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मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 को मंजूरी

Posted on 03 September 2015 by admin

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृह खोलने एवं प्रोत्सााहित करने के लिए कुछ अनुदानों तथा शर्तों के अधीन मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके तहत 03 जनवरी, 2011 के शासनादेश संख्या-1972 द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो गयी है, को इस शासनादेश में उल्लिखित शर्ताें के अधीन 31 मार्च, 2020 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
03 जनवरी, 2011 के शासनादेश के तहत इस योजना का लाभ इस अवधि में निर्मित ऐसे सभी मल्टीप्लेक्स को अनुमन्य होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण पूरा कर लिया हो तथा 31 मार्च, 2020 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में सिनेमा प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो।
परन्तु जिन आवेदकों द्वारा 03 जनवरी, 2011 शासनादेश संख्या-1972 की योजना से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत विधिवत लाइसेन्स प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया हो, किन्तु 31 मार्च, 2015 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त न कर सके हों, ऐसे मल्टीप्लेक्सों, जो 31 मार्च, 2016 तक फिल्म प्रदर्शन हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भी प्रस्तावित शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्ताें के पालन होने पर, इस योजना का लाभ अनुदान हेतु अनुमन्य होगा।
योजना के तहत, नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान तथा छठे वर्ष एवं आगे के लिए पूर्ण कर देयता की व्यवस्था है। नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान तथा छठे वर्ष एवं आगे के लिए पूर्ण कर देयता की व्यवस्था है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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