Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत चीनी मिल की स्थापना के लिए कम्पनी/इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 03 वर्ष के अंदर व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की शर्त के स्थान पर न्यूनतम 04 वर्ष का समय निर्धारित किए जाने का फैसला लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि चीनी उद्योग, को-जनरेशन आसवनी प्रोत्साहन नीति 28 जनवरी, 2013 को घोषित की गई थी। इस नीति के तहत प्रदेश के 24 चिन्हित जनपदों के अतिरिक्त जनपद शाहजहांपुर में भी नई चीनी मिल तथा उसके सह उत्पाद स्थापित किए जाने की व्यवस्था है। नीति में दी गई छूट एवं शर्तों के आकर्षित होकर विभिन्न चीनी मिल समूहों एवं उद्यमियों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1700 करोड़ रुपए का निवेश सम्भावित है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने जवाहरपुर 2ग660 मेगावाट तापीय परियोजना की स्थापना का निर्णय लिया है। यह सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना, जिला एटा स्थित गांव मलावन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन स्पेशल पर्पज वेहिकल, ‘जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0’ द्वारा राजकीय क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 8078.56 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण कार्य मई, 2016 तक प्रारम्भ होगा, जबकि उत्पादन वर्ष 2020-21 निर्धारित किया गया है। इस परियोजना से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी, जिसका शत्-प्रतिशत लाभ प्रदेश को मिलेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने न्यूनतम (एल-1), बिडर मै0 तोशिबा जे0एस0डब्लू पावर सिस्टम्स प्रा0 लि0, चेन्नई को 1ग्660 मेगावाट हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना-द्वितीय की स्थापना हेतु एक सिंगल ई0पी0सी0 पैकेज के आधार पर समस्त कार्याें को निविदा शर्ताें पर सम्पादित कराने के लिए तीन भागों में च्तपबम ।करनेजउमदज ;बमपसपदह व ि;़ध्.द्ध 20ःद्ध की शर्त के अधीन कार्यादेश निर्गत करने तथा हरदुआगंज 1ग्660 मेगावाट तापीय विस्तार परियोजना-द्वितीय के वित्त पोषण हेतु मै0 पावर फाइनेंस काॅरपोरेशन से 80 प्रतिशत ऋणांश हेतु शासकीय प्रत्याभूति, बिना प्रत्याभूति शुल्क के करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि हरदुआगंज 1ग्660 मेगावाट की एक नयी सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना हेतु, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्र्पधात्मक खुली निविदा द्वारा चयनित न्यूनतम निविदाकर्ता, मै0 तोशिबा जे0एस0डब्लू पावर स्टिम्स लि0, चेन्नई को सिंगल ई0पी0सी0 के आधार पर 3436.61 करोड़ रुपये में कार्यादेश निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया। परियोजना की निर्माण अवधि चार वर्ष है, इस परियोजना से 660 मेगावाट विद्युत उत्पादन वर्ष 2019 से प्रारम्भ होगा, जिसकी शत्प्रतिशत बिजली प्रदेश को प्राप्त होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के 27 मार्च, 2015 के कार्यक्रम ज्ञाप द्वारा प्रख्यापित स्कीम के अनुसार, वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में एन0टी0पी0सी0 के दादरी एवं औरैया के गैस आधारित विद्युत गृहों/परियोजनाओं में केवल उनके निर्धारित ठंेम च्स्थ् से अधिक विद्युत उत्पादन में उपयोग हेतु ;व्दसल वित प्दबतमउमदजंस ळमदमतंजपवद व िम्समबजतपबपजल वअमत ंदक ंइवअम जीम च्स्थ्द्ध नेचुरल गैस पर ‘उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008’ के अधीन देय कर एवं अतिरिक्त कर तथा ‘उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007’ के अधीन देय प्रवेशकर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित स्कीम के अनुसार गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की क्षमता का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उपयोग करने हेतु एक स्कीम बनायी गयी है। इस स्कीम के अन्तर्गत गैस आधारित परियोजनाओं की उत्पादन लागत में कमी करने के उद्देश्य से आयातित गैस की लागत में कमी करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में स्थित दादरी गैस परियोजना एवं औरैया गैस परियोजना इस स्कीम के अन्तर्गत चयनित हैं। स्कीम में चयनित परियोजनाओं के पी0एल0एफ0 के लक्ष्य तक विद्युत उत्पादन हेतु विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सामूहिक रूप से छूट प्रदान की जाएगी तथा इसके साथ ही, च्वूमत ैलेजमउ क्मअमसवचउमदज थ्नदक ;च्ैक्थ्द्ध से वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 3,500 करोड़ रुपये एवं 4,000 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने जनपद बहराइच में पयागपुर को नई तहसील के रूप में सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। जनहित और प्रशासनिक दृष्टि से, निर्धारित मानक में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए इस नई तहसील के गठन का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्यालय पयागपुर होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृह खोलने एवं प्रोत्सााहित करने के लिए कुछ अनुदानों तथा शर्तों के अधीन मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके तहत 03 जनवरी, 2011 के शासनादेश संख्या-1972 द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो गयी है, को इस शासनादेश में उल्लिखित शर्ताें के अधीन 31 मार्च, 2020 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
03 जनवरी, 2011 के शासनादेश के तहत इस योजना का लाभ इस अवधि में निर्मित ऐसे सभी मल्टीप्लेक्स को अनुमन्य होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण पूरा कर लिया हो तथा 31 मार्च, 2020 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में सिनेमा प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो।
परन्तु जिन आवेदकों द्वारा 03 जनवरी, 2011 शासनादेश संख्या-1972 की योजना से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत विधिवत लाइसेन्स प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया हो, किन्तु 31 मार्च, 2015 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त न कर सके हों, ऐसे मल्टीप्लेक्सों, जो 31 मार्च, 2016 तक फिल्म प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भी प्रस्तावित शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्ताें के पालन होने पर, इस योजना का लाभ अनुदान हेतु अनुमन्य होगा।
योजना के तहत, नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान तथा छठे वर्ष एवं आगे के लिए पूर्ण कर देयता की व्यवस्था है। नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान तथा छठे वर्ष एवं आगे के लिए पूर्ण कर देयता की व्यवस्था है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने यूपीनेडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत 215 मेगावाॅट क्षमता हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर प्राप्त नियत कोटेड टैरिफ के अनुसार परियोजना विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि यूपीनेडा द्वारा 215 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग आमंत्रित की गई थी। तकनीकी रूप से अर्ह पाए गए 355 मेगावाट क्षमता के प्राप्त वित्तीय आॅफर में से 215 मेगावाट क्षमता के लिए बिड वैल्यूएशन कमेटी द्वारा अर्ह पाते हुए अनुमोदित किया गया। इस पर उच्चस्तरीय समिति ने 04 जुलाई, 2015 को विचार किया और 15 बिडर से प्राप्त नियत कोटेड टैरिफ को स्वीकार योग्य पाया।
इन 15 बिडर में एस्सल इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0 मुम्बई, अडानी ग्रीन इनर्जी लि0 गुजरात, क्रमशः 50-50 मेगावाट, मैसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0 नई दिल्ली द्वारा अलग-अलग टैरिफ पर 20-20 मेगावाट की 02 इकाइयों तथा मैसर्स सुराना टेलीकाॅम एण्ड प्रा0लि0 सिकन्द्राबाद, सुधाकारा इन्फ्रोटेक प्रा0लि0, हैदराबाद, लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली, फैरोमर शिपिंग प्रा0लि0, गोवा, सहस्रधारा इनर्जी प्रा0लि0, चेन्नई, अवध रबर प्रोप मद्रास इलास्टोमर्स लि0 लखनऊ, पाइनेकल एयर प्रा0लि0, नई दिल्ली, एन0पी0 एग्रो इण्डिया इण्डस्ट्रीज लि0, बरेली क्रमशः 05-05 मेगावाट, टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ एवं मैसर्स सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0 नई दिल्ली द्वारा 10-10 मेगावाट एवं श्री राधे-राधे इस्पात प्रा0 लि0, कानपुर द्वारा 15 मेगावाट की इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
सौर ऊर्जा नीति 2013 के तहत ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं चिन्हित एवं क्रय की गई उपयुक्त भूमि पर स्वयं के पूर्ण व्यय पर की जाएगी। नीति के अनुसार सौर पावर को क्रय करने हेतु निष्पादित किए जा रहे पी0पी0ए0 के समय कन्वेन्शनल पावर क्रय हेतु उ0प्र0 पावर काॅर्पोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) द्वारा की गई अद्यतन केस-1 बिडिंग में प्राप्त लेवेलाइज्ड टैरिफ के वैटेड एवरेज टैरिफ तथा बिड में प्राप्त सोलर पावर टैरिफ, जिनको अनुमोदित किया जा रहा है, के अंतर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से यूपीनेडा के माध्यम से यू0पी0पी0सी0एल0 को 12 वर्षों तक क्रय करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 से लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु 20 फरवरी, 2013 को मार्ग निर्देशिका में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मार्ग निर्देशिका में संशोधनोंपरान्त अनिवार्य रूप से लोहिया समग्र ग्रामों में आवंटित किए जाने वाले लोहिया आवास (क) सर्वप्रथम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपए से कम हो, आवास विहीन हों, अथवा पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हों और इन्दिरा आवास योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संसूचित अनर्हकारी शर्तों को आकृष्ट न करते हों। (ख) श्रेणी-‘क’ के सारे परिवारों को लेने के उपरान्त ग्राम में इन्दिरा आवास योजना के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में से वरीयता क्रम के आधार पर परिवारों को चयनित किया जाएगा। (ग) प्रत्येक लोहिया ग्राम में इस अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया आवासों का आवंटन किया जाएगा।
जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गए लोहिया आवास (क) जनपद में लोहिया ग्रामों के लिए आवंटित कुल लोहिया आवासों का 10 प्रतिशत अंश अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जाएगा। (ख) यदि किसी लोहिया ग्राम में लोहिया आवास के लिए 25 लाभार्थी भी पात्र न हों तो 25 में से अवशेष लोहिया आवास भी जिलाधिकारी के निस्तारण पर आवंटित होंगे। (ग) जिलाधिकारी के निस्तारण पर रखे गए लोहिया आवासों का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा।
लोहिया समग्र ग्राम (अ) लोहिया ग्रामों में केवल ऐसे पात्र परिवारों को आवास आवंटित हो सकेंगे, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए हों (ब) लोहिया ग्रामों में इन्दिरा आवास के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में वरिष्ठता क्रम को अतिक्रमित करते हुए जिलाधिकारी के निस्तारण में रखे गए लोहिया आवास का आवंटन प्रतिबन्धित होगा।
गैर लोहिया समग्र ग्राम (अ) ऐसे ग्रामों में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत सर्वेक्षण 2011 में सर्वेक्षित होने से छूट गए उन परिवारों को लोहिया आवास आवंटित किया जा सकेगा, जिनकी वार्षिक आय 36,000 रुपए से कम हो, आवास विहीन हों अथवा पूर्णतः कच्चे मकान में रहते हों तथा इन्दिरा आवास योजना हेतु निर्धारित अनर्हकारी शर्तों को आकृष्ट न करते हों (ब) इन्दिरा आवास योजना के लिए तैयार की गई कम्प्रीहेन्सिव पात्रता सूची में सम्मिलित परिवारों को भी लोहिया आवास आवंटित किया जा सकेगा।
प्रत्येक जिले में सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया आवासों के लक्ष्य का निर्धारण ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 September 2015 by admin
मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार की ‘शहरी रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा की मुफ्त वितरण योजना’ के तहत वितरण के लिए मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की करमुक्त वस्तुओं की अनुसूची-एक में शामिल करने का निर्णय लेने के साथ ही इस सम्बन्ध में जारी होने वाली अधिसूचना को 11 अगस्त, 2015 से प्रभावी करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि शहरी रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित रिक्शा मुफ्त उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रदेश सरकार की अत्यन्त लोकप्रिय और सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। यह योजना शहरी रिक्शा चालकों के स्वास्थ्य एवं अमानवीय श्रम के मद्देनजर आरम्भ की जा रही है। रिक्शा चालकों को योजना के तहत मोटर/बैट्री चालित रिक्शा मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए किसी भी स्तर पर शुल्क अथवा कर नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना में शतप्रतिशत अनुदान राज्य सरकार के बजट से दिया जा रहा है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 03 September 2015 by admin
प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के क्रम में मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा विभाग के अधीन राजकीय चिकित्सालयों में जनता को अल्ट्रासाउण्ड की निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क 100 पैथोलाॅजिकल टेस्ट एवं निःशुल्क एक्स-रे सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश की गरीब जनता को काफी राहत मिलेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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