Categorized | लखनऊ.

लीडा ने महायोजना-2031 का प्रारूप तैयार कर चेताया

Posted on 13 September 2014 by admin

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री रामदीन एवं वरिष्ठ प्रबन्धक परियोजना श्री एस0पी0 सिंह, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति /स्वीकृति हो रहे अवैध निर्माण के विरूद्व उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के धाराओं के अधीन पावर आफ इन्ट्री ;चवूमत व िमदजतलद्ध का प्रयोग करते हुये स्थलीय जाॅच किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त अधिनियम के अंतर्गत यह प्राविधान है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, संस्था या निकाय (जिसके अंतर्गत सरकार का कोई विभाग भी है) भूमि का विकास/निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नही किया जायेगा या क्रियान्वित नही किया जायेगा अथवा जारी नही रखा जायेगा, जब तक ऐसे विकास /निर्माण के लिये लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लिखित अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गयी हो।
प्राधिकरण के गठन के बाद बिना मानचित्र अनुमोदित कराये अधिसूचित क्षेत्र में हुई प्लाटिगं, निर्माण, इत्यादि अवैध-
संजीव सरन, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास एवं अध्यक्ष लीडा
नियम कहता है कि
औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित होने के बाद औद्योगिक विकास क्षेत्र में जिला पंचायत नक्शा/मानचित्र नही पास कर सकती, जिसके संबंध में शासन से आदेश भी निर्गत है। अधिसूचित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान एवं महायोजना बनाया जाता है। भू-उपयोग के अनुसार लीडा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
संजीव सरन, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास एवं अध्यक्ष लीडा

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

April 2025
M T W T F S S
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
-->









 Type in