योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 तथा अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारक परिवारों की पात्र छात्राएं सम्मिलित
छात्राओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न मंत्रिपरिशद् की बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्राविधिक शिक्षा विभाग की अनुदानित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में सावित्री बाई फुले बालिका कल्याण योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा तकनीकी शिक्षा के प्रति छात्राओं में आकर्षण पैदा करने में सफलता मिलेगी। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) आय वर्ग की छात्राओं को मिलेगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं अविवाहित छात्राओं को मिलेगा, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राजकीय अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में प्रवेश लेंगी। जो छात्राएं पूर्व में इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना से लाभािन्वत हो चुकी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दोबारा अनुमन्य नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों के साथ-साथ अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारक परिवारों की पात्र छात्राओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली साइकिल व धनराशि की सुविधा छात्राओं को पूर्व से मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति आदि अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।
सावित्री बाई फुले बालिका कल्याण योजना का लाभ आगामी सत्र से प्रदेश में संचालित सभी अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को मिलेगा। पात्र छात्राओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा सदस्य, संबंधित तहसील के एस0डी0एम0/उपजिलाधिकारी सदस्य तथा संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नकों के प्रधानाचार्य सदस्य सचिव होंगे। अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में एक वषीzय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को एक साइकिल एवं 10 हज़ार रूपए, दो वषीzय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल एवं द्वितीय वर्ष में 15 हज़ार रूपए तथा तीन वषीzय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष एक साइकिल, द्वितीय वर्ष में 10 हज़ार रूपए तथा तृतीय वर्ष में 15 हज़ार रूपए की धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।
चयन समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगी तथा बैठक की तिथि से ठीक पहले तक इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्रों पर विचार करके छात्राओं का चयन किया जाएगा। समिति द्वारा चयनित पात्र छात्राओं को साइकिल समिति के निर्णय के 20 दिन के अंदर संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नक के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा अनुमन्य धनराशि में बैठक में लिए गए निर्णय के 20 दिन के अंदर संबंधित छात्रा के bank खाते में संबंधित प्राचार्य द्वारा अंतरित करायी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि साइकिल दिए जाने के समय फोटोग्राफी कराकर प्रमाण के रूप में संबंधित अनुदानित पॉलीटेिक्नकों में रखी जाएगी।
साइकिल का क्रय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नियमानुसार स्टोर पर्चेज़ रूल्स अथवा रेट कांट्रैक्ट पर किया जाएगा। इस योजना को पूर्णतया पारदशीz तरीके से क्रियािन्वत करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इसके अलावा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पात्रता के अनुसार समिति द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के दिसंबर माह की अंतिम तिथि तक निर्णय ले लिया जाएगा। संबंधित शैक्षणिक सत्र के विलंबतम् 20 जनवरी तक संबंधित छात्रा को साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी तथा अनुमन्य धनराशि छात्रा के bank खाते में अंतरित कराना समिति की जिम्मेदारी होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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