- सहारनपुर जनपद में 1500 किलोवाट क्षमता की खारा लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा जनपद सहारनपुर (उ0प्र0) की तहसील बेहट के अंतर्गत ग्राम बादशाहीबाग के पास 1500 किलोवाट क्षमता के खारा लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय प्रदेश में विद्युत की व्यापक समस्या के दृष्टिगत उत्पादन क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा खारा लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कुल अनुमानित लागत रूपए 928 लाख पर किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अर्थात् 278 लाख रूपए अंशदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एम0एन0आर0ई0 (मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी), भारत सरकार की वर्तमान कैपिटल सिब्सडी स्कीम के अंतर्गत अनुदान के रूप में 270 लाख रूपए की धनराशि भी उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा प्राप्त की जाएगी। उक्त धनराशि प्राप्त न होने की स्थिति में निगम द्वारा अपने संसाधनों से अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर व्यय भार वहन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 द्वारा स्वयं के संसाधनों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में 380 लाख रूपए की धनराशि की व्यवस्था भी की जाएगी।
परियोजना की निर्माण अवधि दो वर्ष की होगी और इससे प्रति वर्ष 5.28 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित परिसंपत्तियों का आवंटियों के पक्ष में लीज/विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित करने व स्टांप शुल्क से छूट देने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित परिसंपत्तियों का आवंटियों के पक्ष में लीज/विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित करने व स्टांप शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है।
ऐसे सभी आवंटी जिनके संबंध में छ: माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है अथवा दिनांक 31 मार्च, 2012 के पूर्व पूर्ण हो जाएगी, उन्हें स्टांप शुल्क छूट अनुमन्य कराने हेतु समय सीमा को दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। लीज/विक्रय के अनुबंध में दिए गए स्टांप शुल्क का विक्रय/लीज का विलेख निष्पादित होने पर समायोजन की व्यवस्था भी की गई है। पुराने आवंटियों को भी अधिसूचना से 06 माह के अंदर निष्पादन कराने पर छूट की सुविधा अनुमन्य की गई है।
- विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को सेवानिवृत्तिक लाभ देने के लिए नियमावलियां अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को सेवानिवृत्तिक लाभ देने के लिए `उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केंद्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011´ तथा `उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेंद्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011´ को अनुमोदित कर दिया है।
- वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु भवन लागत सूचकांक अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु भवन लागत सूचकांक के निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश के चार आर्थिक संभागों हेतु वर्ष
2000-01 को आधार वर्ष (मूल्य सूचकांक त्र 100) मानते हुए वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए भवन लागत सूचकांक को निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-
क्र0सं0 संभाग आधार वर्ष 2000-01 वर्ष 2009-10 वर्ष 2010-11
1 2 3 4 5
1. पूर्वी 100 179.92 190.48
2. पश्चिमी 100 177.41 187.89
3. केंद्रीय 100 179.90 191.00
4. बुंदेलखंड 100 177.58 189.12
मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि इन भवन लागत सूचकांक का प्रयोग केवल अपूर्ण निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं की लागत में, सामग्री एवं श्रम की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई लागत वृद्धि के आकलन हेतु ही किया जाए।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में विभिन्न वषोzं में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन भवनों की स्वीकृत लागत में निर्माण अवधि के दौरान निर्माण सामग्री एवं श्रमिक की दरों में वृद्धि होने के कारण लागतवृद्धि हो जाती है। निर्माण के दौरान सामग्री एवं श्रमिक दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप निर्माण एजेन्सी द्वारा भी परियोजनाओं की लागत को पुनरीक्षित किए जाने की मांग प्रस्तुत की जाती है। पुनरीक्षित लागत-आगणनों के परीक्षण में मूल्यवृद्धि के सही आकलन हेतु वर्षवार भवन लागत सूचकांक एक सुविधाजनक साधन है, जिससे किसी परियोजना की लागत पर मूल्यवृद्धि के प्रभाव को सरलता से आकलित किया जाना संभव हो पाता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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