Archive | December 6th, 2012

गा्रम पंचायत सन्नपुरा की ग्राम प्रधान पद से हटाई गई

Posted on 06 December 2012 by admin

पद का दुरुपयोग व कर्तव्यों का पालन न करने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही

श्रीमती शारदा देवी प्रधान ग्राम पंचायत सन्नपुरा विकास खण्ड बाह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच जिला पंचायतराज अधिेकारी, आगरा द्वारा की गई उनके द्वारा प्रस्तुत जांच आख्यांनुार प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 805 जिला सहकारी बैक बाह से कुल मु0 198000-00 रु0 आहरण एवं ग्राम निधि प्रथम केनरा बैक जरार से खाता संख्या 0375101021549 रु0 155865-00 इस प्रकार कुल मु0 353865-00 का आहरण कर मौके पर मु0 40000-00 रु0 का कार्य कराया गया। अवशेष धनराशि से कोई कार्य न कराकर मु0 316865-00 रु0 का गवन/दुरुप्रयोग किये जाने पर आदेश पत्रांक 272 दिनांक 05-04-2012 के द्वारा प्रधान पद के पंचायतराज अधिनियम की धारा 1947 यथासंशोघित 1994 की धारा 95-1 (छ) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को तत्काल प्रभाव से प्रतिवन्धित करते हुए अन्तिम जांच अधिकारी जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को नामित किया गया था। अन्तिम जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्यानुसार प्रधान एवं अनिल कुमार (निलम्बित) ग्रा0वि0अ0 ग्राम पंचायत सन्नपुरा द्वारा राजकीय धनराशि मु0298865-00रु0 गवन की गई, जिसकी आधी  धनराशि क्रमशः मु0149432-00रु0की वसूली प्रधान श्रीमती शारदा देवी से तथा आधी धनराशि मु0149432-00रु0की वसूली ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुमार से किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके आदेश पत्रांक  985 दिनांक 03 अक्टूबर 2012 के द्वारा जारी करते हुए प्रधान  पर वित्तीय अनियमिता तथा प्रधान पद के कतर््ाव्य एवं दायित्वों का निर्वहन में निरन्तर चूक करने के आरोपों में अन्तिम  कारण बताओं नोटिस 03 अक्टूबर 2012 के द्वारा बचाव पक्ष में स्पष्टीकरण मांगा गया जो दिनांक 04-10-2012 को प्राप्त कराया गया । प्रधान श्रीमती शारदादेवी अपना स्पष्टीकरण दिनांक 15-10-2012 को प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत किये जाने योग्य नही है क्योकि जो साक्ष्य प्रधान द्वारा लगाये गये है उन कार्यो पर जांच अधिकारी के अनुसार मु0 40000-00रु0 का कार्य कराया गया है। प्रधान श्रीमती शारदा देवी ग्राम पंचायत सन्नपुरा पद का दुरुपयोग करने व कर्तव्यों का पालन करने की निरन्तर चूक करने का आरोप सिद्ध होता है।

उक्त स्थिति में अजय चैहान जिला मजिस्टेªट ने पंचायतराज अघिनियम 1947 यथा संशोघित 1994 की धारा 95(1)छ (111) के तहत श्रीमती शारदा देवी प्रधान ग्राम पंचायत सन्नपुरा विकार खण्ड बाह के प्रधान पद से पदच्युत कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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