उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेपाल के भूकम्प पीडि़तों को सुगमता से राहत सामग्री मुहैया कराने के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को राहत सामग्री के वितरण को सुगम बनाने के लिए राहत सामग्री की भली भांति पैकेजिंग तथा सामग्री के ऊपर उसका नाम स्पष्ट और अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।
यह जानकारी देते हुए आज यहंा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भूकम्प पीडि़तों के लिए टेण्ट, गद्दे, तिरपाल, कम्बल, पानी शुद्धिकरण की दवाइयां, स्वच्छता किट, बर्तन आदि की आवश्यकता के मद्देनजर मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों द्वारा इसी प्रकार की सामग्रियों को वरीयता देते हुए भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि भूकम्प पीडि़तों की आर्थिक सहायता के इच्छुक व्यक्ति ‘मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट जो लखनऊ में देय हो, मुख्यमंत्री कार्यालय लेखा अनुभाग-2 तृतीय तल, एनेक्सी भवन, लखनऊ भेज सकते हंै। आर्थिक सहायता सेंट्रल बैंक, शाखा-कैंट, लखनऊ के खाता सं0 1378820696 में सीधे भी हस्तांतरित की जा सकती है।
प्रवक्ता ने कहा कि नेपाल में आए भूकम्प के मद्देनजर राहत सामग्री के रूप में अब तक सोनौली इण्डो-नेपाल बार्डर होते हुए कुल 592 ट्रक राहत सामग्री भेजी गयी है, जिसमें बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री (चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, नमक इत्यादि) सहित 146 ट्रक बिस्किट एवं अन्य ड्राईफूड, 80 ट्रक मिनरल वाटर,
11 ट्रक मैगी/नूडल्स इत्यादि, 17 ट्रक दवाइयां/क्लीनिकल सामग्री, 03 ट्रक गद्दे, 02 ट्रक कपड़े एवं 68 ट्रक कम्बल/तिरपाल/टेण्ट तथा 02 ट्रक बर्तन तथा 02 ट्रक में 02 ट्रांसफार्मर शामिल हैं। इसके साथ ही, 3,583 तौलिया, 3,026 चटाई, 2,931 टार्च, तथा 936 सोलर लालटेन तथा 10 कुन्तल रस्सी भी भेजी गयी है।
प्रवक्ता ने कहा कि अनेक जनपदों से राहत सामग्री एकत्रित होकर गोरखपुर सोनौली रूट से नेपाल पहुंच रही है। यह सामग्री मुख्यतः लखनऊ, शाहजहांपुर, संतकबीर नगर, मुरादाबाद, मेरठ, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, आगरा, बनारस, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बिजनौर, गाजियाबाद, शामली एवं बागपत जनपद से है।
प्रवक्ता ने कहा कि संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा जो सामग्री वाहन के साथ जा रही हैं उसके साथ सामान की एक विस्तृत स्पष्ट लिस्ट तथा जिस संस्था के माध्यम से सामान डोनेट किया गया है उसके द्वारा निर्गत किया गया प्राधिकार पत्र अनिवार्य रूप से 03 प्रतियों में उपलब्ध होना चाहिए।
प्रवक्ता के अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं, अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थाओं एवं नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से राहत सामग्री नेपाल ले जाने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने पर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कोरियर/पार्सल द्वारा भी सीधे ‘भूकम्प राहत हेतु’ अंकित कर ष्ळवअमतदउमदज व िछमचंसष् को सम्बोधित करते हुए राहत सामग्री भेजी जा सकती है जिस पर किसी भी प्रकार का शुल्क अथवा कर देय नहीं होगा।
राज्य सरकार से भूकम्प पीडि़तों के सहायतार्थ अनेक निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामान्य नागरिकों ने राशन, खाद्य सामग्री, कपड़े, दवाइयां, अन्य आवश्यक वस्तुएं एवं श्रमदान करने हेतु सम्पर्क किया है, जिसे नेपाल सरकार से समन्वय स्थापित कर हस्तान्तरित कराया जा रहा है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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