Posted on 22 November 2018 by admin
लखनऊ: 22 नवम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग से चयनित 20 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करते हुये तैनाती प्रदान कर दी है। इन चिकित्सा अधिकारियों की प्रदेश के बलरामपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं चित्रकूट जनपदों में तैनाती की गयी है।
यह जानकारी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वी0हेकाली झिमोमी ने देते हुये बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। इन चिकित्सा अधिकारियों को 15 दिसम्बर, 2018 तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये हैं।
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लखनऊ: 22 नवम्बर, 2018
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनिर्मित भवन में खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं एवं इकाइयों को स्टाल तथा स्थान के आवंटन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवम्बर, 2018 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 21 नवम्बर तक निर्धारित थी। इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को भी स्टाल आवंटित किये जायेंगे।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल ने दी है। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 8, तिलक मार्ग, लखनऊ में नवनिर्मित खादी भवन में भू-तल एवं प्रथम तल पर खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं तथा इकाइयों को स्टाल/स्थान आवंटित किये जायेंगे। स्टाल का किराया जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार देय होगा। आवंटन संबंधी नीति, पात्रता, आवंटन की प्रक्रिया तथा किराया निर्धारण आदि के विषय में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ूूूण्नचाअपइण्हवअण्पद पर उपलब्ध है।
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लखनऊ: 22 नवम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय बलरामपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु 128.59 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
न्याय विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस कार्य को 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।
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लखनऊ: 22 नवम्बर, 2018
आबकारी विभाग ने आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद की संस्तुति पर सम्यक विचार के उपरान्त मे0 मन्टोरा आॅयल प्रोडक्टस प्रा0लि0, रनिया, कानपुर देहात की पशु आहार निर्माण हेतु वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 67000 कुन्टल निर्धारित किये जाने की अनुमति प्रदान की है।
आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
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लखनऊ: 22 नवम्बर, 2018
आबकारी विभाग ने जिला बार समिति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा की गई संस्तुति तथा सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचार के उपरान्त कैपचीनो ब्लास्ट एलएलपी, 12-माल एवेन्यू लखनऊ को एफएल-7 बार लाइसेन्स इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान करने के निर्देश दिये हंै कि रेस्टोरेन्ट में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक आवागमन बाधित न हो, इसके साथ ही पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्ह्ांकन व वैले पार्किंग की भी व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरे, व पर्याप्त मेटल डिटेक्टर से हैण्डहेल्ड सुरक्षाकर्मी तथा अग्निशमन विभाग की एनओसी में दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय। इस संबंध में जिलाधिकारी लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
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लखनऊ: 22 नवम्बर, 2018
आबकारी विभाग ने एम0एण्डटी0पी0 एक्ट 1955 एवं तत्संबंधी नियमावली 1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् विकृत अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण करने वाली इकाइयों को एल0-1 लाइसेन्स प्रदान किये जाने में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए विकृत अल्कोहल के संचय हेतु उ0प्र0 विकृत तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लाइसेन्स नियमावली-1976 के अन्तर्गत एफ0एल0-41 लाइसेन्स कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिये जाने की अनुमति प्रदान की हैै।
आबकारी विभाग द्वारा विगत 05 नवम्बर, 2018 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि एफ0एल0-41 लाइसेन्स जिन शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, उसके तहत परफ्यूम निर्माण हेतु अल्कोहल को कब्जे में रखने के लिए एफ0एल0-41 स्वीकृत किये जाने में यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके लिए प्रदान की गई अनुमति का दुरूपयोग न हो।
इसके अलावा एफ0एल0-41 लाइसेन्स प्रदान किये जाने के लिए इससे संबंधित पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही लाइसेन्स जारी किये जायें। परफ्यूम निर्माण हेतु एफ0एल0-41 के लाइसेन्स प्रदान किये जाने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाये कि इससे राजस्व हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
शर्तों में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार दी जा रही अनुमति केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी विधि व्यवस्था के प्रतिकूल न हो। आबकारी आयुक्त को निर्देश दिये गये हैं कि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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लखनऊ: 22 नवम्बर, 2018
कौशल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य, व्यापार में आवश्यक है। कुशलता या दक्षता निरन्तर प्रयत्नशीलता व समर्पण से आती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में कन्फेडरेशन आॅफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज द्वारा कौशल विकास पर 8वें वैश्विक शिखर सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां लगभग हर छठा भारतीय निवास करता है, वहां इस प्रकार के आयोजन नियमित रूप से होने चाहिए ताकि उ0प्र0 की जनता को विश्वस्तर पर कौशल विकास के संबंध में किये जाने वाले नये-नये प्रयोगों तथा संभावनाओं की जानकारी हो सके।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज औद्योगिक वातावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। विज्ञान व तकनीक ने न केवल विश्वस्तर पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है अपितु सम्पूर्ण जीवन पद्धति भी प्रभावित हुयी है। संचार व परिवहन के क्षेत्र में हुयी प्रगति ने भौगोलिक दूरियाँ समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना है ताकि वे स्वयं अपनी आजीविका कमा सकें और प्रदेश के आर्थिक विकास में भी अपनी भूमिका निभा सके।
डा0 शर्मा ने कहा कि युवाओं की इसी प्रतिभा व क्षमता को और निखारने तथा उनके कौशल में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रदेश में विभिन्न कौशलपरक प्रशिक्षण योजनाएँ संचालित की जा रही है, जिनमें ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के समस्त इच्छुक युवाओं को रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से विभिन्न विभागों की कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को जो समन्वित व एकीकृत स्वरूप प्रदान किया गया है, उसकी नीति आयोग व भारत सरकार ने भी अभिनव पहल के रूप में सराहना की है।
डा0 शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अभी तक 8 लाख से अधिक युवाओं को इनरोलमेंट करके 6 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 2.50 लाख से अधिक युवाओं को हम रोजगार में नियोजित कराने में भी सफल हुए है तथा मात्र 1.5 वर्ष की अवधि में ही हमारी सरकार ने 1.20 हजार से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। आज कौशल प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश के प्रत्येक जनपद और समस्त तहसीलों में स्थापित किये जा चुके है तथा 2700 प्रशिक्षण केन्द्र अनुमोदित किये जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास प्रदेश के प्रत्येक परिवार के इच्छुक युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार पाने हेतु सक्षम बनाना है तथा इस दिशा में हमारी सरकार निरन्तर सक्रिय है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज रेमण्ड्स, मारूति सुजुकी, फ्यूचर शार्प,लावा इन्टरनेशनल, राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिलस, भीलवाड़ा, जे.के. इन्स्टीट्यूट, एलएण्डटी जैसी अनेक देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने में अपना सहयोग दे रही हैं। इसी कड़ी में हमारा प्रयास यह भी है कि प्रदेश के युवाओं को सरलता से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हों, जिसके लिए हमने स्किल मित्र मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है जिसका प्रयोग कर कोई भी पात्र युवा अपनी रूचि के ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकता है। इसी प्रकार एक अन्य मोबाइल एप्लीकेशन-स्किल कनेक्ट के माध्यम से हमने प्रदेश के समस्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 15 कि0मी0 की परिधि में पड़ने वाले उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध कर दिया है ताकि छात्र औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की उपलब्धियों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता व सराहना मिली हैं हाल ही में Summit Cum Awards on Skilling India from Skills to Employability कार्यक्रम में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को Best State in Skill Development का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसके पूर्व Europe India foundation of Excellence (EIFE) Brussels द्वारा पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में Best State in Empowering Youth through Skill Development Award भी प्रदान किया गया था। प्रदेश सरकार को Best State in Skill Development का एसोचैम एवार्ड तथा झारखण्ड सरकार से Leadership Award भी प्राप्त हो चुका है।
डा0 शर्मा ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। सरकार द्वारा नयी औद्योगिक विकास नीति जारी की जा चुकी है तथा बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा प्रदेश के सुधरते हुए वातावरण में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में रूचि प्रदर्शित की है। प्रदेश के युवाओं के लिए उद्योगों में रोजगार के नये-नये अवसर उपलबध हो रहे हैं। हेल्थ सेक्टर, रिटेल सेक्टर, आईटी सेक्टर, एकाउण्टिंग व फाइनेंस सेक्टर जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनायें आने वाले दिनों में उपलबध होंगी। आवश्यकता है युवाओं को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित करने की तथा उनके कौशल को निखारने की है, जिसके लिए प्रदेश सरकार सदैव तत्पर है। इस अवसर पर स्विट्जरलैण्ड के स्टेट सेक्रेटरी फार एजुकेशन रिसर्च एण्ड इनोवेशन मि0 मौरूडेल एम्ब्रोजिओ, सचिव व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास श्री भुवनेश कुमार, सीआईआई के नेशनल कमेटी आॅन स्किल डेवेलपमेन्ट के चेयरमैन श्री अरूण नन्दा, सीआईआई के नेशनल कमेटी आॅन स्किल डेवेलपमेन्ट के को-चेयरमैन श्री सौमित्रा भट्टाचार्या एवं सीआईआई के यूपी स्टेट काउन्सिल के चेयरमैन श्री मनोज गुप्ता आदि उपस्थित थे।
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लखनऊः 22 नवम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0एल0ए0 ट्रेनिंग (इन्क्रीमेन्टल लर्निंग एप्रोच), सी0बी0ई0 (कम्यूनिटी बेस्ड इवेन्ट), आई0सी0डी0एस0, सी0ए0एस0 (काॅमन एप्लीकेशन साॅफ्टवेयर) में डेटा प्लान तथा सुपोषण स्वास्थ्य मेले के आयोजन हेतु 01 अरब 73 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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किसानों को किया गया 21,880 करोड़ रूपये का भुगतान
लखनऊः 22 नवम्बर, 2018
मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 1,42,465 मीट्रिक टन धान किसानों से सीधे क्रय किया गया। इस योजना से अब तक 21,880 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को 249.63 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 41,522 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है।
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आर0टी0आई0 आवेदनों को अधिनियम के तहत शीघ्र निपटाने
के दिये, निर्देश
लखनऊः 22 नवम्बर, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आज यहां के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए आर0टी आई0 अधिनियम के तहत आने वाले आवेदन-पत्रों का निस्तारण में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने एवं आर0टी0आई0 के नियमों के तहत उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया।
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पूछे जाने पर अधिकांश अधिकारियों का मत था कि जब सूचना धारित अधिकारी/कर्मचारी से सूचना मांगी जाती है तो वह सूचना नहीं देते है, इसलिए आवेदनकर्ता को सूचना देने में विलम्ब होता है। इस पर उन्होंने बताया कि जिस सूचना का सम्बन्ध आपके विभाग से न हो, वहाॅ पर अधिनियम के तहत पत्र सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर सकते हैं, लेकिन जब सूचना उसी विभाग से सम्बन्धित हो, जिससे वादी ने आर0टी0आई0 के तहत सूचनाएं मांगी है, तो उस स्थिति में जनसूचना अधिकारी को चाहिए कि वह सूचना धारित उच्च अधिकारी/कर्मचारी को पत्र लिखकर सूचित करे कि वादी की सूचनाओं का सम्बन्ध आपसे है, सूचनाएं उपलब्ध करायें। जिससे वादी को सूचनाएं दी जा सके।
श्री उस्मान ने कहा कि जो सूचना निर्धारित 500 शब्दों से अधिक हो वह सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की नई नियमावली-2015 के तहत देय न होगी। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता के पत्र के साथ 10 रू0 का पोस्टल आर्डर या नकद संलग्न हो तो उसे सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। मामला राज्य सूचना आयोग में आने पर आयोग इसे संज्ञान में लेगा और नियम के तहत उसका निस्तारण करेगा। विभाग द्वारा वादी को 30 दिन में सूचना देना अनिवार्य है। यदि वह 30 दिन के अन्दर सूचना नहीं देगें तो उन पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।