Archive | November 4th, 2011

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

Posted on 04 November 2011 by admin

  • सहारनपुर जनपद में 1500 किलोवाट क्षमता की खारा लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा जनपद सहारनपुर (उ0प्र0) की तहसील बेहट के अंतर्गत ग्राम बादशाहीबाग के पास 1500 किलोवाट क्षमता के खारा लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय प्रदेश में विद्युत की व्यापक समस्या के दृष्टिगत उत्पादन क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा खारा लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कुल अनुमानित लागत रूपए 928 लाख पर किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अर्थात् 278 लाख रूपए अंशदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एम0एन0आर0ई0 (मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी), भारत सरकार की वर्तमान कैपिटल सिब्सडी स्कीम के अंतर्गत अनुदान के रूप में 270 लाख रूपए की धनराशि भी उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा प्राप्त की जाएगी। उक्त धनराशि प्राप्त न होने की स्थिति में निगम द्वारा अपने संसाधनों से अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर व्यय भार वहन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा स्वयं के संसाधनों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में 380 लाख रूपए की धनराशि की व्यवस्था भी की जाएगी।
परियोजना की निर्माण अवधि दो वर्ष की होगी और इससे प्रति वर्ष 5.28 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा।

  • सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित परिसंपत्तियों का आवंटियों के पक्ष में लीज/विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित करने व स्टांप शुल्क से छूट देने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित परिसंपत्तियों का आवंटियों के पक्ष में लीज/विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित करने व स्टांप शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है।
ऐसे सभी आवंटी जिनके संबंध में छ: माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है अथवा दिनांक 31 मार्च, 2012 के पूर्व पूर्ण हो जाएगी, उन्हें स्टांप शुल्क छूट अनुमन्य कराने हेतु समय सीमा को दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। लीज/विक्रय के अनुबंध में दिए गए स्टांप शुल्क का विक्रय/लीज का विलेख निष्पादित होने पर समायोजन की व्यवस्था भी की गई है। पुराने आवंटियों को भी अधिसूचना से 06 माह के अंदर निष्पादन कराने पर छूट की सुविधा अनुमन्य की गई है।

  • विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को सेवानिवृत्तिक लाभ देने के लिए नियमावलियां अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को सेवानिवृत्तिक लाभ देने के लिए `उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011´ तथा `उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेंद्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011´ को अनुमोदित कर दिया है।

  • वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु भवन लागत सूचकांक अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु भवन लागत सूचकांक के निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश के चार आर्थिक संभागों हेतु वर्ष
2000-01 को आधार वर्ष (मूल्य सूचकांक त्र 100) मानते हुए वर्ष 2009-10 तथा 2010-11  के लिए भवन लागत सूचकांक को निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

क्र0सं0    संभाग    आधार वर्ष 2000-01    वर्ष 2009-10    वर्ष 2010-11
1    2    3    4    5
1.    पूर्वी    100    179.92    190.48
2.    पश्चिमी    100    177.41    187.89
3.    केंद्रीय    100    179.90    191.00
4.    बुंदेलखंड    100    177.58    189.12

मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि इन भवन लागत सूचकांक का प्रयोग केवल अपूर्ण निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं की लागत में, सामग्री एवं श्रम की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई लागत वृद्धि के आकलन हेतु ही किया जाए।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में विभिन्न वषोzं में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन भवनों की स्वीकृत लागत में निर्माण अवधि के दौरान निर्माण सामग्री एवं श्रमिक की दरों में वृद्धि होने के कारण लागतवृद्धि हो जाती है। निर्माण के दौरान सामग्री एवं श्रमिक दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप निर्माण एजेन्सी द्वारा भी परियोजनाओं की लागत को पुनरीक्षित किए जाने की मांग प्रस्तुत की जाती है। पुनरीक्षित लागत-आगणनों के परीक्षण में मूल्यवृद्धि के सही आकलन हेतु वर्षवार भवन लागत सूचकांक एक सुविधाजनक साधन है, जिससे किसी परियोजना की लागत पर मूल्यवृद्धि के प्रभाव को सरलता से आकलित किया जाना संभव हो पाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का शीतकालीन सत्र 21 नवंबर, 2011 को आहूत

Posted on 04 November 2011 by admin

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का शीतकालीन सत्र 21 नवंबर, 2011 को आहूत किए जाने का निर्णय लिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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सूती, रेशमी व पॉली-खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट

Posted on 04 November 2011 by admin

ऊनी खादी की बिक्री पर 01 नवंबर से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट
मंत्रिपरिषद ने विशेष छूट का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं के साथ-साथ लक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने तथा दुरूपयोग रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध व शर्तें भी लगायी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिशद् की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर विशेष छूट दिए जाने का फैसला लिया गया है।
निर्णय के अनुसार वर्ष 2011-12 में गांधी जयंती 02 अक्टूबर के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई है। इस क्रम में सूती, रेशमी व पॉली-खादी वस्त्रों की बिक्री पर 03 अक्टूबर, 2011 से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट अनुमन्य की गई है। इसी प्रकार ऊनी खादी (कंबल, कंबली सहित) की बिक्री पर 01 नवंबर, 2011 से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट दी गई है।
प्रस्तावित विशेष छूट का लाभ वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं के साथ-साथ लक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने तथा विशेष छूट का दुरूपयोग रोकने के लिए मंत्रिपरिषद ने कुछ प्रतिबंध व शर्तें भी लगायी हैं। इसके अनुसार विशेष छूट की सुविधा केवल ऐसी संस्थाओं/समितियों को अनुमन्य होगी, जिनके पास खादी/पॉली खादी का वैध प्रमाण-पत्र तथा वैध रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा संबंधित वर्ष के लिए संस्था को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई अथवा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय व तकनीकी सहायता, खादी के उत्पादन, बिक्री व संवर्द्धन के मद में प्राप्त हुई हो। इसके साथ संबंधित वर्ष के लिए संस्था का बिक्री लक्षय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई अथवा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुमोदित हो।
यह विशेष छूट केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुमन्य होगी, जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई, भारत सरकार/उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ´ए´, ´बी´ अथवा ´सी´ श्रेणी में वर्गीकृत हों। विशेष छूट केवल अनुमोदित विक्रय केंद्रों पर की गई बिक्री पर अनुमन्य होगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई अथवा उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विक्रय केंद्र पर की जानी वाली बिक्री पर भी विशेष छूट अनुमन्य होगी। केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले शासकीय विभागों, संगठनों, संस्थाओं, उपक्रमों, सहकारी समितियों व अन्य स्वायत्तशासी निकायोंं को की जाने वाली बिक्री पर भी विशेष छूट अनुमन्य होगी।
निर्णय के अनुसार खादी वस्त्रों के निर्यात पर यह विशेष छूट अनुमन्य नहीं होगी। जिन संस्थाओं को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के स्तर से खादी वस्त्रों/ऊन/सूत आदि की आपूर्ति की गई है, उनकी कीमत की वसूली, संबंधित संस्था को देय रिबेट की धनराशि में से कटौती करके की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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शासकीय अनुदानित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में आगामी शैक्षणिक सत्र से सावित्री बाई फुले बालिका कल्याण योजना लागू करने का निर्णय

Posted on 04 November 2011 by admin

योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 तथा अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारक परिवारों की पात्र छात्राएं सम्मिलित
छात्राओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिशद् की बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्राविधिक शिक्षा विभाग की अनुदानित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में सावित्री बाई फुले बालिका कल्याण योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा तकनीकी शिक्षा के प्रति छात्राओं में आकर्षण पैदा करने में सफलता मिलेगी। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) आय वर्ग की छात्राओं को मिलेगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं अविवाहित छात्राओं को मिलेगा, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राजकीय अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में प्रवेश लेंगी। जो छात्राएं पूर्व में इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना से लाभािन्वत हो चुकी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दोबारा अनुमन्य नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों के साथ-साथ अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारक परिवारों की पात्र छात्राओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली साइकिल व धनराशि की सुविधा छात्राओं को पूर्व से मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति आदि अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।
सावित्री बाई फुले बालिका कल्याण योजना का लाभ आगामी सत्र से प्रदेश में संचालित सभी अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को मिलेगा। पात्र छात्राओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा सदस्य, संबंधित तहसील के एस0डी0एम0/उपजिलाधिकारी सदस्य तथा संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नकों के प्रधानाचार्य सदस्य सचिव होंगे।    अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में एक वषीzय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को एक साइकिल एवं 10 हज़ार रूपए, दो वषीzय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल एवं द्वितीय वर्ष में 15 हज़ार रूपए तथा तीन वषीzय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष एक साइकिल, द्वितीय वर्ष में 10 हज़ार रूपए तथा तृतीय वर्ष में 15 हज़ार रूपए की धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।
चयन समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगी तथा बैठक की तिथि से ठीक पहले तक इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्रों पर विचार करके छात्राओं का चयन किया जाएगा। समिति द्वारा चयनित पात्र छात्राओं को साइकिल समिति के निर्णय के 20 दिन के अंदर संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नक के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा अनुमन्य धनराशि में बैठक में लिए गए निर्णय के 20 दिन के अंदर संबंधित छात्रा के bank खाते में संबंधित प्राचार्य द्वारा अंतरित करायी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि साइकिल दिए जाने के समय फोटोग्राफी कराकर प्रमाण के रूप में संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में रखी जाएगी।
साइकिल का क्रय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नियमानुसार स्टोर पर्चेज़ रूल्स अथवा रेट कांट्रैक्ट पर किया जाएगा। इस योजना को पूर्णतया पारदशीz तरीके से क्रियािन्वत करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इसके अलावा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पात्रता के अनुसार समिति द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के दिसंबर माह की अंतिम तिथि तक निर्णय ले लिया जाएगा। संबंधित शैक्षणिक सत्र के विलंबतम् 20 जनवरी तक संबंधित छात्रा को साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी तथा अनुमन्य धनराशि छात्रा के bank खाते में अंतरित कराना समिति की जिम्मेदारी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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आइआरएस क्यू 2 2011 में रेडियो सिटी 91.1 एफएम ने लखनऊ में नं.1 तथा अखिल भारतीय स्तर पर नं.2 की स्थिति हासिल किया

Posted on 04 November 2011 by admin

आइआरएस 2011 के नतीजे यह दर्शाते हैं कि रेडियो सिटी 91.1 एफएम ने लखनऊ में नं. 1 की स्थिति बरकरार रखा है। इसके अतिरिक्त रेडियो सिटी 91.1 एफएम समूचे भारत के बाजार में नं. 2 की स्थिति पर काबिज है। इस श्रेणी में कम विकास के बावजूद रेडियो सिटी 91.1 एफएम ने अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, पुणे तथा सूरत में निरंतर विकास के रूझान को बरकरार रखा है। यह अखिल भारतीय स्तर पर नं. 2 की स्थिति को बरकरार रखा है। इसके अतिरिक्त रेडियो सिटी 91.1 एफएम उत्तर और पश्चिम के बाजारों में भी नं. 2 की स्थिति पर काबिज है। कुल मिला कर देखा जाय तो रेडियो सिटी 91.1एफएम भारत में शीर्ष 2 रेडियो स्टेशनों में से एक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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िशक्षा मौलिक अधिकार है इसे लागू करें और व्याप्त भ्रश्टाचार मिटाएं - संदीप पांडेय

Posted on 04 November 2011 by admin

100_2065मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करेप्शन के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर मेंं धरने पर बैठ गए। बैठने के पूर्व संदीप पांडेय ने पत्रकारों के सम्मुख कहा कि हमारी यहीं मांग है कि अब िशक्षा का अधिकार लागू हो तथा इसमें व्याप्त भ्रश्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जब यह अधिकार लागू होगा तो अनियमितताएं दूर होगी। लोगों के बच्चें िशक्षित होगे और व्याप्त  भ्रश्टाचार  भी  दूर होगा। इसमें सबसे पहले बेसिक  िशक्षा  विभाग में व्याप्त भ्रश्टाचार को दूर करना ही होगा।  आज  हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी हरदोई के माध्यम से एक 25 सूत्रीय ज्ञापन धरना  के बाद देगे। जिसमें परिशदीय विद्यालयों में डायट और विभाग  के कार्यालयों  में  attachment सिस्टम  बिल्कुल  बंद कर दिया  जाए।  शहर के नजदीकी schools में पुरूश  िशक्षकों की संख्या दो करने महिला िशक्षकों को  सड़क  मार्ग के schools में नियुक्त करने स्थानांतरण समायोजन के नाम पर अवैध वसूली कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पटल सहायक का पद समाप्त करने पटल सहायक रामनाथ और बेसिक  िशक्षाधिकारी सियाराम  निर्मल की संपित्तयों की जांच करने और  इन्हें अविलंब स्थानातंरित करने आदि की मांगे शामिल की है।  वित्त एवं लेखा विभाग  के श्रवण कुमार राही सहित सभी को जांच के दायरें में लाकर  विभागीय सप्लाई पर अविलंब  जांच कमेटी द्वारा जांच करवाई  जाए।  स्मरणीय  हो कि बेसिक िशक्षा विभाग में व्याप्त भ्रश्टाचार पर  कांग्रेस व्यापार प्रकोश्ठ के जिलाध्यक्ष कीर्ति प्रकाश अवस्थी और प्रदेश उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी उमेश जी ने सहयोगियों के साथ अगस्त माह मेंं  एक ज्ञापन जिला  प्रशासन को सौंपा था। जिमसे बीएसए समेत  सभी लिपिकों की कारगुजारियों का भंडाफोड़  किया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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