उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने राज्य कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। इस सम्बंध में आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
शासनादेश के अनुसार समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद अधिकतम ग्रेड वेतन 4800 रूपये (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये से कम है) में हैं को वर्ष 2009-10 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस कतिपय शर्तों प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया गया है।
शासनादेश के अनुसार नये वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 4800 रूपये तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम 13500 रूपये से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें यह ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनके स्टेटस में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु इस तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियॉं 1200 रूपये प्रतिमाह मानी जायेंगी।
शासनादेश के अनुसार सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें बोनस की सुविधा अनुमन्य है को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बंधित कर्मचारी के भविष्य निधि में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 31 मार्च, 2010 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा 30 अप्रैल, 2011 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।
ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लिम्बत हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बंध में एक बार निर्णय लिये जाने के पश्चात् आगामी वषोZं में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com