उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, न्याय श्री एस0के0 पाण्डेय ने समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष से अपेक्षा किया है कि अपने-अपने अधीनस्थ विभागों/ निदेशालयों में न्यायालय संबंधी वादों की प्रभावी पैरवी के लिये नोडल अधिकारी नामित करें तथा उसकी सूचना न्याय विभाग को उसके पदनाम, फोन नम्बर एवं ई-मेल सहित उपलब्ध करायें। न्याय विभाग द्वारा इस सूचना को मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय द्वारा न्यायालय में चल रहे वादों की सूचना संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। लम्बित वादों की मासिक समीक्षा न्याय विभाग के अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी। इसमें नोडल अधिकारी द्वारा विभाग में प्रचलित वादों की सूचना एवं उससे संबंधित पारित आदेशों का अनुपालन आख्या भी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा। नोडल अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि ऐसे वादों में जहाॅ पर राज्य सरकार एक पक्षकार है उसमें समय से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जायें तथा उसकी प्रभावी पैरवी भी। प्रत्येक माह 05 तारीख को संबंधित विभाग न्याय विभाग को सूचना उपलब्ध कराये। न्यायालय से पारित आदेशों का समयबद्धता के साथ पालन किया जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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