उत्तर प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा के लिये उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद खुले बाजार से करने पर भी निर्धारित अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने आज यहाॅ इस संबंध में बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकार द्वारा किसानों के हित के लिये यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में यह आवश्यक है कि किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले कृषि यंत्र आई0एस0आई0 मार्क, सी0आई0ए0ई0 (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आॅफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग) या एस0ए0यू0 (स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिये। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित समस्त योजनाओं में यही व्यवस्था प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थी द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद के लिये निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अथवा उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी के माध्यम से कृषि निदेशक के कार्यालय को प्रेषित किया जाये।
कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि यंत्रों की क्रय प्रक्रिया में कृषकों को प्रथम आवत- प्रथम पावत के सिद्धान्त के आधार पर उनका प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड किया जायेगा। लाभार्थी कृषकों के प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय में सूचीबद्ध किया जायेगा, जिसकी पावती लाभार्थी को भी दी जायेगी। उप कृषि निदेशक द्वारा पात्र लाभार्थियों को अनुमति पत्र निर्गत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार लाभार्थी अपनी सुविधानुसार स्वेच्छा से मानक के अनुरूप कृषि यंत्र खुले बाजार अथवा यू0पी0 एग्रो से खरीद कर सकेगा। क्रय किये गये कृषि यंत्रों की रसीद उप कृषि निदेशक कार्यालय में लाभार्थी द्वारा जमा की जायेगी। इस संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि क्रय किये गये यंत्रों के सत्यापन के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थी का अनुबंधित राशि का भुगतान सीधे बैंक एकाउन्ट में हस्तान्तरित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पम्पसेट, ट्रैक्टर अथवा उसके द्वारा चालित यंत्रों की खरीद के लिये भी इस प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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