प्रदेश सरकार ने काँच के चूड़ी उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें पुनरीक्षित एवं निर्धारित कर दी हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि अकुशल कर्मचारी को 4300 रुपये, अर्धकुशल को 4900 रुपये, कुशल को 5450 रुपये, तारवाला को 11,150 रुपये, बेलनिया को 7800 रुपये तथा पर्यवेक्षक को 7550 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी देय होगी। इसके अतिरिक्त चूड़ी जुड़ाई के कार्य में नियोजित कर्मचारियों की मात्रानुपाती दरे 1650 रुपये प्रति सौ तोड़ा चूड़ी निर्धारित की गई है।
श्री शैलेश कृष्ण ने बताया कि चूड़ी उद्योग में नियोजित अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों में घुण्डेवाला, सफईया, ठण्डी बत्तीवाला, पुरईया, बघार वाला, छोटा अस्तर वाला, रद्दी बाँधने वाला, ठेलेवाला, बवलवाला, तोड़े बाँधने वाला, छटाईवाला, पुछाईवाला, मुठ्ठा दिखाने वाला, भंगारवाला, मशीनवाला, पानी वाला, हेल्पर-फायर मैन और तत्समान प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी नाम से पुकारा जाय, शामिल है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि अर्धकुशल कर्मचारी की श्रेणी मेें गर्म लोमवाला, पहलवाला, गलईया, घुण्डीवाला, बवलवाला, लोममेकर, चिपकन्ना, गुलीवाला, बत्तीवाला, गुल्लीवाला, बड़ा स्तर वाला, गेटमैन, फुटबजैया, चिनका झुकईया, छटईया, जुड़ाई, सधाई, चकलाई, फायर मैन, स्टाक मैन एवं इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी आते है।
प्रमुख सचिव ने आगे बताया कि कुशल कर्मचारी की श्रेणी में मुठियावाला, कटईया, सिकईया, जगईया, बट्टेवाला, पकईया, फैन्सी कटाई, मुनीम, हील मैन, पकाई भट्ठी, लेखाकार, प्रबन्धक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी आते हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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