- 6 लाख रु0 की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से वारिसानों को स्वीकृत की गई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 26 मई, 2013 अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर टीले वाली मस्जिद के इमाम एवं प्रतिनिधिमण्डल से खालिद मुजाहिद के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त करते हुए।
उत्तर प्रदेश सरकार फैजाबाद जिला कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत के प्रकरण के सन्दर्भ में पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि खालिद की मृत्यु के तत्काल बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच हेतु अपने स्तर से हर सम्भव कदम उठाए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रकरण की सच्चाई विभिन्न जांचों से शीघ्र सामने आ जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि खालिद मुजाहिद के परिवार की मांग पर प्रकरण की विवेचना सी0बी0आई0 को पहले ही संदर्भित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मामले की न्यायिक जांच जनपद फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा खालिद मुजाहिद की मृत्यु की जांच एक उच्चस्तरीय समिति से कराने के आदेश घटना के दिन ही दिए गए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में प्रकरण की जांच संयुक्त रूप से गृह सचिव श्री राकेश एवं अपर पुलिस महानिदेशक पावर कार्पोरेशन
श्री जावेद अख्तर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खालिद के परिजनों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए 6 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार की तरफ से उनके वारिसानों को स्वीकृत की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि खालिद मुजाहिद का पोस्टमार्टम पांच डाॅक्टरों के एक पैनल द्वारा किया गया, जिसमें दो चिकित्सक मुस्लिम समुदाय के थे। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान खालिद के परिजन भी उपस्थित थे। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। उन्होंने बताया कि खालिद को पेशी पर ले जाने वाले 9 पुलिसकर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पहले ही निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उनके परिजनों द्वारा खालिद की गिरफ्तारी के विरुद्ध दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस सहित 42 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी एफ0आई0आर0 को परिजनों की मांग पर सी0बी0आई0 को जांच हेतु सन्दर्भित किया गया है। उन्होंने बताया कि खालिद के विरुद्ध मुकदमा वापसी के सरकार के निर्णय की न्यायालय में ठीक से पैरवी न करने के कारण अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को उनके पद से हटा दिया गया है। सरकार द्वारा मुकदमा वापसी के अनुरोध को मा0 न्यायालय द्वारा अनुमति न दिए जाने पर सरकार द्वारा अपील दायर की गई है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ऐसे सभी कदम उठाएगी, जिससे प्रकरण के समस्त तथ्य स्पष्ट हो सकें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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