आर0टी0आई0 आवेदनों को अधिनियम के तहत शीघ्र निपटाने
के दिये, निर्देश
लखनऊः 22 नवम्बर, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आज यहां के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए आर0टी आई0 अधिनियम के तहत आने वाले आवेदन-पत्रों का निस्तारण में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने एवं आर0टी0आई0 के नियमों के तहत उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिया।
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पूछे जाने पर अधिकांश अधिकारियों का मत था कि जब सूचना धारित अधिकारी/कर्मचारी से सूचना मांगी जाती है तो वह सूचना नहीं देते है, इसलिए आवेदनकर्ता को सूचना देने में विलम्ब होता है। इस पर उन्होंने बताया कि जिस सूचना का सम्बन्ध आपके विभाग से न हो, वहाॅ पर अधिनियम के तहत पत्र सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर सकते हैं, लेकिन जब सूचना उसी विभाग से सम्बन्धित हो, जिससे वादी ने आर0टी0आई0 के तहत सूचनाएं मांगी है, तो उस स्थिति में जनसूचना अधिकारी को चाहिए कि वह सूचना धारित उच्च अधिकारी/कर्मचारी को पत्र लिखकर सूचित करे कि वादी की सूचनाओं का सम्बन्ध आपसे है, सूचनाएं उपलब्ध करायें। जिससे वादी को सूचनाएं दी जा सके।
श्री उस्मान ने कहा कि जो सूचना निर्धारित 500 शब्दों से अधिक हो वह सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की नई नियमावली-2015 के तहत देय न होगी। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता के पत्र के साथ 10 रू0 का पोस्टल आर्डर या नकद संलग्न हो तो उसे सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। मामला राज्य सूचना आयोग में आने पर आयोग इसे संज्ञान में लेगा और नियम के तहत उसका निस्तारण करेगा। विभाग द्वारा वादी को 30 दिन में सूचना देना अनिवार्य है। यदि वह 30 दिन के अन्दर सूचना नहीं देगें तो उन पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।