Archive | March 31st, 2015

नगर निगम सीमा में केवल सीएनजी वाहन ही वैध होंगे

Posted on 31 March 2015 by admin

ओम प्रकाश सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने सूचित किया है कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जनपद में अधिकांश डीजल टैक्सी/प्राइवेट वाहन आगरा के लोकल दर्शनीय स्थलों में सवारियों के ढोने का कार्य करते है। इस सम्बंध में आगरा शहर की नगर निगम सीमा के अंतर्गत केवल सीएनजी टैक्सी से सवारियां ढोने के संचालन की अनुमति है। अतः वाहन स्वामी किसी भी असुविधा से बचने के लिए केवल सीएनजी टैक्सी परमिट वाहनों का ही प्रयोग करें।
उन्होंने स्कूली बच्चों के अभिभावकों से भी अनुरोध  किया है कि वे नये शैक्षणिक सत्र में अपने बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए असुरक्षित अनधिकृत आटो रिक्सा एवं बिना परमिट की स्कूल वाहनों में न भेजें। केवल अधिकृत स्कूल वाहनों से ही बच्चों को स्कूल भेजें। अनधिकृत वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाया जायेगा जिन्हें चलने से बन्द किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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आगरा महानगर में 6 मई तक धारा 144 लागू रहेगी

Posted on 31 March 2015 by admin

आगरा महानगर में 6 मई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, इस क्रम में अपर जिलाधिकारी नगर राजेशकुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के किसी प्रकार की झांकी, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा, सार्वजनिक मार्गों पर जाम नहीं लगाये जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश आगरा महानगर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघटन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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