देने की चेतावनी दी थी। शव मिलने के बाद आक्रोिशत सैकड़ो लोगो ने सेमरौना के पास कुड़ेभार-हलियापुर मार्ग अवरूद्ध कर बुलेरो व मोटर साईकिल फूंक दी। घटना की संवेदनशीलता देखते हुए क्षेत्र में कई थानो की पुलिस और पी.ए.सी. के जवान तैनात कर दिये गये हैं।

बताते चले कि बीकापुर में कानूनगो के पद पर पदस्थ रामकुमार यादव निवासी मझवारा की पत्नी कमला यादव प्रधानी चुनाव में प्रत्याशी थी। बीती शाम निर्वाचन ड्यूटी से घर लौटते समय दिक्खनवारा गांव के पास सफारी सवार हथियार बन्द बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। मंगलवार की सुबह समरौना गांव के पास रामकुमार यादव का शव मिला। हत्या की सूचना पाकर हजारोे ग्रामीण सड़क पर उतर आये और कुड़ेभार-हलियापुर मार्ग अवरूद्ध कर दिया। आक्रोिशत लोगों ने बुलेरो जीप व एक मोटर साईकिल आग के हवाले कर दी। खबर पाकर डीएम डा0 पिंकी जोवेल, पुलिस अधीक्षक ए.के.राघव समेन्त कई थानो की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और स्थिति को काबू किया। गुस्साये लोगो का कहना था कि कमला यादव का नाम वापस लेने के लिए विधायक के गुर्गे धमकी दे रहे थे, ऐसा न होने पर रामकुमार यादव की हत्या कर दी गई। फिलहाल क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुंआ है। विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। विधायक और उनके भाई सन्त ज्ञानेश्वर हत्या काण्ड से गतमाह बरी हुए थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रधान ने कुल्हाड़ी से वार कर युवक को किया लहुलुहान

Posted on 27 October 2010 by admin

पंचायत के दौरान प्रधान और उनके समर्थको ने कुल्हाड़ी से वार कर युवक को लहुलुहान कर दिया। विरोध में सैकड़ो गमीणो ने बंधुआकला चौकी का घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। फिलहाल अभी तक मामले की रपट अभी तक नहीं दर्ज हो सकी है।

कुड़वार थाना क्षेत्र के शहाबागंज बाजार के पास कुंजड़ा विरादरी की पंचायत चल रही थी बात बढ़ने पर जूड़ूपुर ग्राम प्रधान सिद्दीक डॉक्टर पर टूट पड़े। आरोप है कि इन लोगो ने कुल्हाड़ी व ईट, पत्थर से प्रहार कर डॉक्टर को गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना की खबर पाते ही ग्रामीण आक्रोिशत हो उठे, बन्धुआकला चौकी पहुंच कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। चौकी प्रभारी की सूझ बूझ से मामला शान्त हो सका।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सय्यद अली शाह गिलानी, अरुंधती रॉय तथा एस ए आर गिलानी पर एफ आई आर

Posted on 26 October 2010 by admin

सय्यद अली शाह गिलानी, अरुंधती रॉय तथा एस ए आर गिलानी से जुड़ा एक अत्यन गंभीर प्रकरण पिछले दिनों सामने आया है जब 21 अक्टूबर 2010 को एल टी गी औडीटोरियम, कोपर्निकस मिग, मंदों हाउस,नयी दिल्ली में “कश्मीर- आज़ादी, एक मात्र विपल्प” नाम से एक सभा का आयोजन हुआ था. मीडिया में आये रिपोर्ट के अनुसार सय्यद अली शाह गिलानी, अरुंधती रॉय तथा एस ए आर गिलानी सहत कई लोगों के शिरकत की और अपने भाषणों के दौरान खुलेआम देशद्रोह की बातें कहीं. ये सारी बातें भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए तथा 124 ए के अंतर्गत स्पष्टतया दंडनीय अपराध हैं. रिपोर्ट के अनुसार सय्यद अली शाह गिलानी ने इस मीटिंग में “कश्मीर की भारत से पूर्ण आज़ादी” की बात कही जबकि अरुंधती ने कहा- “कश्मीर को भूखे-नंगे हिंदुस्तान से आजादी मिलनी चाहिए. भारत कश्मीर से आजादी चाहता है और कश्मीर भारत से.” एस ए आर गिलानी ने कहा-“कश्मीर की आज़ादी का मतलब मात्र कश्मीर घटी से नहीं बल्कि इसमें जम्मू और लदाख भी शामिल होना चाहिए.”

धारा 124 ए, आई पी सी के अनुसार देशद्रोह परिभाषित है जबकि धारा 121 ए देश के विरुद्ध अपराध करने को प्रोत्साहित करने का काम सम्मिलित है.

हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के अनुसार हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है पर अनुच्छेद 19(2) (ए) में साफ़ अंकीत है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) कि किसी बात के होते हुए भी भारत की एकता और अखंडता, देश की सुरक्षा, वैदेशिक रिश्तों, लोक व्यवस्था, न्यायोक व्यवस्था आदि के मद्देनज़र इस अधिकार को नियंत्रित तथा सीमित किया जा सकता है. अतः सय्यद अली शाह गिलानी, अरुंधती रॉय तथा एस ए आर गिलानी हों या कोई अन्य, बहले वे एक मनुष्य के रूप में कुछ भी सोचते हों पर यदि वे सार्वजनिक स्तर इन बातों को उद्घाटित करते हैं तो उन्हें देश के क़ानून का पालन करना ही चाहिए.

कानून, जब तक वह इस रूप में है, वही सर्वोच्च है और सबों के लिए लागू होता है. खास कर के यदि मामला देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ हो और जान बुझ कर तथाकथिक बुद्धिजीवी लोगों द्वारा यह अपराध कारित किये गए हों. कोई व्यक्ति, मात्र अपनी इच्छा से देश के क़ानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है. इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं होने से इस प्रकार का कार्य करने वालों का निश्चित रूप से मनोबल भयानक रूप से बढ़ेगा और इन्ही समस्त तथ्यों के दृष्टिगत मेरे द्वारा पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस को इन सारे विधिक प्रावधानों के अनुरूप सय्यद अली शाह गिलानी, अरुंधती रॉय तथा एस ए आर गिलानी के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने को पत्र प्रेषित किया गया है. साथ ही इस सम्बन्ध में स्थानीय तंत्र को सूचना नहो होने या किसी प्रकार की लापरवाही होने के बारे में भी जानकारी कर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है.

अमिताभ ठाकुर (आई पी एस) वर्तमान में आई आई एम लखनऊ में अध्ययनरत (094155-34526)
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मतगणना प्रिशक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध एफ0आई00आर0 दर्ज

Posted on 24 October 2010 by admin

राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा घोशित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2010 की मतगणना कार्मिकों के दिनांक 23-10-2010 के प्रिशक्षण में 36 मतगणना पर्यवेक्षकों 23 मतगणना सहायक प्रथमर्षोर्षो 36 मतगणना सहायक िव्दतीय, 14 मतगणना तृतीय, 33 मतगणना सहायक चतुर्थ अनुपस्थित पाये गये। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) राम आसरे ने प्रिशक्षण से अनुपस्थित सभी मतगणना कार्मिकों के विरूद्ध सम्बंधित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिये गये हेै।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पंचायत निर्वाचन के चतुर्थ चरण हेतु तैयारियां पुलिस लाइन में जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग

Posted on 24 October 2010 by admin

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के चतुर्थ चरण के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। जिलाधिकारी अमृत अभिजात तथा डी0आई0जी0 एन्टनी देवकुमार ने आज पुलिस लाइन में सुपर जोन, जोन, सेक्टर के मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग में निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के निश्यक्ष, स्वतन्त्र एवं शातिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु प्रशासन पूर्ण रूपेण कटिबद्ध हैं। उन्होंने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देश दिये कि चुनाव में दक्षता और निश्पक्षता से कार्य करें। निर्वाचनकार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले तथ्यों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें।

जनपद में धारा-144 लागू है साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, पंचात निर्वाचन अधिनियम आदि की सुसंगत धाराओं की कार्यवाही करते हुए असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भिजवायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में तीन चरण शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए है और नागरिकों ने उत्साह पूर्वक मतदान में भाग लिया हैं। प्रशासन व्दारा उपद्रवियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हो गई हैं। चतुर्थ चरण में तीन विकास खण्डों बाह, पिनाहट, और जैतपुर कलां में 25 अक्टूबर को मतदान होगा। निर्वाचन क्षेत्र को 9 जोन और 65 सेक्टरों में बाट कर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी तैनात किये गये हैं। चतुर्थ चरण में 239 मतदान केन्द्रों पर 591 मतदान स्थल बनाये गये है। इस चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 1551 पदों ग्राम प्रधान के 121 पदों, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हेतु 168 और जिला पंचायत सदस्य के 07 पदों के लिए मतदान होगा। निर्वाचन हेतु मतदान कार्मिकों की टोलियां 24 अक्टूबर को सम्बन्धित विकास खण्ड से प्रस्थान करेगी।

डी0आई0जी0 श्री देवकुमार ने कहा कि मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्रों में भ्रमणशील रहे और हर छोटी-बडी गतिविधि पर नज़र रखे। उपद्रवी असामाजिक और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चििन्हत कर प्रभावी कार्यवाही सुनििश्चत करायें। किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन पर सजा दिलायी जायेगी। पुलिस अधीक्षक (का0)  अशफाक अहमद ने पुलिस प्रबंधों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्धेां के साथ सुपर जोन, जोन, सेक्टर तथा स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ भी फोर्स रहेगा। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण में विभिन्न स्थानों पर चैक पोस्ट/ वैरियर लगाये जायेगे। इनमें नौरंगीघाट, उसैतघाट, तासौड, कोरथ, कचौराघाट, नदगवा चौराहा,  फरैस,  जरार,  पापरीनगरी,  करकोैली,

अरनौटा पुल आदि प्रमुख स्थलों पर बैरियर लगोय जा रहे हैं। मतदान दिवस पर अनाधिकृत वाहनों के संचालन पर प्रतिबंन्ध रहेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई हैं।

मुख्य विकास अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विकास खण्ड बाद की मतगणना भदावर डिग्री कालेज बाह, पिनाहट की मतगणना सर्वोदय विद्या मन्दिर पिनाहट, और जैतपुर कलां विकास खण्ड की मतगणना जनता इण्टर कालेज जैतपुरकलां पर होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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माननीया मुख्यमन्त्री जी ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने की घोषणा की

Posted on 24 October 2010 by admin

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने राज्य कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। इस सम्बंध में आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

19शासनादेश के अनुसार समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद अधिकतम ग्रेड वेतन 4800 रूपये (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये से कम है) में हैं को वर्ष 2009-10 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस कतिपय शर्तों प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया गया है।

शासनादेश के अनुसार नये वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 4800 रूपये तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें यह ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनके स्टेटस में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु इस तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियॉं 1200 रूपये प्रतिमाह मानी जायेंगी।

शासनादेश के अनुसार सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें बोनस की सुविधा अनुमन्य है को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बंधित कर्मचारी के भविष्य निधि में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 31 मार्च, 2010 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा 30 अप्रैल, 2011 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लिम्बत हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बंध में एक बार निर्णय लिये जाने के पश्चात् आगामी वषोZं में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के बाहर के क्रेता को दी जाने वाली चीनी के बोरों पर उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु नहीं का अंकन होगा

Posted on 24 October 2010 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बाहर चीनी की बिक्री दिखाकर प्रवेश कर का कर अपवंचन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश के बाहर के के्रता को दी जाने वाली चीनी के बोरो पर Þउत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु नहीßं (छवज वित ेंसम पद न्ण्च्ण्)की सूचना निर्माता इकाई द्वारा अंकित की जायेगी।

चीनी उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त को जारी किये शासनादेश में कहा गया है कि वे अपने स्तर से सभी सम्बंधित अधिकारियों को इस सम्बंध में समुचित कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराये। वाणिज्य कर विभाग के विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि वे प्रदेश से बाहर चीनी की बिक्री प्रदर्शित कर प्रवेश कर की चोरी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करें तथा सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में चीनी के एक जनपद से दूसरे जनपद में भेजे जाने पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगता है। परन्तु प्रदेश के बाहर बिक्री हेतु भेजी जाने वाली चीनी पर कोई कर देयता नहीं होती है। कतिपय चीनी मिलों द्वारा प्रदेश के बाहर चीनी की बिक्री दिखाकर प्रवेश कर की चोरी किये जाने की घटनायें संज्ञान में आयीं थीं। वाणिज्य कर विभाग द्वारा इस तथ्य को चीनी उद्योग विभाग के संज्ञान में लाया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान करते समय वाणिज्य कर की कटौती कर राजकीय कोष में जमा करने के मुख्य सचिव के निर्देश

Posted on 24 October 2010 by admin

विभागीय आहरण-वितरण अधिकारी अपनी
विधिक जिम्मेदारी निभायेंआहरण-वितरण अधिकारी की त्रुटि से अर्थदण्ड
अथवा ब्याज की स्थिति बनी तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जायेग

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु प्रेस वक्तव्य-

Posted on 24 October 2010 by admin

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र  लिखकर पंचायत चुनावों की मतगणना के सम्बंध में फैले भ्रम को देखते हुए स्थिति स्पश्ट करने और अपना निर्णय घोिशत किए जाने की मांग की है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय प्रदेश में पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय  चरण के लिए मतदान पूर्ण हेा गया है। इस बीच अनेक क्षेत्रों से लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि मतदान के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर अथवा कम पढे़े लिखे मतदाताओं द्वारा प्रधान पद का मतपत्र जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के बैलेट वाक्स में और जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के मतपत्र प्रधान वाले बैलेट बाक्स में डाल दिये गये हैं। इस प्रकार की समस्यां की जानकारी लगभग सभी जनपदों से हो रही है। आयोग द्वारा मतगणना के लिए ग्राम पंचायत प्रधान और सदस्यों के लिए मतगणना की तारीख तथा जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के मतों की गणना के लिए अलग तिथियॉ निर्धारित की गई हैं। उस दशा में गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी कि प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायत के बैलेट बाक्स में जो मतपत्र जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत केे प्रत्याशियों के निकलेंगे उनकी गणना कैसे की जाय और उनको गोपनीय तौर पर सुरक्षित कैसे रक्खा जाय।

इस समस्या के समाधान स्वरूप प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने मांग की है कि सभी पदो के बैलेट बाक्स एक साथ खोलने की व्यवस्था की जाय ताकि  निश्पक्ष रूप से किसी भी प्रत्याशी को बिना नुकसान पहुचॉये मतगणना कार्य सम्पन्न हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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