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प्रदेश के बाहर के क्रेता को दी जाने वाली चीनी के बोरों पर उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु नहीं का अंकन होगा

Posted on 24 October 2010 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बाहर चीनी की बिक्री दिखाकर प्रवेश कर का कर अपवंचन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश के बाहर के के्रता को दी जाने वाली चीनी के बोरो पर Þउत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु नहीßं (छवज वित ेंसम पद न्ण्च्ण्)की सूचना निर्माता इकाई द्वारा अंकित की जायेगी।

चीनी उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त को जारी किये शासनादेश में कहा गया है कि वे अपने स्तर से सभी सम्बंधित अधिकारियों को इस सम्बंध में समुचित कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराये। वाणिज्य कर विभाग के विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि वे प्रदेश से बाहर चीनी की बिक्री प्रदर्शित कर प्रवेश कर की चोरी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करें तथा सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में चीनी के एक जनपद से दूसरे जनपद में भेजे जाने पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगता है। परन्तु प्रदेश के बाहर बिक्री हेतु भेजी जाने वाली चीनी पर कोई कर देयता नहीं होती है। कतिपय चीनी मिलों द्वारा प्रदेश के बाहर चीनी की बिक्री दिखाकर प्रवेश कर की चोरी किये जाने की घटनायें संज्ञान में आयीं थीं। वाणिज्य कर विभाग द्वारा इस तथ्य को चीनी उद्योग विभाग के संज्ञान में लाया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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