Archive | September 8th, 2018

मुख्यमंत्री ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में संज्ञान में आयी अनियमित्ताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की

Posted on 08 September 2018 by admin

यह समिति दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित
करते हुए सात दिन के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी

अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पायी गईं सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्रीमती सुत्ता सिंह को तत्काल प्रभाव
से निलम्बित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ करने के निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद तथा सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद के रिक्त पदों पर अधिकारियों की तैनाती की गई
लखनऊ: 08 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में सम्पन्न हुई 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में संज्ञान में आयी अनियमित्ताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सात दिन के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी। उन्होंने अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पायी गईं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्रीमती सुत्ता सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। निलम्बन की अवधि में इन्हें निदेशक बेसिक शिक्षा के लखनऊ कार्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा परिषद तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद के रिक्त पदों पर अविलम्ब अधिकारियों की तैनाती किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री संजय आर0 भूसरेड्डी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। निदेशक सर्व शिक्षा अभियान श्री वेदपति मिश्रा तथा निदेशक बेसिक शिक्षा श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह को इस समिति का सदस्य नामित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि इस प्रकरण में एक रिट याचिका संख्या 24172/2018 सोनिका देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह संवीक्षण किया गया है कि इस प्रकरण में मूल्यांकन के समय अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका ही बदल दी गयी। इस सम्बन्ध में प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में यह ंेेनतंदबम दिया गया है कि शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में आवश्यक जाॅच कराने के पश्चात, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
यह भी उल्लेखनीय है कि इसी भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में 23 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी प्राप्त हुई जो अनक्वालिफाइड थे, लेकिन उन्हें परीक्षा में क्वालीफाइड बताया गया। संज्ञान में आने पर इन सभी की नियुक्तियाॅ परिषद के माध्यम से रोक दी गयी हैं। प्रथम दृष्टया परीक्षा के मूल्यांकन में तथा परिणाम घोषित होने में गम्भीर अनियमित्ताएं परिलक्षित हुईं हैं, जिसमें और अधिक जाॅच की आवश्यकता है, ताकि सभी दोषियों के विरूद्ध एक्जेम्प्लरी कार्यवाही की जा सके। प्रकरण में कार्रवाई की प्रभावी मिसाल स्थापित करते हुए वरिष्ठ स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद तथा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद के रिक्त पदों पर तत्काल अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने सम्बन्धी मुख्यमंत्री जी के आदेशों के क्रम में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ श्रीमती रूबी सिंह को सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पद पर तैनात किया गया है। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर श्रीमती ललिता प्रदीप को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी को निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद के पद पर तैनात किया गया है।
रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं इलाहाबाद, उ0प्र0 श्री जीवेन्द्र सिंह ऐरी को वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कौशाम्बी तथा संयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ श्री अजय कुमार को रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं इलाहाबाद के पद पर तैनात किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ श्री पवन सचान को संयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ तथा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद श्री भगवती सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों हेतु शासन से सम्बद्ध किया गया है।

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राज्यपाल ने 7 विधेयकों को अनुमति प्रदान की

Posted on 08 September 2018 by admin

लखनऊ: 08 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित (1) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक 2018, (2) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2018, (3) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018, (4) उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक 2018, (5) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2018, (6) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2018, एवं (7) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग ओर निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2018 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।
‘उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक 2018’ के माध्यम से कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की आस्तियों, दायित्वों, शक्तियों, क्रियाकलापों व कर्मचारियों को ‘उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976’ की धारा-3 के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अंतरित किया गया है।
‘उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2018’ द्वारा उत्तर प्रदेश की विधिक प्रणाली को सुगम बनाने एवं सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 1976 से पूर्व के स्थापित ऐसे 95 अधिनियमों को निरसित किया गया है जो वर्तमान में अप्रचलित एवं अनावश्यक हो चुके हैं।
‘उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018’ के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित ‘उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980’ की धारा 3-ड. की उपधारा(1) में संशोधन किया गया है। विधेयक द्वारा ऐसे अध्यापकों, जो शासनादेश दिनांक 7 अप्रैल 1998 के उपबंधों के अनुसार दिनांक 29 मार्च 2011 को या उसके पूर्व सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्त हों और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर कार्यरत हों और मानदेय प्राप्त कर रहे हों, की सेवाओं को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है।
‘उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक 2018’ के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित ‘उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016’ की धारा-6 की उपधारा (1) में संशोधन किया गया है। ‘उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016’ द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में यथास्थिति उनकी पत्नी अथवा पति को उक्त सुविधायें अनुमन्य होंगी। परन्तु 2016 के अधिनियम प्रारम्भ होने के पूर्व जिन लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु हुई थी उनके उत्तराधिकारी पत्नी या पति को उक्त सुविधायें नहीं प्राप्त हो रही थी। ‘उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक 2018’ द्वारा 2016 के अधिनियम के पूर्व जिन लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु हुई थी उनके उत्तराधिकारियों को भी सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य की गई है।
‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2018’ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के नियंत्रण, भण्डारण, श्रेणीकरण, कीमत और उसकी आपूर्ति एवं वितरण के लिए अधिनियमित किये गये ‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964’ की कतिपय धाराओं में संशोधन कर आर्थिक दण्ड की धनराशि में वृद्धि की गयी है तथा अवैध शीरा तथा ऐसे पात्र या पैकेज जिसमें शीरा रखा गया हो, को ले जाने में प्रयुक्त कोई पशु, गाड़ी, जलयान, कंटेनर या वाहन को जब्त करने का प्राविधान किया गया है।
‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2018’ द्वारा पूर्व में अधिनियमित ‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964’ की धारा 2 के खण्ड-(घ) में शीरे की परिभाषा को संशोधित किया गया है। शीरे की परिभाषा में बी-हैवी मोलासेस को शामिल किया गया है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक शर्करायुक्त अंश होते हैं। पेट्रोलियम आयातों को कम करने तथा विदेशी मुद्रा की बचत के उद्देश्य से भारत सरकार ने शीरे से एथनाॅल के उत्पादन की योजना बनायी है तथा पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनाॅल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की मंशा के अनुरूप बी-हैवी मोलासेस से अधिक एथनाॅल उत्पादन के लिये शीरे की परिभाषा में संशोधित कर बी-हैवी मोलासेस को जोड़ा गया है।
‘उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग ओर निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2018’ द्वारा पूर्व में अधिनियमित ‘उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग ओर निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2000’ की कतिपय धाराओं में संशोधन कर राज्य के अंतर्गत एक बार उपयोग वाले पाॅलीथीन/प्लास्टिक कैरी बैग और थर्माेकोल की वस्तुओं के उपयोग को रोकने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को किसी स्थान में प्रवेश और निरीक्षण करने के लिये सशक्त बनाने, ऐसी वस्तुओं के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को रोकने, दण्ड बढ़ाने तथा अधिनियम में थर्मोकोल को सम्मिलित करने का प्राविधान किया गया है।

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पत्रकारों को परिवहन बसों में ऑनलाइन सीट बुकिंग की सुविधा प्रदान करने का ज्ञापन दिया

Posted on 08 September 2018 by admin

लखनऊ : 8 सितम्बर 2018: आज यू०पी०डब्लू०जे०यू० की लखनऊ इकाई का प्रतिनिधि मंडल आज परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह से उनके आवास पर मिला और पत्रकारों को परिवहन बसों में ऑनलाइन सीट बुकिंग की सुविधा प्रदान करने का ज्ञापन दिया | प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लखनऊ जिला इकाई के अध्यक्ष शिव शरण सिंह ने किया | इस अवसर पर लखनऊ इकाई के महामंत्री के० विश्वदेव राव ने परिवहन मंत्री से परिवहन बसों में पत्रकार की आरक्षित सीटों को लिपिबद्ध कराने का आग्रह किया | विश्वदेव ने मंत्री जी को बताया की इस तरह की व्यवस्था पहले हुआ करती थी पर किसी कारण नयी बसों में इस तरह की व्यस्था नहीं है, जिस से पत्रकार साथिओं को कठिनाई होती है| संगठन के वरिष्ठ साथी अविनाश शुक्ला ने पत्रकारों को सीट बुकिंग की समय सीमा से मुक्त किये जाने का प्रस्ताव रखा | उन्होंने परिवहन मंत्री को बताया कि अभी पत्रकारों को 4 घंटे पहले बस स्टेशन पर दूरभाष या स्वयं जा कर सीट आरक्षित करानी पड़ती है | श्री शुक्ला के प्रस्ताव पर परिवाहन मंत्री ने कहा की वे इस समय सीमा को घटा कर “एक” घंटा कर देंगे |
विस्तृत चर्चा के दौरान परिवाहन मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के बीच पत्रकारों और आम-जन की परिवहन से संबंधित कई समस्याओ पर वार्ता हुई। कई सुझावों का आदान-प्रदान भी हुआ | वरिष्ठ पत्रकार आशीष कुमार सिंह एवं मनीष पाण्डेय ने कुछ माह पूर्व चालू हुई ऑनलाइन व्यवस्था के विषय में लोगों को प्रशिक्षित करने और उसको और सरल बनाने का सुझाव दिया | इस पर परिवाहन मंत्री ने बताया की वे इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाने का निर्देश दें चुकें है और इसे और प्रभावी तरीके से लागू करवाएंगे |
इस अवसर पर प्रमुख रूप से अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आशीष कुमार सिंह, डी०पी० शुक्ल, आशुतोष श्रीवास्तव, मनीष पाण्डेय, दिनेश त्रिपाठी, आशीष सिंह, अतुल शुक्ल, हिमान्शु दीक्षित, नितिन श्रीवास्तव, दुर्गेश दीक्षित, सुशील अवस्थी, हिमान्शु चौहान, शिव विजय सिंह, संदीप मिश्रा एवं अन्य साथी उपस्थित थे |

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