46 अपील/शिकायत में से 22 वाद हुए निस्तारित
04 अधिकारियों पर 55,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित
लखनऊ अप्रैल, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद सहारनपुर के शिकायत/अपीलोें की सुनवाई शुरू की। आयोग ने आवेदकों/अधिकारियों की सहुलियत/सुविधाओं के लिए वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि अपीलों की सनुवाई हेतु आवेदकों और जनसूचना अधिकारियों को लखनऊ आना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा होती है और सरकारी कार्य में भी बाधा उत्पन्न होता है, तथा वादी की व्यक्तिगत धनराशि की भी क्षति होती है, जिसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
श्री हाफिज उस्मान ने आज 46 शिकायत/अपीलोें की वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। जिसमें से 22 वादों का नियम के तहत निस्तारण किया। श्री उस्मान ने बताया कि वादी को सूचनाएं उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर पर रू0 10,000 जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सहारनपुर पर रू0 10,000 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर पर रू0 10,000 एवं खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देवबन्द, सहारनपुर पर रू0 25,000 अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
श्री हाफिज उस्मान ने बताया कि आने वाले 23 अप्रैल 2018, 24 अप्रैल 2018, एवं 25 अप्रैल, 2018 को कलेक्ट्रेट बिजनौर में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली के जनपदों की सुनवाई की जायेगी।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सभी प्रतिवादियों को निदेर्शित किया कि नियम के तहत 30 दिन के अन्दर वादी के आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर वादी को बिन्दुवार सभी सूचनाएं उपलब्ध कराये, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी भी समय रहते तेजी के साथ वादी के अपीलों का निर्धारित समय में निस्तारण करवाये।