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सूती, रेशमी व पॉली-खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट

Posted on 04 November 2011 by admin

ऊनी खादी की बिक्री पर 01 नवंबर से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट
मंत्रिपरिषद ने विशेष छूट का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं के साथ-साथ लक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने तथा दुरूपयोग रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध व शर्तें भी लगायी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिशद् की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर विशेष छूट दिए जाने का फैसला लिया गया है।
निर्णय के अनुसार वर्ष 2011-12 में गांधी जयंती 02 अक्टूबर के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई है। इस क्रम में सूती, रेशमी व पॉली-खादी वस्त्रों की बिक्री पर 03 अक्टूबर, 2011 से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट अनुमन्य की गई है। इसी प्रकार ऊनी खादी (कंबल, कंबली सहित) की बिक्री पर 01 नवंबर, 2011 से 60 कार्य दिवसों के लिए विशेष छूट दी गई है।
प्रस्तावित विशेष छूट का लाभ वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं के साथ-साथ लक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने तथा विशेष छूट का दुरूपयोग रोकने के लिए मंत्रिपरिषद ने कुछ प्रतिबंध व शर्तें भी लगायी हैं। इसके अनुसार विशेष छूट की सुविधा केवल ऐसी संस्थाओं/समितियों को अनुमन्य होगी, जिनके पास खादी/पॉली खादी का वैध प्रमाण-पत्र तथा वैध रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा संबंधित वर्ष के लिए संस्था को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई अथवा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय व तकनीकी सहायता, खादी के उत्पादन, बिक्री व संवर्द्धन के मद में प्राप्त हुई हो। इसके साथ संबंधित वर्ष के लिए संस्था का बिक्री लक्षय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई अथवा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुमोदित हो।
यह विशेष छूट केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुमन्य होगी, जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई, भारत सरकार/उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ´ए´, ´बी´ अथवा ´सी´ श्रेणी में वर्गीकृत हों। विशेष छूट केवल अनुमोदित विक्रय केंद्रों पर की गई बिक्री पर अनुमन्य होगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुंबई अथवा उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विक्रय केंद्र पर की जानी वाली बिक्री पर भी विशेष छूट अनुमन्य होगी। केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले शासकीय विभागों, संगठनों, संस्थाओं, उपक्रमों, सहकारी समितियों व अन्य स्वायत्तशासी निकायोंं को की जाने वाली बिक्री पर भी विशेष छूट अनुमन्य होगी।
निर्णय के अनुसार खादी वस्त्रों के निर्यात पर यह विशेष छूट अनुमन्य नहीं होगी। जिन संस्थाओं को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के स्तर से खादी वस्त्रों/ऊन/सूत आदि की आपूर्ति की गई है, उनकी कीमत की वसूली, संबंधित संस्था को देय रिबेट की धनराशि में से कटौती करके की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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