Posted on 13 September 2014 by admin
उ0प्र0 सरकार ने प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों/मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों तथा समस्त राष्ट्रीकृत बैंकों के प्रबन्धकों को कामधेनु डेयरी एवं मिनी कामधेनु डेयरी की स्थापना में लाभार्थियों को भरपूर सहयोग करने के निर्देश दिये है। प्रदेश में रिकार्ड दुग्ध उत्पादन हेतु कामधेनु डेयरी एवं मिनी कामधेनु डेयरी योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। शासन ने बैंको के शीर्ष अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस महत्वाकांक्षी कामधेनु डेयरी एवं मिनी कामधेनु डेयरी योजना को सफल बनाने के लिए आवेदकों को शीघ्र ऋण स्वीकृत किया जाय जिससे लाभार्थी शीघ्र डेयरी यूनिट स्थापना हेतु दुधारू पशुओं की खरीद तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था कर सके।
राज्य सरकार ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को भी कामधेनु डेरियों की स्थापना की प्रगति की नियमित समीक्षा बैठक करने और डेयरी स्थापना के आवेदकों की कठिनाईयों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिये है। शासन स्तर पर कामधेनु डेयरी एवं मिनी कामधेनु डेयरियों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा स्वयं मा0 मुख्यमंत्री, पशुधन विकास मंत्री, मुख्य सचिव,
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
विधानसभा उप चुनाव-2014 (विधान सभा क्षेत्र-लखनऊ पूर्वी) के दृष्टिगत अवैध मदिरा के आवागमन, उत्पादन एवं उपभोग पर नियंत्रण स्थापित करने एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के संबन्ध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 11 सितम्बर, 2014 को आबकारी निरीक्षकों द्वारा अधीनस्थों के साथ ग्राम/स्थल लवकुश नगर थाना-गाजीपुर, सीमान्तनगर थाना-गुड़म्बा तथा विकास नगर थाना-विकास नगर लखनऊ में 04 स्थानों पर सघन छापेमारी की गई।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
श्री रामदीन ने बताया है कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कतिपय तकनीकी शिक्षा संस्थानों /व्यवसायिक संस्थानों /कतिपय आवास समितियों/कालोनाइजर्स आदि द्वारा विन्यास मानचित्र (ले-आउट) प्राधिकरण से स्वीकृति नही कराया गया है। परन्तु ऐसी संस्थाओं द्वारा निर्माण कराया जा रहा है उनके विरूद्व प्राधिकरण स्तर से नोटिसें जारी की गई है। उक्त संस्था/समितियों /कालोनाइर्जस द्वारा बिना भू-उपयोग को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य किये जा रहे है जो अवैध है। जिस पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी एवं अवैध निर्माणों को नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जा सकता है। जनसामान्य से यह अपील है कि प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में भूखण्ड/मकान क्रय करने से पूर्व समस्त जानकारी प्राधिकरण से प्राप्त कर लें। अवैध कालोनियों की सूची प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है एवं उनके विरूद्व कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। एैसे निर्माण जो अवैध की श्रेणी में आते है अथवा जिनका मानचित्र प्राधिकरण से अनुमोदित नही है, उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री रामदीन द्वारा कल दिनांक 11 सितंबर, 2014 को अपने कार्यालय सभागार में प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में जनपद उन्नाव के आने वाले ग्रामों के संबंधित लेखपालों के साथ बैठक की गयी। बैठक के दौरान अवैध निर्माणों की सूची तैयार करने, स्थलीय जाॅच इत्यादि हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में संबंधित लेखपालोें के साथ-साथ प्राधिकरण के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री रामदीन एवं वरिष्ठ प्रबन्धक परियोजना श्री एस0पी0 सिंह, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति /स्वीकृति हो रहे अवैध निर्माण के विरूद्व उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के धाराओं के अधीन पावर आफ इन्ट्री ;चवूमत व िमदजतलद्ध का प्रयोग करते हुये स्थलीय जाॅच किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त अधिनियम के अंतर्गत यह प्राविधान है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, संस्था या निकाय (जिसके अंतर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) भूमि का विकास/निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नही किया जायेगा या क्रियान्वित नही किया जायेगा अथवा जारी नही रखा जायेगा, जब तक ऐसे विकास /निर्माण के लिये लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लिखित अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गयी हो।
प्राधिकरण के गठन के बाद बिना मानचित्र अनुमोदित कराये अधिसूचित क्षेत्र में हुई प्लाटिगं, निर्माण, इत्यादि अवैध-
संजीव सरन, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास एवं अध्यक्ष लीडा
नियम कहता है कि
औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित होने के बाद औद्योगिक विकास क्षेत्र में जिला पंचायत नक्शा/मानचित्र नही पास कर सकती, जिसके संबंध में शासन से आदेश भी निर्गत है। अधिसूचित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान एवं महायोजना बनाया जाता है। भू-उपयोग के अनुसार लीडा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
संजीव सरन, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास एवं अध्यक्ष लीडा
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
हज-2014 हेतु लखनऊ इम्बार्केंशन से आज मदीना के लिये दो उड़ाने थीं, पहली उड़ान संख्या- एस0वी0 5535 से 350 व दूसरी उड़ान संख्या- एस0वी0 5531 से भी 350 हज यात्री मदीना के लिये रवाना हुये। आगामी 13 सितम्बर, 2014 को लखनऊ इम्बार्केशन से अंतिम दो उड़ाने जायेंगी। पहली उड़ान संख्या- एस0वी0 5661 से 300 हज यात्री एवं दूसरी उड़ान संख्या- एस0वी0 5639 से अब तक 114 हज यात्री बुक हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के दिल्ली इम्बार्केशन के चार बचे हुए हज यात्री, दिल्ली राज्य का एक तथा उत्तराखण्ड राज्य के दो हज यात्री मदीना के लिये रवाना होंगे।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव डाॅ0 सुल्तान अहमद ने आज यहाँ दी। उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के 700 हज यात्री मदीना के लिये रवाना हुये। इस प्रकार अब तक कुल 2436 उत्तर प्रदेश के हज यात्री हज हेतु रवाना हो चुके हैं।
श्री अहमद ने बताया कि लखनऊ की श्रीमती शाहजहां बानो पत्नी श्री मो0 साबिर कवर नम्बर- यूपीएफ 2336-5-0 का मक्का में 11 सितम्बर, 2014 को देहांत हो गया है, वह दिनांक 27 अगस्त, 2014 को उड़ान संख्या- एस0वी0 5313 से मदीना के लिये रवाना हुयीं थीं। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर के निवासी श्री हबीब जिनका कवर नम्बर- यूपीआर-1917-4-0 है का 12 सितम्बर, 2014 को देहांत हो गया है। वह 31 अगस्त, 2014 को उड़ान संख्या- एस0वी0 5701 से मदीना के लिये रवाना हुये थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
उत्तर प्रदेश सरकार के मार्ग निर्देशानुसार उ0प्र0 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में वार्षिक ऋण योजना का आकार 114931.33 करोड़ रू0 निर्धारित किया गया है जो गत् वर्ष की योजना के सापेक्ष 18108.56 करोड़ रू0 कुल 19 प्रतिशत अधिक है। उपरोक्त वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य को शतप्रतिशत पूरा करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए गये हैं।
यह जानकारी संस्थागत वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री शिवसिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में किसानों को 42908.83 करोड़ रू0 का फसली ऋण वितरित किये जाने के निर्देश कृषि विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गये हैं।
विशेष सचिव श्री यादव ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों की खुशहाली तथा उन्नतिशील खेती, रिकार्ड उत्पादन हेतु कृषि सम्बंधी आवश्यक व्यवस्थायें ट्रैक्टर खरीदने, सिंचाई, खाद, बीज, उर्वरकों कीटनाशकों तथा कृषि यंत्रों, उपकरणों आदि हेतु 944135 नये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण योजना के अन्तर्गत आच्छादित करके नये के0सी0सी0 जारी करने की सुदृढ़ व्यवस्था के साथ आवश्यक दिशानिर्देश कृषि विभाग एवं बैंक के प्रबंधकों को दिए गये हैं।
श्री यादव ने बताया कि संस्थागत वित्त विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत बैंक वित्त पोषण, ऋण समानुपात, वार्षिक ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण योजना, तथा फसली ऋण वितरण योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, ऋण जमानुपात आदि कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा बैंकों के तथा विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की जा रही है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
प्रदेश में होटल उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा शिक्षित बेरोजगारों को खाद्य पदार्थों की विभिन्न प्रसंस्करण विद्याओं में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 महानगरों में एक-एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है।
इन केन्द्रों पर खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी तथा पाककला, पाठ्यक्रम में एक वर्षीय रोजगार ट्रेड डिप्लोमा, एक माह का अल्पकालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, पाककला के सम्मिलित पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में 435, एक माह के पाठ्यक्रमों में 475 तथा सम्मिलित एक मासिक पाठ्यक्रम में 500 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन दस महानगरों में राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं उनमें वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, कानपुरनगर, फैजाबाद, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद शामिल हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
प्रदेश के वाणिज्य कर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण की अध्यक्षता में वाणिज्य कर मुख्यालय के सभागार में आज विशेष जांच ब्रांच के अधिकारियों तथा प्रदेश के समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड प्रथम एवं द्वितीय तथा संयुक्त आयुक्तों के साथ बैठक हुई। बैठक में वाणिज्य कर आयुक्त ने समस्त अधिकारियों तथा स्पेशल इन्वेस्टीगेशन ब्रांच के अधिकारियों को व्यापार कर अपवंचकों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध कठोर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने विशेष जांच शाखा के अफ़सरों द्वारा व्यापार कर अपवंचन पर प्रभावी रोकथाम हेतु किये गये कार्यों की प्रगति की भी गहन समीक्षा की।
वाणिज्य कर आयुक्त श्री एम0के0 नारायण ने कहा कि वर्तमान में कई टेªडर्स में यह देखा जा रहा है कि माल का क्रय विक्रय छिपाने, न्यूनतम उत्पादन प्रदर्शित करने तथा वाणिज्य कर वसूलने के उपरान्त भी उसे राजकोष में जमा न करके नियम विरूद्ध रूप से आई0टी0सी0 के रूप में समायोजन प्राप्त करने आदि माध्यमों से करापवंचन की प्रवृत्ति बढ़ रही है अतः ऐसे व्यापारियों एवं पंजीकृत सम्व्यवहारियों को चिन्हित करते हुए उनके द्वारा दाखिल किये जा रहे रूप पत्र-24 की सूक्ष्म/गहन समीक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में गोपनीय सूचनायें प्राप्त करने के भी निर्देश विशेष जांच शाखा के अधिकारियों को दिये।
वाणिज्य कर आयुक्त ने ट्रेडवार व्यापारियों की बैठकों को बुलाने और उनके द्वारा किये जा रहे करापंवचन के प्रयासों के बारे में सचेत/आगाह करने के निर्देश दिये। फर्म के वाणिज्यिक क्रिया कलापों की सम्यक जानकारी वाणिज्य कर के जोनल अपर आयुक्तों को रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि व्यापारी किसी भी कर अवधि के रिटर्न में अपना टर्न ओवर छिपाने अथवा अवैधानिक रूप से कर का आई0टी0सी0 के रूप में समायोजन का प्रयास न करें। यदि व्यापारी करापवंचन
करने और गलत तथ्यों पर रिटर्न दाखिल करेंगे तो उनके विरूद्ध जांच होगी और दण्डित किया जायेगा। वाणिज्य कर आयुक्त ने जोन में वाणिज्य कर अपवंचन को रोकथाम हेतु कार्यरत विशेष जांच शाखा इकाई के साथ एक संचल दल इकाई को शामिल करते हुए फ्लाईंग स्कवाड बनाने के निर्देश दिये। सचल दल इकाईयों के स्थान पर कर निर्धारण टीम भी सम्मिलित की जा सकती है। ऐसे ग्रुप का प्रभारी ज्वाइंट कमिश्नर को बनाया जायेगा।
कमिश्नर ने क्रमशः मिष्ठान, रेस्टोरेंट, पान मसाला, आटा, मैदा मिल, आटा मिल, सरिया, सीमेन्ट, लोहा, इलेक्ट्रानिक्स सामान, खाद्यान्न या जोन के लिए संवदेन शील वस्तुओं में पंजीकृत बड़े व्यापारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं। गोपनीय सूचनायें जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-द्वितीय को उपलब्ध करानी होगी। गोपनीय सूचना प्राप्त होते ही संबंधित फर्म/सम्वयवहारी को सूचना दिये बगैर जांच सम्पन्न की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन ट्रेड से संबंधित फर्मों/व्यापारियों के संबंध में रूप पत्र-24 की सूक्ष्म समीक्षा एवं गुप्त सूचनाओं के आधार पर करापवंचन के मामले पाये जायेंगे तो ऐसी चिन्हित फर्मों/सम्व्यवहारियों की तत्काल बैठकें आयोजित करके उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय कि उनके संबंध में अपना टर्न ओवर अपने रिटर्न में सही-सही प्रदर्शित करते हुए नियमानुसार स्वीकृत वाणिज्य कर राजकोष में जमा करें अन्यथा दण्डित किये जायेंगे। उन्हेांने संवेदनशील समस्त ट्रेडस की जांच के निर्देश दिये हैं।
बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन श्री बी0आर0शास्त्री, श्रीमती साधना त्रिपाठी, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुश्री रीना वर्मा तथा समस्त जोन के एडीशनल कमिश्नर तथा संयुक्त आयुक्त एवं विशेष अनुसंधान शाखा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 13 September 2014 by admin
प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को आज उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के कार्मिकों की ओर से 25 लाख रुपये का चेक जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीडि़तो के सहायतार्थ प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग श्री राहुल भटनागर तथा सहकारी चीनी मिल्स संघ के प्रबन्ध निदेशक श्री वी0के0यादव ने भेंट किया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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