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प्लाट खरीदें तो बरते सावधानी

Posted on 13 September 2014 by admin

श्री रामदीन ने बताया है कि प्राधिकरण  के अधिसूचित क्षेत्र में कतिपय तकनीकी शिक्षा संस्थानों /व्यवसायिक संस्थानों /कतिपय आवास समितियों/कालोनाइजर्स आदि द्वारा विन्यास मानचित्र (ले-आउट) प्राधिकरण से स्वीकृति नही कराया गया है। परन्तु ऐसी संस्थाओं द्वारा निर्माण कराया जा रहा है उनके विरूद्व प्राधिकरण स्तर से नोटिसें जारी की गई है। उक्त संस्था/समितियों /कालोनाइर्जस द्वारा बिना भू-उपयोग को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य किये जा रहे है जो अवैध है। जिस पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी एवं अवैध निर्माणों को नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जा सकता है। जनसामान्य से यह अपील है कि प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में भूखण्ड/मकान क्रय करने से पूर्व समस्त जानकारी प्राधिकरण से प्राप्त कर लें। अवैध कालोनियों की सूची प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है एवं उनके विरूद्व कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। एैसे निर्माण जो अवैध की श्रेणी में आते है अथवा जिनका मानचित्र प्राधिकरण से अनुमोदित नही है, उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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