मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत चीनी मिल की स्थापना के लिए कम्पनी/इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 03 वर्ष के अंदर व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की शर्त के स्थान पर न्यूनतम 04 वर्ष का समय निर्धारित किए जाने का फैसला लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि चीनी उद्योग, को-जनरेशन आसवनी प्रोत्साहन नीति 28 जनवरी, 2013 को घोषित की गई थी। इस नीति के तहत प्रदेश के 24 चिन्हित जनपदों के अतिरिक्त जनपद शाहजहांपुर में भी नई चीनी मिल तथा उसके सह उत्पाद स्थापित किए जाने की व्यवस्था है। नीति में दी गई छूट एवं शर्तों के आकर्षित होकर विभिन्न चीनी मिल समूहों एवं उद्यमियों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1700 करोड़ रुपए का निवेश सम्भावित है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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