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नगर निगम सीमा में केवल सीएनजी वाहन ही वैध होंगे

Posted on 31 March 2015 by admin

ओम प्रकाश सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने सूचित किया है कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जनपद में अधिकांश डीजल टैक्सी/प्राइवेट वाहन आगरा के लोकल दर्शनीय स्थलों में सवारियों के ढोने का कार्य करते है। इस सम्बंध में आगरा शहर की नगर निगम सीमा के अंतर्गत केवल सीएनजी टैक्सी से सवारियां ढोने के संचालन की अनुमति है। अतः वाहन स्वामी किसी भी असुविधा से बचने के लिए केवल सीएनजी टैक्सी परमिट वाहनों का ही प्रयोग करें।
उन्होंने स्कूली बच्चों के अभिभावकों से भी अनुरोध  किया है कि वे नये शैक्षणिक सत्र में अपने बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए असुरक्षित अनधिकृत आटो रिक्सा एवं बिना परमिट की स्कूल वाहनों में न भेजें। केवल अधिकृत स्कूल वाहनों से ही बच्चों को स्कूल भेजें। अनधिकृत वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाया जायेगा जिन्हें चलने से बन्द किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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